(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-917/2011
एस0पी0 बाजपेयी बनाम भारत संघ व अन्य
दिनांक : 06.08.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-143/2010, एस0पी0 बाजपेई बनाम भारत संघ व अन्य में विद्वान जिला आयोग, उन्नाव द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 26.04.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री पी0पी0 श्रीवास्तव को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दुर्घटना के कारण घायल होने पर क्षतिपूर्ति का वाद प्रस्तुत किया गया, जो विशुद्ध रूप से रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष यह परिवाद संधारणीय ही नहीं था। यद्यपि जिला उपभोक्ता आयोग ने रेलवे की त्रुटि न होने के आधार पर परिवाद खारिज किया है। रेलवे यात्रा के दौरान दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का सही कलेम रेलवे ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आता है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2