जिला मंच, उपभोक्ता संरक्षण अजमेर
अषोक कुलश्रेष्ठ पुत्र श्री जगदीष रमन, उम्र-46, जाति- कायस्थ, निवासी- पाटनी भवन, जयपुर रोड, मदनगंज-किषनगढ ।
प्रार्थी
बनाम
1. पुष्पा एण्टरप्राईजेज, रायल काम्पलेक्स, स्टेषन रेाड, प्रथम फलोर, ष्षाप नं. 31, अजमेर जरिए प्रबन्धक
2. कस्टमर काम्पलेक्स, मैनेजर, कस्टमर काम्पलेक्स, पेन्टल टेक्नोलोजी प्रा. लि., ई-33, सेक्टर-63, नोएडा, यूपी-201301 जरिए प्रबन्धक ।
अप्रार्थी
परिवाद संख्या 45/2014
समक्ष
1. गौतम प्रकाष षर्मा अध्यक्ष
2. श्रीमती ज्योति डोसी सदस्या
उपस्थिति
1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित
2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं
मंच द्वारा :ः- आदेष:ः- दिनांकः- 11.08.2015
1. परिवाद के तथ्योंनुसार प्रार्थी ने दिनंाक 10.8.2014 को आॅनलाईन आदेष संख्या 84805793 से एक टेबलेट जिसका विवरण परिवाद की चरण संख्या 2 में दिया हुआ है, क्रय करने हेतु बुक कराया उक्त टेबलेट दिनंाक 17.8.2014 को जरिए कोरियर प्रार्थी को प्राप्त हुआ । इस टेबलेट में खरीदने के समय से ही खराबियां आती रही । अतः प्रार्थी ने उसे अप्रार्थी संख्या 2 के अधिकृत सर्विस सेन्टर को दिखलाया लेकिन टेबलेट में आई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ । प्रार्थी ने इस हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को भी ई-मेल किया किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तब प्रार्थी ने दिनंाक 18.2.2014 को नोटिस भी दिया । तत्पष्चात् भी प्रार्थी का टेबलेट न तो बदला और ना ही उसकी कीमत दी गई । अतः यह परिवाद पेष करते हुए परिवाद में वर्णित अनुतोष चाहा है ।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहे है अतः उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी एवं पत्रावली का अनुषीलन किया ।
3. प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 अधिकृत सर्विस सेन्टर है । उत्पाद अर्थात टेबलेट अप्रार्थी संख्या 2 पेन्टल टेक्नोलोजी प्रा. लि.का है एवं प्रार्थी को कोरियर से जो यह उत्पाद प्राप्त हुआ उसके साथ इस उत्पाद का वेट इन्वाईस भी प्राप्त हुआ जिसकी फोटोप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है । इस वेट इन्वाईस को देखने से यह टेबलेट जो पेन्टा ड्यूलकोर बाईफाई के नाम से जाना जाता है, प्रार्थी ने खरीदा है एवं यह उत्पाद अप्रार्थी संख्या 2 का होना पाया गया । प्रार्थी के कथनानुसार इस टेबलेट में खरीदने के बाद से ही खराबियां आनी षुरू हो गई । प्रार्थी ने इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 को ई-मेल भी किया एवं अप्रार्थी संख्या 2 के अधिकृत सर्विस सेन्टर को भी टेबलेट ठीक करने दिया जो ठीक नहीं किया गया । प्रार्थी ने यह टेबलेट रू. 5999/- में क्रय किया ।
2. अप्रार्थीगण का कोई जवाब पत्रावली पर नहीं है एवं उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही है । इस तरह से परिवाद व परिवाद के समर्थन में प्रार्थी का जो षपथपत्र है उसके अध्ययन से एवं पत्रावली पर उपलब्ध वेट इन्वाईस आदि के तथ्यों से हम पाते है कि टेबलेट जो प्रार्थी ने खरीदा के निर्माता द्वारा प्राथर््ीि के टेबलेट में आई खराबियों को दूर नही ंकिया गया और ना ही इस टेबलेट को बदला है और ना ही इस टेबलेट की राषि दी है । अतः हमारे विनम्र मत में प्रार्थी इस टेबलेट के बदले नया टेबलेट प्राप्त करने का अधिकारी है एवं विकल्प में इस टेबलेट में रही खराबियां उत्पाद निर्माता अप्रार्थी संख्या 2 से सुधरवाने का अधिकारी है विकल्प में उसकी राषि रू. 5999/- प्राप्त करने का अधिकारी है ।
4. जहां तक अप्रार्थी संख्या 1 का प्रष्न है वह मात्र अप्रार्थी संख्या 2 का सर्विस सेन्टर है । अतः उसके पक्ष में सेवा में कमी का बिन्दु सिद्व नहीं हो रहा है । अतः आदेष है कि
:ः- आदेष:ः-
5. (1) अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी द्वारा जरिए आदेष संख्या 84805793 दिनांक 10.08.2014 से क्रय किए गए टेबलेट जिसका विवरण वेट इनवाईस जो प्रार्थी की ओर से पेष किया गया है , को बदलते हुए इसके स्थान पर इसी मैक व माॅडल का नया त्रुटिरहित टेबलेट देवे विकल्प में टेबलेट की कीमत रू. 5999/- अदा करें ।
(2) प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 से मानसिक संताप व वाद व्यय के मद में राषि रू. 2000/- भी प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
(3) अप्रार्थी संख्या 2 यदि क्र. संख्या 1 मे वर्णित प्रष्नगत टेबलेट की राषि प्रार्थी को लौटाना चाहे तो अप्रार्थी संख्या 2 यह राषि आदेष से दो माह में प्रार्थी को अदा करें साथ ही क्र. सं. 2 में अंकित राषि भी अप्रार्थी संख्या 2 उक्त अवधि में अदा करे अथवा आदेषित राषि डिमाण्ड ड््राफट से प्रार्थी के पते पर रजिस्टर्ड डाक से भिजवावें ।
(4) दो माह में आदेषित राषि का भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 2 से उक्त राषियों पर निर्णय की दिनांक से ताअदायगी 09 प्रतिषत वार्षिक दर से ब्याज भी प्राप्त कर सकेगा ।
(5) अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व परिवाद खारिज किया जाता है ।
(श्रीमती ज्योति डोसी) (गौतम प्रकाष षर्मा)
सदस्या अध्यक्ष
6. आदेष दिनांक 11.08.2015 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।
सदस्या अध्यक्ष