(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-541/2009
दि डायरेक्टर, बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी
बनाम
राहुल बगई पुत्र श्री एल.के. बगई
दिनांक : 19.06.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-63/2007, राहुल बगई बनाम डायरेक्टर, बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी में विद्वान जिला आयोग, गौतमबुद्धनगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश 3.3.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने परिवादी द्वारा जमा अवशेष राशि अंकन 27,500/-रू0 वापस करने का आदेश पारित किया है।
3. परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी ने विद्यालय में अंतिम रूप से प्रवेश प्राप्त नहीं किया था और न ही किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त की थी, परन्तु अंकन 32,500/-रू0 जमा करा लिए गए थे और केवल 5000/-रू0 वापस किए गए हैं, इसलिए विद्वान जिला आयोग ने अवशेष राशि वापस लौटाने का आदेश पारित किया है। चूंकि परिवादी का नाम प्रतीक्षा सूची में था, उसके द्वारा किसी भी कक्षा में प्रवेश नहीं लिया, इसलिए समस्त राशि वापस लौटाने के आदेश में कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
-2-
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2