राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0 प्र0 लखनऊ)
मौखिक
अपील संख्या 86/2014
(जिला मंच लखनऊ द्वितीय द्वारा परिवाद सं0 384/2012 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 30/09/2013 के विरूद्ध)
हृदय नारायण त्रिपाठी (एच.एन.त्रिपाठी), वर्ष 55 पुत्र स्व0 श्री वी0डी0 त्रिपाठी, निवासी-65 अवध विहार कालोनी, इन्दिरा नगर लखनऊ।
…अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
सचिव, रेलवे क्लब, 2-ए, विवेकानन्द मार्ग, बंदरिया बाग, लखनऊ।
.........प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:
1. मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठा0 सदस्य।
2. मा0 श्री संजय कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री वी0सी0 शुक्ला।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : विद्वान अधिवक्ता श्री पी0पी0 श्रीवास्तव।
दिनांक : 18/12/2014
मा0 श्री अशोक कुमार चौधरी, पीठा0 सदस्य द्वारा उदघोषित ।
निर्णय
अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वी0सी0 शुक्ला उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी0पी0 श्रीवास्तव उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उन्हें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का कोई अवसर नहीं मिल सका है एवं उनका परिवाद विद्वान जिला मंच द्वारा अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। अत: न्याय के हित में गुणदोष के आधार पर निर्णय/आदेश किया जाना आवश्यक है।
प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0पी0 श्रीवास्तव ने बताया कि क्लब रेलवे आफिसर क्लब नार्दन रेलवे के संविधान नियम 10 के अनुसार यह प्राविधान दिया गया है कि कोई भी रिफण्ड कैन्सीडेशन होने पर वापस नहीं किया जायेगा। क्लब का यह विवेकाधिकार है कि वह क्लब की बुकिंग को किसी अन्य दिन के लिए जमा धनराशि पर कर दे।
चूंकि यह अपील परिवादी/अपीलार्थी के अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया है। अत: ऐसी परिस्थितियों में न्याय के हित में यह आवश्यक है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य
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का समुचित अवसर प्रदान करते परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर किया जाय। तद्नुसार अपील स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रश्नगत निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला मंच लखनऊ द्वितीय द्वारा परिवाद सं0 384/2012 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 30/09/2013 निरस्त किया जाता है। विद्वान जिला मंच को यह आदेशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर करे। उभय पक्ष को यह निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 13/04/2015 को विद्वान जिला मंच के समक्ष उपस्थित हो।
उभय पक्ष अपना अपीलीय व्यय स्वयं वहन करेंगे।
उभय पक्ष को इस निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार उपलब्ध कराई जाय।
(अशोक कुमार चौधरी)
पीठा0 सदस्य
(संजय कुमार)
सुभाष चन्द्र आशु0 सदस्य
कोर्ट नं0 3