Uttar Pradesh

Muradabad-II

CC/146/2014

Smt. Zakariya Sabir - Complainant(s)

Versus

Radha Krishan Electronics Pvt. Ltd. - Opp.Party(s)

27 Aug 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. CC/146/2014
 
1. Smt. Zakariya Sabir
R/o Daulat Baag, Akbar Compound, Distt. Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Radha Krishan Electronics Pvt. Ltd.
Add:- Samsung Plaza,A-20, Gandhi Nagar, Rampur Road, Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 27 Aug 2016
Final Order / Judgement

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1. इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादिनी ने यह उपशम मांगा है कि विपक्षीगण से उसका फ्रिज बदलवाकर नया फ्रिज दिलाया जाऐ। क्षतिपूर्ति  की मद में 2,50,000/- रूपया तथा परिवाद व्‍यय की मद में 10,000/-  रूपया परिवादिनी ने अतिरिक्‍त मांगें हैं।
  2. संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि परिवादिनी ने दिनांक 10/1/2014 को विपक्षी सं0-1 की एजेंसी से सैमसंग कम्‍पनी की एक वाशिंग मशीन, एक एल0सी0डी तथा एक फ्रिज अपने स्‍वयं के विवाह में  देने के लिए खरीदे थे। फ्रिज का मूल्‍य 12,456/- रूपया था। विवाह के 3  महीने बाद परिवादिनी जब मौहल्‍ला दौलतबाग जिला मुरादाबाद स्थित  अपने मायके आई तो उसने उक्‍त फ्रिज चालेू किया, किन्‍तु फ्रिजर में बर्फ  नहीं जमी, फ्रिज में कूलिंग भी कम रहती थी। परिवादिनी ने इसकी  शिकायत विपक्षी सं0-1 से  की, तो उससे कहा गया कि आप सैमसंग कम्‍पनी में अपनी शिकायत दर्ज करायें। दिनांक 21/4/2014 को  परिवादिनी ने सैमसंग कम्‍पनी में फोन किया, दूसरे दिन के इंजीनियर ने  आकर फ्रिज को चेक किया उसने बताया कि फ्रिज वर्ष 2011 का है और  यह वारण्‍टी से बाहर है। इंजीनियर ने चेक करने पर पाया कि फ्रिज का पाइप कटा हुआ था, गैस लीक हो रही थी और तेल भी निकल रहा था।  जब परिवादिनी ने कम्‍पनी के इंजीनियर को खरीदने की रसीद दिखाई  और बताया कि फ्रिज उसने दिनांक 10/1/2014 को खरीदा है तो 2 दिन  बाद इंजीनयर ने पुन: आकर उसका फ्रिज ठीक किया। परिवादिनी ने  विपक्षी सं0-1 से जाकर शिकायत की, कि उसे पुराना फ्रिज क्‍यों दिया तो  इस पर कोई संतोषजनक उत्‍तर नहीं दिया। परिवादिनी का अग्रेत्‍तर कथन  है कि 6 महीने तक तो फ्रिज ठीक चला, किन्‍तु 6 महीने बाद उसमें फिर  वही कमियां आने लगीं। फ्रिज में बर्फ जमना बिल्‍कुल बन्‍द हो गया और फ्रिज में रखा सारा सामान खराब होने लगा। विपक्षी सं0-1 से परिवादिनी  ने जाकर पुन: फ्रिज की शिकायत की और नया फ्रिज दिलवाने के लिए  कहा जिससे विपक्षी सं0-1 ने इन्‍कार कर दिया। परिवादिनी ने कम्‍पनी   से सम्‍पर्क किया और फ्रिज की दिनांक 13/10/2014 को पुन: कम्‍पलेंट  दर्ज कराई, 2 दिन बाद कम्‍पनी के इंजीनियर आये उन्‍होंने फ्रिज को ठीक  करने का प्रयास किया, किन्‍तु वह ठीक नहीं हुआ। परिवादिनी के अनुसार फ्रिज वारण्‍टी पीरिऐड में है क्‍योंकि उसकी वारण्‍टी एक वर्ष की है।  परिवादिनी के अनुसार विपक्षी सं0-1 ने जानबूझकर परिवादिनी को पुराना फ्रिज दिया और अनुचित व्‍यापार प्रथा अपनाई। फ्रिज में शुरू से ही  मैनुफेक्‍चरिंग डिफेक्‍ट था। दिनांक 26/11/2014 को उसने विपक्षीगण को  नोटिस भिजवाऐ किन्‍तु उन्‍होंने कोई जबाव नहीं दिया। मजबूर होकर  परिवादिनी ने यह परिवाद योजित किया। परिवादिनी ने परिवाद में  अनुरोधित अनुतोष दिलाऐ जाने की प्रार्थना की।
  3. परिवाद के समर्थन में परिवादिनी ने अपना शपथ पत्र कागज सं0-3/5 दाखिल किया। उसके साथ फ्रिज खरीदने की रसीद, फ्रिज की पावर सेविंग गाइड, विपक्षीगण को भेजे गऐ कानूनी नोटिस तथा नोटिस भेजे जाने की डाकखाने की रसीदों की फोटो प्रतियों को दाखिल किया, यह  प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/6 लगायत 3/9 हैं।
  4. नोटिस तामील होने के बावजूद विपक्षी सं0-1 की ओर से कोई  उपस्थित नहीं हुऐ। विपक्षी सं0-1 की ओर से प्रतिवाद पत्र भी दाखिल  नहीं हुआ अत: फोरम के आदेश दिनांक 3/7/2015 के अनुपालन में विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध परिवाद की सुनवाई एकपक्षीय की गई।
  5. विपक्षी सं0-2 व 3 की ओर से सैमसंग कम्‍पनी के सीनियर मैनेजर  श्री श्रीनिवास जोशी के शपथ पत्र से समर्थित प्रतिवाद पत्र कागज सं0-7/1  लगायत 7/5 दाखिल हुआ जिसमें परिवाद कथनों को असत्‍य एवं  आधारहीन बताते हुऐ परिवाद को खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की गई।  प्रतिवाद पत्र में अग्रेत्‍तर कहा गया कि परिवादिनी के यह कथन असत्‍य  हैं कि परिवादिनी द्वारा खरीदे गऐ फ्रिज में निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष थे उसने किसी टेक्‍नीकल एक्‍सपर्ट की रिपोर्ट भी दाखिल नहीं की जिसके आधार पर यह माना जाय कि फ्रिज में निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष थे। विपक्षी सं0-2 व 3 की ओर से अग्रेत्‍तर कथन किया गया कि विपक्षी सं0-1 तथा उत्‍तरदाता के मध्‍य प्रिन्सिपल-एजेन्‍ट के सम्‍बन्‍ध नहीं हैं। कम्‍पनी ने  प्रश्‍नगत फ्रिज विपक्षी सं0-1 को बेचा था। इस प्रकार विपक्षी सं0-1 और  कम्‍पनी के मध्‍य व्‍यापारिक सम्‍बन्‍ध  ‘’  प्रिन्सिपल टू  प्रिन्सिपल ‘’  है।  