Uttar Pradesh

Muradabad-II

cc/65/2014

Shri Mukesh Johri - Complainant(s)

Versus

Radha Krishan Electronics Pvt. Ltd. - Opp.Party(s)

15 Feb 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. cc/65/2014
 
1. Shri Mukesh Johri
R/0 Naveen Nagar M.D.A Colony Near Mansarover Junior High School Thana Civil line Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Radha Krishan Electronics Pvt. Ltd.
Near Majhola Police Station Delhi Road Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने अनुरोध किया है कि विपक्षीगण को आदेशित किया जाऐ कि वे डिफैक्टिव फ्रिज को बदले अथवा परिवादी को  उसकी कीमत 15,683/- रूपया ब्‍याज सहित अदा करें। क्षतिपूर्ति की मद में 50,000/- रूपया और परिवाद व्‍यय की मद में 2000/- रूपया परिवा‍दी ने  अतिरिक्‍त मांगे हैं।
  2.   संक्षेप में कथन इस प्रकार हैं कि अपनी पुत्री की शादी हेतु अन्‍य के अतिरिक्‍त परिवादी ने दिनांक 08/01/2012 को विपक्षी सं0-1 से एक फ्रिज खरीदा था। खरीदे गऐ कुल सामान की कीमत 94,000/- रूपया उसने अदा  की जिसमें से फ्रिज की कीमत 15,683/- रूपया थी। विपक्षी  सं0—1 विपक्षी सं0-2 का अधिकृत विक्रेता है। खरीदने के कुछ दिन बाद ही फ्रिज में कूलिंग की समस्‍या उत्‍पन्‍न हो गई। कूलिंग कम होने लगी और धीरे-धीरे फ्रिज की कूलिंग बन्‍द हो गई। विपक्षी सं0-1 से जब इसकी शिकायत परिवादी ने की तो उसने आश्‍वासन दिया कि फ्रिज को ठीक करा देगें और यदि फ्रिज ठीक  नहीं हुआ तो बदलकर नया फ्रिज दिलवा देगें। काफी कहने के बाद दिनांक 29-07-2013 को विपक्षी सं0-1 ने फ्रिज ठीक करने के लिए मैकेनिक को  भेजा उसने तमाम कमियां बताकर परिवादी के दामाद श्री अंकुर वर्मा, जहॉं फ्रिज था, से 1500/- रूपया ले लिऐ और फ्रिज को ठीक करना बताकर चले  गऐ। अगले ही दिन अर्थात् 30-07-2013 को फ्रिज पुन: बन्‍द हो गया। विपक्षी सं0-1 के सर्विस इंजीनियर ने फोन करके पुन: कम्‍प्‍लेट की गई, किन्‍तु  विपक्षी सं0-1 ने इस बार भी कोई ध्‍यान नहीं दिया फ्रिज ऐसे ही खराब हालत में  पड़ा हुआ है। परिवादी ने अग्रेत्‍तर कथन किया कि अनेकों बार विपक्षी सं0-1 से फ्रिज को ठीक करने अथवा उसके बदले नया फ्रिज देने का अनुरोध किया गया, किन्‍तु विपक्षीगण ने कोई सुनवाई नहीं की। परिवादी ने विपक्षीगण को  कानूनी नोटिस भी भेजा, किन्‍तु परिवादी की समस्‍या का समाधान नहीं किया गया। परिवादी का आरोप है कि विपक्षीगण के कृत्‍य सेवा में कमी की श्रेणी में आते हैं और ऐसा करके विपक्षीगण ने अनुचित व्‍यापार प्रथा अपनाई है।  उसने परिवाद में अनुरोधित अनुतोष स्‍वीकार किऐ जाने की प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के साथ खरीददारी की रसीद दिनांकित 08/01/2012, सैमसंग कम्‍पनी के बरेली स्थित सर्विस सेन्‍टर-आर0के0 इलैक्‍ट्रोनिक्‍स की 1500/- रूपये की रसीद दिनांकित 29/07/2013 तथा विपक्षी सं0-1 को भेजे गऐ  कानूनी नोटिस दिनांकित 23/01/2014 की नकलों को दाखिल किया गया है,  यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-3/7 लगायत 3/9 हैं।
  4.   विपक्षी सं0-1 पर तामील के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुऐ अत: फोरम के आदेश दिनांक 20/03/2015 के अनुपालन में परिवाद की  सुनवाई विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध एकपक्षीय की गई।
