मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-2025 सन 1998
यूपीएसईबी द्वारा इक्जी0 इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीव्यूशन डिवीजन द्वितीय, बुलन्दशहर ।
बनाम्
राम दत्त शर्मा पुत्र श्री बाल मुकुन्द शर्मा निवासी, चितसौन, पोस्ट आफिस, खास, तहसील शिकारपुर, जिला बुन्दशहर ।
समक्ष:-
1. मा0 श्री चन्द्र भाल श्रीवास्तव, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्रीमती बाल कुमारी, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री इसार हुसैन ।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं ।
दिनांक 06.02.2015
श्री चन्द्र भाल श्रीवास्तव, सदस्य (न्यायिक) द्वारा उदघोषित ।
निर्णय
यह अपील जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम बुलन्दशहर द्वारा परिवाद संख्या 43 सन 1998 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दि. 14.07.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, जिसके द्वारा जिला फोरम ने संबंधित परिवाद को स्वीकार किया गया।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री इसार हुसैन की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह अवगत कराया गया कि यह प्रकरण विद्युत चोरी से संबंधित है, जिसका क्षेत्राधिकार उपभोक्ता फोरम को नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5466/12, यू0पी0 पावर कारपारेशन लि0 आदि बनाम अनीस अहमद का उद्धरण दिया है।
उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम बुलन्दशहर द्वारा परिवाद संख्या 43 सन 1998 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दि. 14.07.1998 अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाए।
(चन्द्र भाल.श्रीवास्तव) (बाल कुमारी)
पीठा0 सदस्य(न्यायिक) सदस्य
कोर्ट-2
(S.K.Srivastav,PA-2)