Uttar Pradesh

StateCommission

A/2010/1663

Dr Atul Agarwal - Complainant(s)

Versus

Rahul Jha - Opp.Party(s)

Arun Tandon

16 Oct 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2010/1663
( Date of Filing : 24 Sep 2010 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Dr Atul Agarwal
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Rahul Jha
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 16 Oct 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1663/2010

डा0 अनिल अग्रवाल, प्रोपराइटर, क्‍लीनिकल पैथोलॉजी लैब बनाम राहुल झा पुत्र श्री एम.एन. झा तथा एक अन्‍य

समक्ष:-                                                                

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

दिनांक:  16.10.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.         परिवाद संख्‍या-382/2004, राहुल झा बनाम डा0 अनिल अग्रवाल तथा एक अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, प्रथम आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.8.2010 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री अरूण टण्‍डन को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

2.     विद्वान जिला आयोग ने परिवाद स्‍वीकार करते हुए अंकन 50,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति एवं अंकन 2,000/-रू0 वाद व्‍यय अदा करने का आदेश पारित किया है।

3.     परिवाद के तथ्‍य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.12.2002 को परिवादी की पत्‍नी ने पुत्र को जन्‍म दिया, तत्‍समय सीरम कैल्शियम काउंट कम था, इसलिए आवश्‍यक दवाएं दी जा रही थीं। दिनांक 13.12.2002 एवं दिनांक 15.12.2002 को सीरम कैल्शियम काउंट की पैथोलॉजी लैब में जांच कराई गई, जिससे ज्ञात हुआ कि सीरम कैल्शियम काउंट बढ़ रहा है, परन्‍तु दिनांक 17.12.2002 को विपक्षी सं0-1 की पैथोलॉजी लैब में सीरम कैल्शियम काउंट की जांच कराई गई तब रिपोर्ट 4.47 एम.जी. दर्शायी गयी, जिसको देखकर परिवादी तथा उसकी पत्‍नी को आघात लगा, इसी आधार पर विद्वान जिला आयोग ने क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है, परन्‍तु यह निष्‍कर्ष नहीं दिया कि यह रिपोर्ट वास्‍तव में असत्‍य थी। यह रिपोर्ट लापरवाहीपूर्ण तरीके से तैयार की गई। किसी दूसरी लैब से इस रिपोर्ट की पुष्टि भी नहीं कराई गई। रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने मात्र से जब तक यह साबित न हो कि रिपोर्ट लापरवाहीपूर्ण तरीके से तैयार की गई है, क्षतिपूर्ति का आदेश देना विधिसम्‍मत नहीं कहा जा सकता। इस प्रकृति का आदेश देने से पूर्व इस रिपोर्ट की पुष्टि दूसरी पैथोलॉजी लैब से कराई जानी आवश्‍यक है ताकि यह ज्ञात हो सके कि यह रिपोर्ट यथार्थ में लापरवाहीपूर्ण तरीके से तैयार की गई है, इसलिए विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्‍त होने और प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार होने योग्‍य है। 

आदेश

4.     प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.08.2010 अपास्‍त किया जाता है।

       प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थी को यथाशीघ्र विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

(सुधा उपाध्‍याय)                        (सुशील कुमार)

  सदस्‍य                                 सदस्‍य

लक्ष्‍मन, आशु0, कोर्ट-2

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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