  5.   विपक्षी सं0-2 की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री श्रीनिवास जोशी के शपथ पत्र से समर्थित प्रतिवाद पत्र कागज सं0-12/1 लगायत 12/6  दाखिल  हुआ। प्रतिवाद पत्र में कहा गया है कि परिवादी का यह कथन कि फ्रिज में  निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष थे, असत्‍य एवं आधारहीन हैं। परिवादी ने तकनीकी विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट प्रस्‍तुत नहीं की जिसके आधार पर यह माना जा  सके कि फ्रिज में निर्माण सम्‍बन्‍धी दोष था, परिवादी ने वारण्‍टी कार्ड भी  दाखिल नहीं किया। प्रतिवाद पत्र में अग्रेत्‍तर कहा गया है कि फ्रिज खरीदने  के लगभग डेढ़ वर्ष बाद दिनांक 29/07/2013 को फ्रिज में कूलिंग की शिकायत    दर्ज कराई गई थी। इलैक्‍ट्रीकस पार्टस बदलकर और गैस चार्ज करके सर्विस सेन्‍टर ने फ्रिज ठीक कर दिया था उसके बाद फ्रिज में कोई शिकायत सर्विस सेन्‍टर पर परिवादी ने दर्ज नहीं कराई। यह भी कहा गया है कि विपक्षी सं0-2 ने फ्रिज की 12 महीने की वारण्‍टी दी थी और कम्‍प्रेशर की वारण्‍टी  60 महीने की है। परिवादी ने फ्रिज की शिकायत वारण्‍टी अवधि बीत जाने के  बाद दर्ज कराई थी उसे सर्विस चार्जेज लेकर ठीक किया जा चुका है। परिवाद को असत्‍य और आधारहीन होना बताते हुऐ परिवाद को खारिज किऐ जाने की  प्रार्थना की गई।
  6.   परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-14/1 लगायत 14/4  दाखिल किया।
  7.   विपक्षी सं0-2 की ओर से उसके अधिकृत प्रति‍निधि  श्री श्रीनिवास जोशी ने अपन साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-15/1 लगायत 15/2 प्रसतुत किया।
  8.   परिवादी तथा विपक्षी सं0-2 की ओर से अपनी-अपनी लिखित बहस  दाखिल की गई।
  9.   हमने परिवादी तथा विपक्षी सं0-2 के विद्वान अधिवक्‍तागण के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी सं0-1 की ओर से कोई  उपस्थित नहीं हुऐ।
  10.   पत्रावली में अवस्थित नकल रसीद कागज सं0-3/7 के अवलोकन से प्रकट है कि परिवादी ने दिनांक 08/01/2012 को विपक्षी सं0-1 से परिवाद के  पैरा सं0-3 में उल्लिखित एक फ्रिज 15,683/- रूपये में खरीदा था। परिवादी का आरोप है कि खरीदने के कुछ दिन बाद ही फ्रिज में कूलिंग की परेशानी हो गई और धीरे-धीरे उसने कूलिंग करना बन्‍द कर दिया जिसकी शिकायत उसने विपक्षी सं0-1 से की, किन्‍तु उसकी समस्‍या का संतोषप्रद समाधान विपक्षी सं0-1 की ओर से नहीं किया गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता  के अनुसार विपक्षीगण ने सेवा प्रदान करने में कमी की है। फ्रिज में उन्‍होंने मैनुफैक्‍चरिंग डिफेक्‍ट होना बताया। प्रतिउत्‍तर में विपक्षी सं0-2 के विद्वान अधिवक्‍ता ने कहा कि फ्रिज की 12 महीने की वारण्‍टी थी। कूलिंग की  शिकायत वारण्‍टी अवधि बीतने के बाद फ्रिज खरीदने के लगभग 15 महीने  के उपरान्‍त दिनांक 29/07/2013 को की गई थी जिसे सर्विस चार्जेज लेकर ठीक कर दिया गया। विपक्षी सं0-2 की ओर से यह भी कहा गया कि दिनांक 29/07/2013 को फ्रिज ठीक करने के बाद परिवादी ने फ्रिज की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। विपक्षी सं0-2 ने इस आरोप से भी इन्‍कार किया कि फ्रिज में मैनेफैक्‍चरिंग डिफेक्‍ट था। उनकी ओर से परिवाद को खारिज किऐ जाने  का अनुरोध किया गया।
