(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील सं0- 332/2021
सृष्टि नर्सिंग होम व अन्य
..........अपीलार्थीगण
बनाम
राजाराम सिंह व अन्य
...........प्रत्यर्थीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से : श्री हरिशंकर, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री एस0पी0 पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक:- 17.11.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
आदेश
अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर उपस्थित हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस0पी0 पाण्डेय उपस्थित हैं। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत अपील में उभयपक्ष के मध्य समझौता हो गया है तथा अपीलार्थीगण/विपक्षीगण द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादी को देय धनराशि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय व आदेश के अनुपालन में प्राप्त हो चुकी है। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।
यदि कोई अंतरिम आदेश हो तो वह समाप्त किया जाता है।
उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
अपील में धारा 15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थीगण द्वारा जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित इस आदेश के अनुसार 01 माह की अवधि में अपीलार्थीगण को वापस की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 1