Kusum Kumari filed a consumer case on 06 May 2023 against Rajput Brick Field in the Barabanki Consumer Court. The case no is EA/18/2006 and the judgment uploaded on 08 May 2023.
पत्रावली प्रस्तुत। मूल वाद संख्या 96/2002 में दिनांक 18.10.2006 को जिला आयोग द्वारा परिवाद को स्वीकार करते हुये विपक्षी को निर्देश दिया था कि वह आदेश की तिथि से 45 दिन के अंदर परिवादी को जमा धनराशि मु07,800 /- क्षतिपूर्ति, रू0 2,000/- व रू0 500/- वाद व्यय अदा करें। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु परिवादिनी का यह इजरा लम्बित है। प्रश्नगत इजरावाद में डिक्री की धनराशि रू0 10,300/- का चेक तहसीलदार, रामसनेहीघाट द्वारा जमा किया गया था। परिवादिनी द्वारा प्रश्नगत जमा धनराशि को अवमुक्त किये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांकित 21.01.2023 तथा पक्षों के मध्य कोई लेन देन शेष न होने का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.05.2023 मय आधार कार्ड के दिया है।
वर्तमान प्रकरण में जिला आयोग के निर्णय के विरूद्ध मा0 राज्य आयोग में अपील दाखिल होने का कोई साक्ष्य नहीं है। कोई स्टे होने का भी साक्ष्य नहीं है।
प्रकरण के संबंध में बैंक से दिनांक 06.02.2023 को आख्था प्राप्त की गई। बैंक द्वारा यह अवगत कराया गया है कि खाता संख्या-751810110000174 में दिनांक 15.11.2022 को रू0 10,300/- जमा हुआ है इस धनराशि पर दिनांक 15.11.2022 जमा तिथि से 01.02.2023 तक रू0 5.47/- ब्याज देय बनता है। कुल जमा धनराशि ब्याज सहित रू0 10,305 /-होती है।
अत: जमा धनराशि मय ब्याज रू0 10,305/- (रूपये दस हजार तीन सौ पॉच) का एकाउन्ट पेई चेक परिवादिनी कुसुम कुमारी के नाम से जारी करते हुये उनके अधिवक्ता के पहचान पर उन्हें प्राप्त कराया जाय।
चूँकि परिवादिनी द्वारा यह भी प्रार्थना पत्र दिया गया है कि अब प्रश्नगत प्रकरण में उसका कोई लेने देन शेष नहीं बचा है ऐसे में परिवादिनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये इजरा कार्यवाही पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित की जाती है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।
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