जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश फोरम, कानपुर नगर।
अध्यासीनः पुरूशोत्तम सिंह........................................वरि0सदस्य
श्रीमती सुधा यादव.........................................सदस्या
उपभोक्ता वाद संख्या-384/2016
अमित जैन पुत्र श्री रमेष जैन निवासी डी-28, खपरा मोहाल कानपुर नगर थाना रेल बाजार।
................परिवादी
बनाम
1. प्रोपराइटर/मैनेजर, मेसर्स राधे मोबाइल षाप नं0-8 सागर मार्केट, 25/16 कराची खाना कानपुर नगर।
2. अध्यक्ष, माइक्रोमैक्स इनफारमैटिक्स लि0 माइक्रोमैक्स हाउस 90 बी0 सेक्टर-18 गुड़गॉंव-122015
...........विपक्षीगण
परिवाद दाखिल होने की तिथिः 04.07.2016
निर्णय की तिथिः 21.02.2017
श्री पुरूशोत्तम सिंह, वरि0 सदस्य द्वारा उद्घोशितः-
ःःःएकपक्षीय-निर्णयःःः
1. परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवाद इस आषय से योजित किया गया है कि विपक्षीगण से परिवादी को, मोबाइल की कीमत रू0 6700.00 मय 18 प्रतिषत ब्याज क्रय तिथि से, रू0 25000.00 हर्जाना तथा रू0 2000.00 परिवाद व्यय दिलाया जाये।
2. परिवाद पत्र के अनुसार संक्षेप में परिवादी का कथन यह है कि विपक्षी सं0-1 ने परिवादी को माइक्रोमैक्स कंपनी का मोबाइल अच्छा बताते हुए परिवादी ने माइक्रोमैक्स क्यू380 कैनवास स्पार्क का मोबाइल खरीद लिया। विपक्षी सं0-1 ने यह भी भरोसा दिलाया कि उपरोक्त मोबाइल से आपको कभी कोई परेषानी नहीं होगी तथा किसी प्रकार की खराबी आने पर उसे विपक्षी सं0-2 के अधिकृत सेंटरों पर मुफ्त सेवायें दी जायेंगी। विपक्षी सं0-1 की बातों पर विष्वास करके परिवादी ने उपरोक्त मोबाइल जिसका आई.एम.ई.आई. नं0-911429306267534 है, को रू0 6700.00 खरीद लिया। उपरोक्त मोबाइल में कुछ माह बाद ही खराबी आने लगी, जैसे सेट का न चलना, हैंग होना, गरम होना आदि। जब परिवादी विपक्षी
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सं0-2 के अधिकृत केन्द्र पर अपने मोबाइल को लेकर पहुॅचा तो उन्होंने विपक्षी सं0-1 के द्वारा जारी किये गये बिल को अमान्य बताते हुए गारंटी अवधि के अंदर सेवा देने से मना कर दिया और यह बताया कि विपक्षी सं0-2 के द्वारा इस मोबाइल की बिक्री सिर्फ आनलाइन माध्यम से की गयी है। यदि आपको उपरोक्त मोबाइल की वारंटी चाहिए तो आपको अपने नाम पर जारी आनलाइन बिल लाना पड़ेगा। जब विपक्षी सं0-1 से अपने नाम पर जारी आनलाइन बिल की मांग की तो वह भड़कते हुए उसे देने से मना करने लगा और कहने लगा कि जो करना हो कर लो, बाजार में कहीं और मोबाइल बनवा लो। जब परिवादी ने उनसे अपने रूपये वापस मांगे तो उसे भी देने से मना कर दिया। विपक्षी स0ं-1 को दिनांक 10.06.16 को रूपये वापसी के लिए एक नोटिस भी दिया लेकिन विपक्षी सं0-1 के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः विवष होकर परिवादी को प्रस्तुत परिवाद योजित करना पड़ा।
3. परिवाद योजित होने के पष्चात विपक्षीगण को पंजीकृत डाक से नोटिस भेजी गयी, लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी विपक्षीगण फोरम के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अतः विपक्षीगण पर पर्याप्त तामीला मानते हुए दिनांक 04.11.16 को विपक्षीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेष पारित किया गया।
परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये अभिलेखीय साक्ष्यः-
4. परिवादी ने अपने कथन के समर्थन में स्वयं का षपथपत्र दिनांकित 04.07.16 व 03.11.16 तथा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में कागज सं0-2/4 लगायत् 2/6 तथा लिखित बहस दाखिल किया है।
निष्कर्श
5. फोरम द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रस्तुत लिखित बहस का सम्यक परिषीलन किया गया।
6. परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुनने तथा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली के सम्यक परिषीलन से विदित होता है
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कि परिवादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में षपथपत्र तथा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है। विपक्षीगण बावजूद नोटिस तलब तकाजा कोई उपस्थित नहीं आया और न ही तो परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद पत्र व परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये षपथपत्र तथा प्रस्तुत उपरोक्त प्रलेखीय साक्ष्यों का खण्डन किया गया है। अतः ऐसी दषा में प्रस्तुत षपथपत्र व प्रलेखीय साक्ष्यों पर अविष्वास किये जाने का कोई आधार नहीं है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अखण्डनीय हैं।
अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्तानुसार दिये गये कारणों से फोरम इस निश्कर्श पर पहुॅचता है कि परिवादी का प्रस्तुत परिवाद आंषिक रूप से, प्रष्नगत मोबाइल सेट की कीमत रू0 6700.00 तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय के लिए स्वीकार किये जाने योग्य है। जहां तक परिवादी की ओर से याचित अन्य उपषम का सम्बन्ध है- उक्त याचित उपषम के लिए परिवादी द्वारा कोई सारवान तथ्य अथवा सारवान साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी द्वारा याचित अन्य उपषम के लिए परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
ःःःआदेषःःः
7. परिवादी का प्रस्तुत परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध आंषिक एवं एकपक्षीय रूप से इस आषय से स्वीकार किया जाता है कि प्रस्तुत निर्णय पारित करने के 30 दिन के अंदर विपक्षीगण, परिवादी को, प्रष्नगत मोबाइल सेट की कीमत रू0 6700.00 तथा रू0 5000.00 परिवाद व्यय अदा करें।
(सुधा यादव) ( पुरूशोत्तम सिंह )
सदस्या वरि0सदस्य
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोश
फोरम कानपुर नगर। फोरम कानपुर नगर।