(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-443/2011
एनआईएमटी-बी स्कूल तथा तीन अन्य बनाम राजीव रंजन पुत्र श्री प्रभु दयाल चौधरी
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
दिनांक: 04.12.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0-222/2009, में विद्वान जिला आयोग, गाजियाबाद द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 19.2.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवादी द्वारा जमा फीस अंकन 75,050/-रू0 6 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करेन का आदेश इस आधार पर पारित किया है कि टेक्निकल एजूकेशन प्रदान करने की कोई मान्यता विपक्षी को प्राप्त नहीं थी, इसके बावजूद बच्चो से फीस प्राप्त कर आपराधिक कृत्य किया गया है।
3. इस निर्णय/आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2