राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-2481/2007
महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 महिन्द्रा टावर्स वर्ली रोड नं0 13
मुम्बई 400018 द्वारा मैनेजर। .....अपीलार्थी@विपक्षी
बनाम
राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री सरजू प्रसाद निवासी ग्राम शिवपुरा पोस्ट
मवाना परगना एण्ड तहसील पुरवा जिला उन्नाव व एक अन्य।
.......प्रत्यर्थीगण/परिवादी
समक्ष:-
1. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. मा0 श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री काशी नाथ शुक्ला, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : श्री जय सिंह चौहान, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक 15.09.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 251/05 राजेन्द्र प्रसाद बनाम मेसर्स हिंदुस्तान मिल स्टोर व दो अन्य में पारित निर्णय व आदेश दि. 21.03.07 के विरूद्ध यह अपील महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा द्वारा इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार की अनुतोष की मांग नहीं की गई है। वाहन में निर्माण संबंधी दोष स्थापित नहीं हुआ, इसलिए विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। वारंटी अवधि में वाहन की मरम्मत कराने का दायित्व विपक्षी संख्या 1 पर था। परिवादी के अधिवक्ता द्वारा भी विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध ही अनुतोष की मांग की गई थी।
2. पत्रावली के अवलोकन से उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों की पुष्टि होती है। परिवाद पत्र में स्पष्ट रूप से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध अनुतोषों की मांग की गई थी। जिला उपभोक्ता मंच ने अपने निर्णय में निर्माण संबंधी कोई त्रुटि नहीं पाई है, केवल वाहन की मरम्मत के मद में अंकन रू.
-2-
50000/- की राशि को अदा करने का आदेश दिया है। वाहन मरम्मत कराने का दायित्व विपक्षी संख्या 1 में निहित था, अत: यह अपील स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
3. अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि यह निर्णय व आदेश केवल विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध प्रभावी रहेगा।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-3