(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1422/2010
नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0
बनाम
मैसर्स राजेश बैट्री द्वारा प्रोपराइटर राजेश कुमार अवस्थी
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री दीपक मेहरोत्रा।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री वीरेन्द्र यादव के सहायक
श्री एस.पी. पाण्डेय।
दिनांक : 07.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-37/2009, मैसर्स राजेश बैट्री बनाम नेशनल इंश्योरेंस कं0लि0 में विद्वान जिला आयोग, शाहजहांपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 8.7.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र यादव के सहायक अधिवक्ता श्री एस.पी. पाण्डेय को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने बीमित परिसर में अग्निकाण्ड के कारण कारित क्षति पर अंकन 1,50,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि बीमा क्लेम प्रस्तुत होने पर कारित क्षति की जांच के आधार पर अंकन
-2-
25,889/-रू0 का भुगतान परिवाद को किया गया है और यह राशि परिवादी ने स्वेच्छा से प्राप्त की है तथा डिसचार्ज बाऊचर बीमा कंपनी के पक्ष में अपने हस्ताक्षर सहित निष्पादित किया है, जिसकी प्रति पत्रावली पर संलग्नक संख्या-3 पर मौजूद है, जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर हैं तथा राशि का शब्दों एवं अंकों में उल्लेख है। अत: परिवादी द्वारा स्वेच्छा से इस राशि को प्राप्त करने के पश्चात बीमा कंपनी का उत्तरादायित्व समाप्त हो जाता है। तदनुसार विद्वान जिला आयोग ने इस विधिक स्थिति के विपरीत निर्णय/आदेश पारित किया है, जो अपास्त होने और प्रस्तुत अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 08.07.2010 अपास्त किया जाता है तथा परिवाद खारिज किया जाता है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2