राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1294/2015
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग-प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या 1048/2011 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध)
पिआजियो वेहिकल प्राइवेट लिमिटेड, स्काई वन- फ्लोर-9, कल्याणी नगर, पुणे-6 द्वारा डायरेक्टर।
........................अपीलार्थी/विपक्षी संख्या-2
बनाम
1. राहुल वर्मा पुत्र श्री राम स्वरूप, निवासी मकान नं0 178, विजय खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ।
2. डायरेक्टर, प्रीमियर कार सेल्स लि0 बी-943, सेक्टर-ए, निकट करामात मार्केट, महानगर, लखनऊ।
......................प्रत्यर्थीगण/परिवादी व विपक्षी सं0-1
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं01 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं02 की ओर से उपस्थित : श्री आर0के0 गुप्ता,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 11.11.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील वर्ष 2015 से इस न्यायालय के सम्मुख लम्बित है। पूर्व में अनेकों तिथियों पर आदेश फलक को दृष्टिगत रखते हुए यह अवगत हुआ कि पूर्व में अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिव कुमार उपस्थित हुए तथा प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार शुक्ला उपस्थित हुए तथा प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर0के0 गुप्ता उपस्थित हुए।
प्रस्तुत अपील इस पीठ (माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष एवं माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य) के सम्मुख आज सूचीबद्ध हुई तथा यह पीठ प्रस्तुत अपील को सुनने हेतु अलग से गठित हुई,
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परन्तु यह खेद का विषय है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से पूर्व में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, जिनके नाम वाद सूची में इंगित हैं, अनुपस्थित हैं, जबकि प्रत्यर्थी संख्या-2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर0के0 गुप्ता उपस्थित हैं। चूँकि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या-1 के अधिवक्ता अनुपस्थित हैं, अतएव प्रस्तुत अपील अदम पैरवी में खारिज की जाती है। यदि अन्तरिम आदेश पूर्व में पारित किया गया हो तो वह निरस्त किया जाता है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1232/2015
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग-प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या 1048/2011 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध)
प्रीमियम कार सेल्स लि0, बी-943, सेक्टर-ए, निकट करामात मार्केट, महानगर, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष।
........................अपीलार्थी/विपक्षी संख्या-1
बनाम
श्री राहुल वर्मा पुत्र श्री राम स्वरूप निवासी-178, विजय खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ।
......................प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आर0के0 गुप्ता,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 11.11.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, अपील संख्या-1294/2015 पिआजियो वेहिकल प्रा0लि0 बनाम राहुल वर्मा व अन्य के साथ सूचीबद्ध है। अपील संख्या-1294/2015 में प्रस्तुत अपील के अपीलार्थी सर्वश्री प्रीमियम कार सेल्स लि0 प्रत्यर्थी संख्या-2 के रूप में पक्षकार हैं, जबकि प्रस्तुत अपील सर्वश्री प्रीमियम कार सेल्स लि0 द्वारा योजित की गयी। चूँकि दोनों अपील जिला उपभोक्ता आयोग-प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-1048/2011 श्री राहुल वर्मा बनाम डायरेक्टर, प्रीमियम कार सेल्स लि0 व अन्य में पारित एक ही निर्णय दिनांक 27.05.2015 के विरूद्ध योजित की गयी हैं तथा अपील संख्या-1294/2015 अदम पैरवी में
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खारिज की गयी है, अतएव प्रस्तुत अपील की पत्रावली को अपील संख्या-1294/2015 की पत्रावली के साथ कार्यालय में रखा जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1