  11.    परिवादी ने अपने साक्ष्‍य शपथ पत्र में स्‍पष्‍ट रूप से यह कथन किया है कि फ्रिज में उसे खरीदने के कुछ दिन बाद से ही कूलिंग की परेशानी उत्‍पन्‍न हो गई थी इस बात की शिकायत विपक्षी सं0-1 से की गई। काफी कहने के बाद उन्‍होंन दिनांक 29/07/2013 को अपने मैकेनिक को भेजा था।  उल्‍लेखनीय है कि विपक्षी सं0-1 के विरूद्ध परिवाद एकपक्षीय सुना गया है  क्‍योंकि विपक्षी सं0-1 की ओर से तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुऐ। इस प्रकार विपक्षी सं0-1 के इन कथनों का खण्‍डन विपक्षी सं0-1 की ओर  से नहीं हो पाया है कि फ्रिज खरीदने के कुछ दिन बाद से ही उसमें कूलिंग की परेशानी उत्‍पन्‍न हो गयी थी और धीरे-धीरे कूलिंग बन्‍द हो गई जिसकी शिकायत परिवादी ने विपक्षी सं0-1 से की थी और बार-बार कहने के बावजूद ही दिनांक 29/07/2013 को विपक्षी सं0-1 का मैकेनिक फ्रिज ठीक करने आया  था। कहने का आशय यह है कि परिवादी के साक्ष्‍य से यह प्रमाणित है कि  फ्रिज में कूलिंग की शिकायत फ्रिज खरीदने के कुछ दिन बाद से ही शुरू हो  गई थी और वारण्‍टी अवधि के दौरान ही उसने विपक्षी सं0-1 से इसकी शिकायत कर दी थी। यदि विपक्षी सं0-1 ने अपने मैकेनिक को वारण्‍टी अवधि बीत जाने के बाद परिवादी की शिकायत को अटेन्‍ड करने के लिए भेजा था  तो इस देरी के लिए परिवादी को जिम्‍मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चॅूंकि परिवादी ने फ्रिज की कूलिंग की शिकायत वारण्‍टी अवधि में कर दी थी और  यह शिकायत अभी भी दूर नहीं हुई है ऐसी दशा में विपक्षी सं0-2 के यह  कथन स्‍वीकार किऐ जाने योग्‍य नहीं है कि शिकायत वारण्‍टी अवधि से बाहर है। यह भी उल्‍लेखनीय है कि परिवादी  के साक्ष्‍य शपथ पत्र के पैरा सं0-6 में उल्लिखित इन तथ्‍यों का विपक्षी सं0-1  की ओर से खण्‍डन नहीं हो पाया है कि दिनांक 30/07/2013 को फ्रिज पुन: बन्‍द हो गया था और इसकी भी शिकायत परिवादी ने विपक्षी सं0-1 से की थी, किन्‍तु विपक्षी सं0-1 की ओर से इस पर कोई ध्‍यान नहीं दिया गया। उक्‍त तथ्‍य प्रमाणित करते हैं कि फ्रिज में जो शिकायत वारण्‍टी अवधि में प्रारम्‍भ हुई थी वह दूर नहीं हुई  और वह अभी भी विधमान है। प्रकट है कि विपक्षीगण  की ओर से परिवादी को सेवा प्रदान करने में कमी की गई है।
  12. जहां तक इस बात का प्रश्‍न है कि फ्रिज में मैनुफैक्‍चरिंग डिफेक्‍ट को प्रमाणित करने हेतु परिवादी के लिए आवश्‍यक था कि वह कोई एक्‍सपर्ट रिपोर्ट दाखिल करता इस सन्‍दर्भ में इतना ही कहना पर्याप्‍त होगा कि जब परिवादी ने वारण्‍टी की अवधि के दौरान ही फ्रिज की शिकायत विपक्षी सं0-2 के सर्विस सेन्‍टर-विपक्षी सं0-1 पर कर दी थी तब परिवादी से यह अपेक्षा करना कि वह  पृथक से कहीं भी फ्रिज की जांच कराकर खराबी से सम्‍बन्धित टेक्‍नीकल रिपोर्ट विपक्षीगण को भेजता, न्‍यायोचित नहीं कहा जा सकता। चॅूंकि फ्रिज में  खरीदने के कुछ दिन बाद ही कूलिंग की समस्‍या उत्‍पन्‍न हो गई थी जो  विपक्षी सं0-1 दूर नहीं कर पाऐ अत: यह माने जाने का कारण है कि उसमें कोई न कोई ऐसा डिफेक्‍ट था जिसकी बजह से फ्रिज ठीक से काम नहीं कर  रहा था।
  13.   उपरोक्‍त विवेचना के आधार पर हमारा निष्‍कर्ष यह है कि फ्रिज में  मैनुफैक्‍चरिंग डिफेक्‍ट थे और परिवादी को फ्रिज की कीमत 15,683/- रूपये ब्‍याज सहित विपक्षीगण को दिलाई जाऐ। परिवादी को क्षतिपर्ति की मद में  एकमुश्‍त 2000/- रूपये परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो हजार रूपये) विपक्षीगण से अतिरिक्‍त दिलाया जाना भी हम न्‍यायोचित समझते हैं। परिवाद तदानुसार निस्‍तारित होने योग्‍य  है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           आदेश

