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CHAYA SHUKLA filed a consumer case on 18 Nov 2023 against RAILWAY in the Bareilly-II Consumer Court. The case no is CC/234/2008 and the judgment uploaded on 21 Nov 2023.
1. परिवादी अनुपस्थित।
2. विपक्षीगण अनुपस्थित।
3. दिनॉक 11.08.2008 को प्रस्तुत यह उपभोक्ता परिवाद प्रकरण में सुनवाई विपक्षी क्रमॉक-4 द्वारा पेश किये गये आवेदन पर जिला आयोग द्वारा पारित आदेश दिनॉक 28.08.2009 के विरुद्ध मान्नीय राज्य आयोग के समक्ष प्रस्तुत रिवीजन प्रकरण - 146/2009 में पारित आदेश दिनॉक 29.10.2009 के पालन में स्थगित है।
4. पक्षकार परिवाद कार्यवाही में स्थगन के पश्चात् से ही लगातार अनुपस्थित हैं।
5. रिवीजन निराकृत होने अथवा स्थगन समाप्त होने की कोई अधिकृत सूचना मान्नीय राज्य आयोग की ओर से अब तक प्राप्त नहीं हुई है और न ही किसी पक्षकार की ओर से प्रस्तुत की गई है।
6. मान्नीय राज्य आयोग द्वारा रिवीजन स्वीकार किये जाने की दशा में परिवाद की कार्यवाही समाप्त हो जावेगी तथा इसके विपरीत मान्नीय राज्य आयोग द्वारा रिवीजन खारिज किये जाने की दशा में निष्पादन कार्यवाही में स्थगन समाप्त होकर परिवाद प्रकरण की सुनवाई की अग्रिम कार्यवाही आगे जारी रखी जावेगी।
7. मान्नीय राज्य आयोग द्वारा रिवीजन स्वीकार किये जाने की दशा में परिवादी का इस परिवाद प्रकरण में कोई हित शेष न रहने के कारण अग्रिम सुनवाई की कार्यवाही में उपस्थित होने की कोई आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। इसके विपरीत मान्नीय राज्य आयोग द्वारा रिवीजन खारिज किये जाने की दशा में स्थगन स्वतः समाप्त होने पर परिवादी उपस्थित होकर परिवाद में अग्रिम सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण किये जाने हेतु इस आयोग के समक्ष उपस्थित होगा।
8. अतः पक्षकारों की लगातार अनुपस्थिति तथा परिवाद की अग्रिम सुनवाई की कार्यवाही में स्थगन समाप्त होने की सूचना न होने के कारण इस परिवाद प्रकरण में वर्तमान् स्तर अनावश्यक रूप से बार-बार तारीखें नियत किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।
9. मान्नीय अपील न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश समाप्त होने की सूचना दिये जाने अथवा परिवादी द्वारा स्थगन आदेश समाप्त होने के समबन्ध में प्रमाण पेश किये जाने की दशा में परिवाद प्रकरण पुनः पूर्व नम्बर पर दर्ज की जाकर यह अग्रिम सुनवाई की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जावेगी।
10. अतः यह परिवाद प्रकरण पंजी से निरस्त किया जावे। इस परिवाद प्रकरण क्रमॉक 234/2008 के अभिलेख के शीर्ष में लाल स्याही से अभिलेख सुरक्षित रखे जाने की टीप लगाते हुये फिलहाल परिवाद प्रकरण का अभिलेख अभिलेखागार भेजा जावे।
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