BALIRAM YADAV filed a consumer case on 16 Sep 2021 against RAJESH KUMAR in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/75/2019 and the judgment uploaded on 30 Sep 2021.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 75 सन् 2019
प्रस्तुति दिनांक 04.07.2019
निर्णय दिनांक 16.09.2021
बलिराम यादव पुत्र देवबरन यादव, निवासी ग्राम- बसौधा, पोस्ट- सठियांव, जनपद- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
राजेश कुमार रेफरीरेशन, राहुलनगर (नियर शारदा चौराहा) सिधारी, आजमगढ़। मो.नं. 8545923780
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसके पास बीडियोकॉन की फ्रीज है, उसने विपक्षी राजेश कुमार से अपनी फ्रीज को बनाने के लिए कहा, तो विपक्षी ने पूछा कि क्या खराबी है तो उसने बताया कि फ्रिज चल नहीं रही है और कूलिंग नहीं कर रही है। इस पर विपक्षी ने कहा कि फ्रीज का कम्प्रेसर खराब है, नया लगाया पड़ेगा। दिनांक 25.05.2018 को ही 2200/- रुपए मैं विपक्षी से खरीदा, जिसकी एक वर्ष की गारण्टी थी। बीडियो काम्प्रेसर लगाया गया, और साथ ही साथ फ्रीज में गैस भी भरी गयी, गैस का पैसा 1200/- रुपया अलग से दिया, विपक्षी के फ्रीज मिस्त्री ने गैस भरने में लापरवाही बरती, और सही ढंग से गैस कनेक्शन को नहीं जोड़ा था, जिसके कारण गैस निकल गयी, और कम्प्रेसर भी जल गया, उसके बाद परिवादी ने विपक्षी राजेश को बताया कि यह कम्प्रेसर जल गया और फ्रीज नहीं चल रही है और कम्पेसर समय के गारण्टी के अन्दर थी। इसलिए नया कम्प्रेसर लगाने को कहा तथा अप्रैल 2019 में विपक्षी ने नया कम्प्रेसर लगाया और गैस भी भरी, परिवादी ने गैस 1200/- रुपया अलग से दिया। इस बार भी विपक्षी के मिस्त्रियों ने फिर गलती की, और गैस कनेक्शन जोड़ने में लापरवाही बरती, जिसके कारण गैस निकल गयी और फ्रीज कूलिंग करना बन्द कर दिया। उसने विपक्षी से बताया और गैस भरने के लिए कहा तो विपक्षी ने कहा कि इस समय उसके पास बत्ती नहीं है, कल लेकर आएंगे तो गैस भर देंगे, लेकिन वे लोग गैस भरने नहीं आए। परिवादी ने विपक्षी से कई बार सम्पर्क किया लेकिन उसने मोबाइल नहीं उठाया। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह परिवादी का फ्रीज बनाए और आर्थिक व मानसिक खर्च हेतु 75,000/- रुपए परिवादी को अदा करे।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी द्वारा कागज संख्या 6ग विपक्षी द्वारा वीडियोकॉन कम्प्रेसर बेचने की रसीद प्रस्तुत किया गया है।
परिवादी के एक पक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी ने केवल वीडियोकॉन कम्प्रेसर की कीमत जो 2,200/- रुपए जमा किया है उसके सन्दर्भ में रसीद प्रस्तुत किया है, जिसमें एक साल की गारण्टी दी गयी है, लेकिन अनुतोष में उसने यह मागा है कि विपक्षी को आदेशित किया जाए कि उसका फ्रीज बनावे या बनवावे तथा जो मानसिक, शारीरिक नुकसान हुआ है उसके लिए 75,000/- रुपए दिलवाया जाए। इस प्रकार परिवादी ने फ्रीज के खराबी के सम्बन्ध में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य नहीं है।
आदेश
परिवाद पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 16.09.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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