Uttar Pradesh

StateCommission

A/2009/397

M/s Jaiswal Khad Bhandar - Complainant(s)

Versus

Radhey Shyam - Opp.Party(s)

T H Naqvi

18 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2009/397
( Date of Filing : 09 Mar 2009 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. M/s Jaiswal Khad Bhandar
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Radhey Shyam
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 18 Sep 2024
Final Order / Judgement

(मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-397/2009

M/S Jaiswal Khad Bandar, through Rajesh Jaiswal

Versus  

Radhey Shyam Son of Sant Lal

समक्ष:-                                                            

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

उपस्थिति:-

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित: श्री टी0एच0 नकवी, विद्धान अधिवक्‍ता

प्रत्‍यर्थी सं0 1 की ओर से उपस्थित:- श्री नंद कुमार, विद्धान अधिवक्‍ता

प्रत्‍यर्थी सं0 2 की ओर से उपस्थित:- कोई नहीं

दिनांक :18.09.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

  1.            परिवाद संख्‍या-39/1996, राधेश्‍याम बनाम जायसवाल खाद भंडार में विद्वान जिला आयोग, बाराबंकी द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश दिनांक 16.10.2008 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गयी अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता एवं प्रत्‍यर्थी सं0 1 के विद्धान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना गया। प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
  2.       जिला उपभोक्‍ता आयोग ने परिवादी को विक्रय की गयी आलू के बीज त्रुटिपूर्ण के कारण बीज की कीमत तथा अन्‍य कृषि कार्यों में कुल राशि अंकन 30,592/-रू0 अदा करने का आदेश पारित किया गया है।
  3.        अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्‍ता का यह तर्क है कि आलू का बीज खराब होने का कोई सबूत नहीं है। परिवादी का केवल यह कथन है कि आलू का बीज बोने पर उत्‍तम गुणवत्‍ता का आलू उत्‍पन्‍न नहीं हुआ है।
  4.        परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी द्वारा 10 बीघा खेत मे आलू लगाने के लिए 792/-रू0 का बीज क्रय किया था, परंतु इस बीज के उत्‍पादन से फसल पूरी तरह नष्‍ट हो गयी, इसके लिए जिलाधिकारी बाराबंकी को भी पत्र लिखा गया और आलू के खेत की जांच की गयी तथा विपक्षी की दुकान तथा कैश मेमो रजिस्‍टर को जांच के दौरान सील किया गया, जांच में आलू के बीज की गुणवत्‍ता मे कमी पायी गयी। अत: जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित किया गया निर्णय जांच रिपोर्ट पर आधारित है, इसमें हस्‍तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

आदेश

        अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।

           उभय पक्ष अपना-अपना व्‍यय भार स्‍वंय वहन करेंगे।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्‍त जमा धनराशि मय अर्जित ब्‍याज सहित संबंधित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।

    आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

         

(सुधा उपाध्‍याय)(सुशील कुमार)

सदस्‍य सदस्‍य

 

 

      संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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