जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम फैजाबाद ।
उपस्थित - (1) श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
(2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
(3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य
परिवाद सं0-233/2005
इन्द्रभान वर्मा पुत्र विक्रमाजीत वर्मा निवासी ग्राम मौजा गौहनिया परगना अमसिन तहसील सदर जनपद फैजाबाद .................परिवादी
बनाम
1- जिला विद्यालय निरीक्षक फैजाबाद।
2- राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल प्रधानाचार्य शैक्षणिक संस्थान बच्चूलाल इण्टर कालेज पूरा बाजार फैजाबाद ................. विपक्षीगण
निर्णय दिनाॅंक 21.05.2015
निर्णय
उद्घोषित द्वारा: श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
परिवादी ने यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध बच्चू लाल इण्टर कालेज पूरा बाजार फैजाबाद का व्यक्तिगत छात्र वर्ष 2004-05 के सम्बन्ध में योजित किया है।
संक्षेप में परिवादी का केस इस प्रकार है, कि परिवादी बच्चूलाल इण्टर कालेज से व्यक्तिगत छात्र के रूप में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हेतु फार्म निर्धारित शुल्क जमा करके भरा था और फार्म भरने सम्बन्धी सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके बच्चूलाल इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य के निर्देशानुसार शिक्षा परिषद उ0प्र0
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इलाहाबाद हेतु भेजा गया। जाॅंचोपरान्त् फार्म सत्य पाते हुए परिवादी को परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रवेश पत्र भेजा गया और परिवादी को माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुक्रमांक 1211183 प्रदान किया गया। परिवादी परीक्षा केन्द्र जय किसान इण्टर कालेज अरवत पहुॅंचा तो परीक्षा सम्बन्धित पेपर व कापी तथा निर्धारित अनुक्रमांक पर डेस्क स्लिप नहीं मिली तो परिवादी इसके बारे में जानना चाहा, तो उक्त कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया कि इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी बच्चूलाल इण्टर कालेज पूरा बाजार से प्राप्त होगा। प्रधानाचार्य से सम्पर्क किया तो प्रधानाचार्य द्वारा यह कहा गया कि बोर्ड द्वारा आपको परीक्षा से वंचित किया गया है।
विपक्षी सं0-1 ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। जिला फोरम को एक पत्र लिखा, जिसके अनुसार इण्टरमीडिएट की परीक्षा में अब कोई परीक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से सीधे सम्मिलित नहीं हो सकेगा। व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को पत्राचार शिक्षण संस्थान में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हाईस्कूल उत्तीर्ण परीक्षार्थी दो वर्ष के पत्राचार पाठ्यक्रम का अनुसरण करेंगे तथा कक्षा-11 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए पत्राचार शिक्षण का अवधि एक वर्ष होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2005 के व्यक्तिगत आवेदन पत्रों के पंजीकरण/अग्रसारण के सम्बन्ध में निर्देश इस कार्यालय के पत्रांक/परीक्षा/अग्रसारण/2865/2004-5 दि0 07.08.2005 के द्वारा प्रधानाचार्य बच्चूलाल इण्टर कालेज पूरा फैजाबाद के अग्रसारण अधिकारों को प्रदान किये गये थे।
विपक्षी सं0-2 ने अपने जवाबदावे में कहा है कि वास्तविकता यह है कि परिवादी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित होने वाली इण्टरमीडिएट परीक्षा 2005 में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में शामिल होने के लिए फार्म भरा था, जो नियमानुसार न होने के कारण बोर्ड द्वारा प्रतिबन्धित किया गया था।
परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में प्रवेश पत्र, अंक पत्र की छायाप्रतियाॅं प्रेषित किया।
मैं पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। परिवादी व्यक्तिगत छात्र 2004-05 का रहा है। अब सीधे इण्टरमीडिएट की परीक्षा व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जा सकती। कक्षा-11 उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए पत्राचार शिक्षण के लिए पंजीकरण कराना होगा। परिवादी ने
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पत्राचार शिक्षण हेतु पंजीकरण नहीं करवाया है। यह माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद से परीक्षा संचालित होती है। स्कूल केवल फार्म लेकर के माध्यमिक शिक्षा परिषद को भेजता है। इस प्रकार की परीक्षायें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आती है। जैसाकि सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार स्कूल एक्जीमिनेशन बोर्ड बनाम सुरेश प्रसाद सिन्हा (2009) 9 एस.सी.सी. 483 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा-2 (ओ) (डी) ।। के तहत छात्र कन्ज्यूमर की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार परिवादी उक्त नजीर के अनुसार कन्ज्यूमर की श्रेणी में नहीं आता है। परिवादी के परिवाद में मैं बल नहीं पाता हूॅं। परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है।
(विष्णु उपाध्याय) (माया देवी शाक्य) ( चन्द्र पाल )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 21.05.2015 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।
(विष्णु उपाध्याय) (माया देवी शाक्य) ( चन्द्र पाल )
सदस्य सदस्या अध्यक्ष