Rajasthan

Kota

CC/88/2012

Aditi gautam - Complainant(s)

Versus

Rajkiy Sangeet Madhyamic Vidhyalay, Principle - Opp.Party(s)

Amjad khan

27 Jan 2016

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या-  88 /12
सुश्री अदिति गौतम पुत्री महेन्द्र कुमार गौतम जाति ब्राहमण निवासी मोटर स्टेण्ड श्रीपुरा, कोटा, राजस्थान।                                  -परिवादिया।
                     बनाम
01.    प्रधानाध्यापक, राजकीय संगीत माध्य. (प्रभाकर) विद्यालय, रामपुरा, कोटा,राज0।  
02.    जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक विभाग, कोटा, राज0।
03.    पंजीयक, विभागीय परीक्षायें बीकानेर, राज0।
04.    निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राज0।            -विपक्षीगण
            समक्ष    
              भगवान दास     -    अध्यक्ष    
                     महावीर तंवर     -    सदस्य
               हेमलता भार्गव    -    सदस्य
       परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1  श्री अमजद खाॅन , अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2  विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।   
 
    निर्णय                   दिनांक 27.01.16 

    परिवादिया ने विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उनका संक्षेप में यह दोष बताया है कि उसने विपक्षी (राजकीय संगीत प्रबंधंक) विद्यालय, रामपुरा,कोटा में संगीत के गायन विपक्षी (तृतीय वर्ष भूषण) में अध्य्यन हेतु 27.07.09 को प्रवेश लिया जिस हेतु वार्षिक शुल्क राशि 250/- रूपये अदा की। विपक्षी जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक कोटा के नियंत्रण में उक्त विद्यालय का संचालन होता है तथा विपक्षी माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर के अधीन माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं का आयोजन विपक्षी पंजीयन, विभागीय परीक्षायें बीकानेर, द्वारा कराई जाती है। विपक्षीगण सत्र समाप्त हो जाने के पश्चात भी प्रायोगिक/ लिखित परीक्षा की घोषणा नहीं की गई ना ही परीक्षा ली गई। आगामी कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश भी नहीं दिया गया, इससे केन्द्रीय संगीत शिक्षक भर्ती  परीक्षाओं व अन्य निजी संस्थानों की सेवाओं से वंचित होना पडा। विपक्षीगण को कानूनी नोटिस भेजा गया इसके बावजूद परीक्षाऐ आयोजित नहीं की गई इससे परिवादिया को शारीरिक व मानसिक कष्ट के साथ-साथ नियोजन से वंचित होना पडा तथा जिस कारण आर्थिक नुकसान हुआ। 
    विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुुत जवाब का सार है कि विपक्षीगण सेवा प्रदाता नहीं है तथा परिवादिया उपभोक्ता नहीं है। इसलिये परिवाद इस मंच में चलने योग्य नहीं है। सैद्धान्तिक परीक्षाऐ एवं प्रायोगिक परीक्षाऐ आयोजित कराई गई है जिसमे स्वयं परिवादिया भी शामिल हुई है। इसलिये सेवा में कोई कमी नहीं की गई। 
    परिवादिया की ओर से जवाब-उल-जवाब प्रस्तुत कर विपक्षीगण के जवाब को गलत बताया गया है। प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक परीक्षाऐं 3 वर्ष की देरी से कराई गई है तथा जिससे परिवादिया को नुकसान हुआ है। 
    परिवादिया ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा फीस अदायगी की रसीद, नियोजन हेतु विभिन्न विज्ञप्ति आदि की अखबार की कटिंग की प्रतियां प्रस्तुत की गई है। 
    विपक्षीगण ने साक्ष्य में विपक्षी सं. 1 के प्रधानाध्यापक महावीर प्रसाद शर्मा का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया।     

     हमने परिवादिया के अधिवक्ता को सुना। विपक्षीगण की ओर से अंतिम बहस की स्टेज पर दिनांक 20.06.14 से ही लगातार कोई उपस्थित नहीं हुआ। हमनें पत्रावली का अवलोकन किया गया।
    यह सही है कि राजकीय शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षाऐं आयोजित किया जाना सेवा-प्रदाता की श्रेणी मंे नहीं आता, अपितु परीक्षा मेें विभिन्न विषयों में शामिल होने वाले अभ्यार्थियों के किसी विषय में वांछित योग्यता होने या नही होने का ही निर्धारण किया जाता है। इसलिये परीक्षा आयोजित करने वाले विद्यालय को व अन्य विपक्षीगण को सेवा-प्रदाता नहीं माना जा सकता तथा परिवादिया उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं है। इसी आधार पर परिवाद खारिज होने योग्य है। 
    जहाॅ तक गुण-दोष का प्रश्न है निर्विवाद रूपसे परिवादिया परीक्षा में शामिल हुई है। परीक्षा समय पर आयोजित नहीं होने से परिवादिया ने नियोजन से वंचित होने की कहानी जो रखी है वह कल्पनात्मक नुकसान की श्रेणी में आती है। क्योंकि विपक्षीगण नियोजन के लिये उत्तरदायी  नहीं है। इसलिये गुण-दोष के आधार पर ही भी परिवाद सारहीन है। उक्त कारणों से परिवाद खारिज होने योग्य है।  

       आदेश 

    अतः परिवादिया का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ  खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगें।

(महावीर तंवर)              (हेमलता भार्गव)            ( भगवान दास)  
  सदस्य                    सदस्य                   अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद   जिला उपभोक्ता विवाद      जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।     प्रतितोष  मंच, कोटा।        प्रतितोष मंच, कोटा।
     निर्णय  आज दिनंाक 27.01.16 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 


  सदस्य                    सदस्य                   अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद   जिला उपभोक्ता विवाद      जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।     प्रतितोष  मंच, कोटा।        प्रतितोष मंच, कोटा।

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