(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-502/2010
New India Assurance Company Ltd. Versus Radhey Shyam Yadav & other
दिनांक : 04.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-54/2009, राधेश्याम यादव बनाम मण्डलीय प्रबन्धक, न्यू इण्डिया इन्श्योरेंस कम्पनी लि0 व अन्य में विद्वान जिला आयोग, सोनभद्र द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 28.01.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री जे0एन0 मिश्रा एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री एस0के0 शुकला के तर्क को सुना गया। निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
बहस सुनने के पश्चात इस अपील इस बिन्दु तक सीमित की जाती है क्या क्षतिपूर्ति की राशि सर्वेयर की रिपोर्ट के अनुसार प्रदत्त की जानी चाहिए या जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश के अनुसार 6,42,000/-रू0 की पुष्टि की जानी चाहिए?
सर्वेयर द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय मौके पर क्षति का आंकलन किया है, जबकि अंकन 6,42,000/-रू0 की अदायगी से संबंधित रसीदों का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया न ही जिला उपभोक्ता आयोग ने इस बिन्दु पर व्याख्या की है, इसलिए सर्वेयर द्वारा जिस राशि का आंकलन किया गया है, वही राशि क्षतिपूर्ति के रूप दिलाया जाना विधिसम्मत है।
आदेश
प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि अपीलार्थी/विपक्षी सं0 1, अंकन 6,42,000/-रू0 के स्थान पर अंकन 3,24,630/-रू0 की राशि परिवादी को अदा करे तथा इस राशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी अदा करे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2