View 17540 Cases Against Bajaj
Harsh bajaj filed a consumer case on 05 Jun 2015 against Rajasthan Technical University, Dean in the Kota Consumer Court. The case no is CC/44/2010 and the judgment uploaded on 16 Jul 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
पीठासीन:
अध्यक्ष : नंद लाल.शर्मा,
सदस्या : हेमलता भार्गव,
सदस्य : महावीर तंवर,
प्रकरण संख्या-44/10
हर्ष बजाज पुत्र महेन्द्रदीप बजाज, जाति अग्रवाल, उम्र 20 वर्ष निवासी 06/284 डिग्गी चैक, ब्याव, 305901 जिला अजमेर राजस्थान। -परिवादी।
बनाम
01. रजिस्ट्रार/ कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, रावत भाटा रोड, कोटा, राजस्थान 324010
02. समन्वयक, आर पी ई टी-2007, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा 324010 -अप्रार्थीगण
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति-
1 श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2 श्री एच.के. विजय, अधिवक्ता,अप्रार्थीगण की ओर से।
निर्णय दिनांक 05.06.2015
परिवादी ने परिवाद इस जिला मंच में पेश किया उसमें अंकित किया कि उसने आर पी ई टी ए पी परीक्षा 2007 में सम्मलित होने के लिये अप्रार्थीगण को आवेदन पत्र के साथ 10,000/- रूपये का डी डी सं0 361978 दिनांक 16.07. 07 बैक आफ बडौदा का भेजा, जो उनको प्राप्त हो गया। परिवादी के चाहे गये कालेज में स्थान नहीं मिलने पर परिवादी को 10,000/- रूपये वापस अप्रार्थीगण द्वारा लौटाना था, परिवादी ने उक्त राशि लौटाने के लिये अप्रार्थीगण को पत्र लिखे परन्तु उन्होने उक्त राशि नहीं लौटाई, परिवादी ने अप्रार्थीगण को कानूनी नोटिस भी दिलवाया गया परन्तु अप्रार्थीगण ने उक्त राशि न लोटाकर उसकी सेवामें कमी की है, इसलिये परिवादी को अप्रार्थीगण से 10,000/- रूपये मय ब्याज, मानसिक क्षति, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।
अप्रार्थीगण ने परिवादी का परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया कि उनसे परिवादी ने कभी भी व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं किया। अप्रार्थीगण परिवादी के दस हजार रूपये लौटाने को तैयार है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 19.06.08 को दैनिक समाचार पत्र में इसी बाबत सूचना प्रकाशित करवाई थी जो मूल से छात्रों के रिंफंड के संबंध में थी स्वयं प्रार्थी द्वारा जमा की गई राशि का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिये परिवादी को रिफंड नहीं किया गया। अप्रार्थीगण ने परिवादी से जमा राशि का विवरण चाहा गया था जो परिवादी ने नहीं दिया। अप्रार्थीगण ने परिवादी को 10,000/- रूपये में से 200/- रूपये प्रोसेस फीस कम करके चैक संख्या 834956 दिनांक 16.01.10 राशि 9,800/- रूपये का दिनांक 02.02.10 को भेजा गया था जिसकी रसीद मंच में पेश की है। अप्रार्थीगण ने परिवादी की सेवा में कोई कमी नहीं की है। परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे।
उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01. आया परिवादी अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है ?
परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र के आधार पर परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है।
02. आया अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?
उभय पक्षों को सुना गया। उभय पक्ष 10,000/- रूपये अप्रार्थीगण को भुगतान किया जाना स्वीकार करते है। लेकिन रिफंड के लिये उभय पक्ष में मत भेद है जहाॅ प्रार्थी कहता है कि बार-बार कहने के बाद भी परीक्षा की जमा राशि रिफंड नहीं की, इसके प्रमाण में प्रदर्श पी-1 पेश किया है। लेकिन अप्रार्थीगण का कहना है कि रिफंड करने के लिये मना नहीं किया गया । प्रार्थी को बार-बार कहा गया है कि रिफंड लेने के लिये डी डी आदि की पूरी डिटेल भेजे, इसकी पुष्टि प्रदर्श पी-7 से भी होती है। प्रदर्श पी-10 में अप्रार्थीगण ने 200/- रूपये प्रोसेस फीस कम किये जाने के बाद 9,800/- रूपये को पत्र दिनांक 26.08.09 को भेजा है। जिसकी प्रति प्रार्थी को दी गई है। प्रदर्श पी-10 में चैक शीघ्र भेजने का आदेश है। यद्यपि चैक की फोटो प्रति पत्रावली में नही है। परन्तु चैक भेजने की रसीद पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रोसेसे फीस 200/- रूपये काटने के बाद 9,800/- रूपये भिजवा दिये गये है। लेकिन उसकी पुष्टि का कोई प्रमाण पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। परिणामतः परिवादी द्वारा परीक्षा जमा राशि 10,000/- रूपये की डिटेल प्राप्त करने के बाद अप्रार्थीगण नियमानुसार रिफंड राशि के भेजने के लिये तैयार है/अपुष्ट तर्को के अनुसार यह रिफंड राशि का चैक भिजवा दिया गया है। परिणामतः अप्रार्थीगण का कोई सेवा दोष प्रमाणित नहीं होता है।
03. अनुतोष ?
परिवादी का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादी हर्ष बजाज का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। पक्षकारान परिवाद खर्च अपना-अपना स्वयं वहन करेगें।
(महावीर तंवर) ( हेमलता भार्गव) (एन.एल.शर्मा)
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच,कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
निर्णय आज दिनंाक 05.06.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद जिला उपभोक्ता विवाद
प्रतितोष मंच, कोटा। प्रतितोष मंच,कोटा। प्रतितोष मंच, कोटा।
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