Uttar Pradesh

StateCommission

MA/151/2024

Bulandshahar Khurja Vikas Pradhikaran - Complainant(s)

Versus

Pyarelal - Opp.Party(s)

Amit Jaiswal

17 Sep 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
Miscellaneous Application No. MA/151/2024
( Date of Filing : 14 May 2024 )
In
First Appeal No. A/172/2020
 
1. Bulandshahar Khurja Vikas Pradhikaran
through its Secretary
...........Appellant(s)
Versus
1. Pyarelal
house no 726/2016 devipura 1st pargana tehsil and distt bulandshahar
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 17 Sep 2024
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0, लखनऊ

 (मौखिक)

विविधवाद सं0- 151/2024

बुलन्‍दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण बनाम प्‍यारे लाल पुत्र स्‍व0 चुन्‍नी लाल

 

दिनांक :- 17.09.2024

मा0 न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उद्घोषित

आदेश

प्रस्‍तुत विविध प्रार्थना पत्र अपील सं0- 172/2020 बुलन्‍दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण बनाम प्‍यारे लाल पुत्र स्‍व0 चुन्‍नीलाल में इस न्‍यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2024 के पुनर्विचारण हेतु आवेदक/अपीलार्थी की ओर से प्रस्‍तुत किया गया है।

इस पीठ द्वारा उपरोक्‍त अपील सं0- 172/2020 अदम पैरवी में दि0 28.02.2024 को निम्‍न आदेश पारित करते हुये निरस्‍त की गई थी:-  

 ‘’अपीलार्थी के अधिवक्‍ता श्री अमित जायसवाल विगत लगभग प्रत्‍येक तिथि पर अपील स्‍थगित कराते रहे अथवा अपील को स्‍थगित कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्‍तुत करते रहे। आज पुन: वे अनुपस्थित हैं। प्रत्‍यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री संजय कुमार वर्मा उपस्थित हैं।

तदनुसार प्रस्‍तुत अपील अदम पैरवी में निरस्‍त की जाती है।

प्रस्‍तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गयी हो तो उक्‍त जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित सम्‍बन्धित जिला उपभोक्‍ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्‍तारण हेतु प्रेषित की जाए।‘’

उपरोक्‍त निरस्‍तीकरण आदेश को पुनर्विचारित किये जाने व अपील को पुनर्स्‍थापित किये जाने की प्रार्थना द्वारा आवेदक के विद्वान अधिवक्‍ता श्री आदित्‍य सिंह द्वारा की गई। अत: आवेदक/अपीलार्थी के विद्वान

-2-

अधिवक्‍ता श्री आदित्‍य सिंह एवं विपक्षी/प्रत्‍यर्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री संजय कुमार वर्मा को सुना गया।

समस्‍त तथ्‍यों को दृष्टिगत रखते हुये न्‍यायहित में पक्षकारों को विशेष रूप से आवेदक/अपीलार्थी को गुण-दोष के आधार पर सुने जाने हेतु अवसर प्रदान किया जाना न्‍यायोचित प्रतीत होता है। अत: प्रस्‍तुत विविध प्रार्थना पत्र स्‍वीकार किया जाता है तथा इस न्‍यायालय द्वारा पारित आदेश दि0 28.02.2024 अपास्‍त किया जाता है। तदनुसार विविध प्रार्थना पत्र निस्‍तारित किया जाता है।

कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्‍त अपील सं0- 172/2020 को अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित कर व अन्‍य अपील जो कि विपक्षी/प्रत्‍यर्थी प्‍यारे लाल द्वारा योजित की गई थी, अर्थात अपील सं0- 1479/2019 के साथ उभयपक्ष की सहमति से पुन: इसी पीठ के सम्‍मुख दि0 08.10.2024 को सुनवाई हेतु सूचीबद्ध करें। इस आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि मूल अपील सं0- 172/2020 पर भी रखी जावे।

आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।  

 

  (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)                        (विकास सक्‍सेना)

           अध्‍यक्ष                                सदस्‍य

 

शेर सिंह, आशु0,

 कोर्ट नं0- 1

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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