परिवादिनी ने दिनांक 21/4/2014 और 17/10/2014 को फ्रिज की  चोकिंग, गैस लीक होने तथा फ्रिजर में बर्फ न जमने विषयक कम्‍पलेन्‍ट  दर्ज कराई थी जिन्‍हें  कम्‍पनी द्वारा तत्‍काल अटेन्‍ड करके शिकायत दूर   करा दी गई। परिवादिनी ने गैस लीक होने सम्‍बन्‍धी पुन: शिकायत दर्ज कराई, किन्‍तु चेक करने पर फ्रिज में कोई शिकायत नहीं पाई गई।  उत्‍तरतादा विपक्षीगण का कथन है कि अनावश्‍यक दबाव बनाने के उद्देश्‍य   से परिवादिनी ने उत्‍तरदाता विपक्षीगण के विरूद्ध परिवाद योजित किया है, इसमें कोई भी मैनुफेक्‍चरिंग डिफेक्‍ट नहीं था और फ्रिज की जब-जब कम्‍पलेन्‍ट कराई गई उन कमियों को इंजीनियर द्वारा मौके पर जाकर दूर   किया गया, परिवाद को सव्‍यय खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की गई।
  6. परिवादिनी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-13/1 लगायत  13/3 दाखिल किया।
  7. विपक्षी सं0-2 व 3 की ओर से कम्‍पनी के जनरल मैनेजर श्री सुनील  भार्गव ने साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-14/1 लगायत 14/3  दाखिल किया।
  8. विपक्षी सं0-1 की ओर से कोई साक्ष्‍य दाखिल नहीं हुआ।
  9. परिवादिनी ने लिखित बहस दाखिल की। विपक्षीगण की ओर से   लिखित बहस दाखिल नहीं हुई।
  10. हमने परिवादिनी तथा विपक्षी सं0-2 व 3 के  विद्वान अधिवक्‍तागण के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी सं0-1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ।
  11. परिवादिनी ने परिवाद कथनों पर बल देते हुऐ विपक्षीगण से परिवाद   में अनुरोधित अनुतोष दिलाऐ जाने की प्रार्थना की। प्रत्‍युत्‍तर में विपक्षी सं0-2 व 3 के विद्वान अधिवक्‍ता का तर्क है कि फ्रिज में मैनुफेक्‍चरिंग  डिफेक्‍ट होना प्रमाणित नहीं है, इस सन्‍दर्भ में किसी टेक्‍नीकल एक्‍सपर्ट की रिपोर्ट भी इस आशय की दाखिल नहीं की गई है कि फ्रिज में निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष है जो ठीक नहीं हो सकता। उनका यह भी तर्क है कि जब-जब परिवादिनी ने कम्‍पनी को फ्रिज की कम्‍पलेन्‍ट की तब-तब कम्‍पनी  के इंजीनियर ने आकर उन कम्‍पलेन्‍ट्स को अटेन्‍ट किया और फ्रिज की  शिकायतें दूर की। ऐसी दशा में उत्‍तरदाता विपक्षी सं0-2 व 3 के विरूद्ध परिवादिनी द्वारा मांगा गया कोई भी अनुतोष स्‍वीकार नहीं किया जाना चाहिऐ। जैसा कि हमने ऊपर कहा है कि विपक्षी सं0-1 की ओर से न प्रतिवाद पत्र अथवा शपथ पत्र दाखिल हुआ और न ही उसकी ओर से  परिवाद की सुनवाई के दौरान कोई उपस्थित हुऐ हैं।
  12. पत्रावली में अवस्थित रसीद कागज सं0-3/6 के अनुसार परिवादिनी  ने दिनांक 10/1/2014 को सैमसंग कम्‍पनी का एक फ्रिज जिसका विवरण  परिवाद के पैरा सं0-1 में दिया गया है 12,456/- रूपया में खरीदा था।   प्रपत्र कागज सं0-3/7 के अनुसार इस फ्रिज की स्‍टोरेज वाल्‍यूम 185  लीटर थी। सैमसंग कम्‍पनी के जनरल मैनेजर श्री सुनील भार्गव ने अपने  शपथ पत्र कागज सं0-14/1 लगायत 14/3 में परिवादिनी के इन कथनों  को स्‍वीकार किया है कि अप्रैल, 2014 में फ्रिज में बर्फ न जमने और  उसकी कूलिंग कम होने सम्‍बन्‍धी शिकायतें कम्‍पनी के पास आई थीं जिस पर कम्‍पनी ने फ्रिज का ड्रायर बलदकर और इसमें गैस फिलिंग करके वारण्‍टी की शर्तों के अनुसार इसे ठीक कराया था। श्री सुनील भार्गव ने  अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र के पैरा सं0-6 में यह भी स्‍वीकार किया है कि  माह अक्‍टूबर, 2014 में फ्रिज की पुन: कम्‍पलेन्‍ट कम्‍पनी को प्राप्‍त हुई  थी जिसे वारण्‍टी की शर्तों के अनुसार दूर किया गया। फ्रिज का Evaproll Bond Dryer कम्‍पनी द्वारा बदल दिया गया।
  13. उपरोक्‍त  से यह प्रमाणित है कि विपक्षी सं0-1 ने परिवादिनी को  डिफेक्टिव फ्रिज बेचा। परिवादिनी को वर्ष 2014 में जो फ्रिज बेचा गया  उसका निर्माण वर्ष 2011 का था। विपक्षी सं0-1 ने इस तथ्‍य को भी  परिवादिनी से छिपाया। विपक्षी सं0-1 ने इस प्रकार अनुचित व्‍यापार प्रथा अपनाई। परिवादिनी द्वारा लगाऐ गऐ आरोप का उत्‍तर देने हेतु तामील के बावजूद विपक्षी सं0-1 फोरम के समक्ष उपस्थित होकर परिवादिनी के आरोपों का खण्‍डन करने का साहस तक नहीं कर पाऐ। हमारे मत में  उचित यह दिखाई देता है कि परिवादिनी को विपक्षी सं0-1 से परिवाद के  पैरा सं0-1 में उल्लिखित फ्रिज का मूल्‍य 12,456/-रूपया 9 प्रतिशत वार्षिक  ब्‍याज सहित वापिस दिलाया जाऐ और फ्रिज विपक्षी सं0-1 को वापिस करा दिया जाऐ। विपक्षी सं0-1 के कृत्‍यों के दृष्टिगत क्षतिपूर्ति की मद   में विपक्षी सं0-1 से परिवादिनी को एकमुश्‍त 5000/- (पाँच हजार रूपया) तथा परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो हजार पाँच सौ रूपया) दिलाया जाना भी हम न्‍यायोचित समझते हैं। विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध परिवाद तदानुसार स्‍वीकार होने योग्‍य है।
  •  

     परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक की अवधि हेतु 9 प्रतिशत की दर से ब्‍याज सहित फ्रिज की कीमत 12,456/- (बारह हजार चार सौ छप्‍पन रूपया) की वसूली हेतु यह परिवाद परिवादिनी के पक्ष में, विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध स्‍वीकार किया जाता है।  उक्‍त के अतिरिक्‍त परिवादिनी विपक्षी सं0-1 से क्षतिपूर्ति की मद में  एकमुश्‍त 5000/- (पाँच हजार  रूपया) और परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो  हजार  पाँच सौ  रूपया)  अतिरिक्‍त  पाने  की  अधिकारिणीं  होगी। इस आदेशानुसार समस्‍त धनराशि का भुगतान परिवादिनी को दो  माह के भीतर किया जाय। भुगतान प्राप्‍त करने से पूर्व परिवादिनी परिवाद के पैरा सं0-1 में उल्लिखित फ्रिज विपक्षी सं0-1 को वापिस करेगी।

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)    (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

     सामान्‍य सदस्‍य             सदस्‍य            अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

      27.08.2016           27.08.2016        27.08.2016

 

   हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 27.08.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

 (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)   (पवन कुमार जैन)

      सामान्‍य सदस्‍य            सदस्‍य             अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

      27.08.2016          27.08.2016         27.08.2016

 

 

 

 

 

 

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