(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1903/2009
यू.पी. पावर कारपोरेशन लि0 तथा दो अन्य बनाम रघुनाथ बिन्द पुत्र राम बरन बिन्द
समक्ष:-
1. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
दिनांक: 28.11.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-103/2005, रघुनाथ बिन्द बनाम उ0प्र0 पावर कारपोरेशन तथा दो अन्य में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, जौनपुर द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 8.10.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहन अग्रवाल तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. विद्वान जिला आयोग ने दो भैंसों की मृत्यु विद्युत तार गिरने से होने के कारण कारित क्षति की पूर्ति के लिए आदेशित किया है।
3. परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादी की दो भैंस दिनांक 2.8.2004 को लखमापुर कब्रिस्तान में घास चर रही थी। अचानक भैंसों के ऊपर हाईटेंशन विद्युत तार जो जर्जर हो चुका था, गिर गया, जिससे दोनों भैंसों की मृत्यु हो गई। दिनांक 3.8.2004 को पशु चिकित्साधिकारी से पोस्टमार्टम कराया गया तथा भैंसों के मरने की सूचना सक्षम अधिकारी को दी गई, परन्तु कोई क्षति पूर्ति नहीं दी गई, इसलिए उपभोक्ता परिवाद प्रस्तुत किया गया।
4. विपक्षीगण का कथन है कि हाईटेंशन विद्युत तार 11 हजार
-2-
वोल्ट का होता है, जो कभी भी बास के सहारे नहीं खींचा जा सकता। ऐसा होने पर बास तुरन्त जल जाएगा। अत: हाईटेंशन तार को खींचने का तथ्य गलत है। भैंसों की मृत्यु खम्भें से अपनी पीठ रगड़ने के कारण हो सकती है, जिसके लिए विद्युत विभाग उत्तरदायी नहीं है।
5. विद्वान जिला आयोग ने साक्ष्यों की सही व्याख्या करने के पश्चात विद्युत तार गिरने के कारण भैंसों की मृत्यु होने का तथ्य स्थापित पाया और तदनुसार अंकन 30,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया है।
6. इस निर्णय/आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील के ज्ञापन में वर्णित तथ्यों तथा मौखिक बहस में निम्नलिखित बिन्दु उठाए गए हैं :-
1. उपभोक्ता विवाद नहीं है।
2. पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।
3. एसडीएम द्वारा दो भैंसों का मूल्य क्रमश: अंकन 12,000/-रू0 एवं अंकन 6,000/-रू0 आंकी है, क्योंकि एक भैंस और पडिया की मृत्यु हुई है।
7. परन्तु इस संबंध में उल्लेखनीय है कि एसडीएम भैंसों का मूल्य निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं हैं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर भैंसों के मूल्य का आंकलन किया जा सकता है, इसलिए यह तर्क ग्राह्य नहीं है कि एसडीएम द्वारा अंकन 18,000/-रू0 भैंसों का मूल्य निर्धारित किया है। विद्युत विभाग द्वारा एक काल्पनिक विचार उठाया गया है कि परिवादी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता। परिवादी के गांव से विद्युत लाईन गुजर रही है, इसलिए माना जा सकता है कि परिवादी उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, इसलिए क्षतिपूर्ति
-3-
के संबंध में विद्वान जिला आयोग द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, उसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
8. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-2