  परिवाद योजित किऐ जाने की तिथि से वास्‍तविक वसूली की तिथि तक  की अवधि हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज सहित 15,683/- (पन्‍द्रह हजार छ:  सौ तिरासी रूपया केवल) की अदायगी हेतु यह परिवाद परिवादी के पक्ष में,  विपक्षीगण के विरूद्ध स्‍वीकार किया जाता है। क्षतिपूर्ति की मद में एकमुश्‍त 2000/- (दो हजार रूपया) और परिवाद व्‍यय की मद में 2500/- (दो हजार पॉंच सौ रूपया) परिवादी विपक्षीगण से अतिरिक्‍त पाने का अधिकारी होगा। यह धनराशि प्राप्‍त करने से पूर्व परिवादी को परिवाद के पैरा सं0-3 में  उल्लिखित फ्रिज विपक्षीगण को वापिस करना होगा। समस्‍त धनराशि की अदायगी इस आदेश की तिथि से एक माह के भीतर की जाऐ।

 

   (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

      सामान्‍य सदस्‍य           सदस्‍य             अध्‍यक्ष

  •    0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद   जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

        15.02.2016          15.02.2016              15.02.2016

 

  हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 15.02.2016 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

 (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)    (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

   सामान्‍य सदस्‍य             सदस्‍य             अध्‍यक्ष

  •  0उ0फो0-।। मुरादाबाद     जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     15.02.2016            15.02.2016             15.02.2016 

 

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