(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-395/2009
अंकुर सीड्स बनाम राजीव कुमार व अन्य
दिनांक : 18.09.2024
माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-87/2008, राजीव कुमार बनाम जय किसान बीज भण्डार व अन्य में विद्वान जिला आयोग, शाहजहॉंपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 03.02.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वयं प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने गेहूं का बीज खराब निकलने पर गेहूं के मूल्य की राशि तथा फसल का उत्पादन न होने के कारण कारित क्षति के मद में केवल 1,00,000/-रू0 अदा करने का आदेश दिया है। जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष गेहूं क्रय करने की रसीद प्रस्तुत की गयी है तथा इस बीज के बोने के पश्चात गेहूं का उत्पादन न होने के कारण संबंधित संस्था का प्रमाण पत्र भी उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी द्वारा निरस्त किया गया है। अत: इस स्थिति में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश मे हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
आदेश
अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2