Uttar Pradesh

Chanduali

CC/01/2014

RAMMURTI PRASAD - Complainant(s)

Versus

Purvanchal Vydoot Vitaran Nigam LTD - Opp.Party(s)

Promod Kumar

30 May 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/01/2014
 
1. RAMMURTI PRASAD
DHOORIKOT,MAJAWAR CHANDAULI
Chandauli
UP
...........Complainant(s)
Versus
1. Purvanchal Vydoot Vitaran Nigam LTD
CHANDAULI
Chandauli
UP
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. jagdishwar Singh PRESIDENT
 HON'BLE MR. Markandey singh MEMBER
 HON'BLE MRS. Munni Devi Maurya MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, चन्दौली।
परिवाद संख्या 01                                सन् 2014ई0
राममूर्ति प्रसाद उम्र 56 वर्ष पुत्र स्व0 बिहारी प्रसाद ग्राम धूरीकोट तहसील व जिला चन्दौली।
                                      ...........परिवादी                                                                                                                                    बनाम
1-अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड चन्दौली।
2-प्रबन्ध निदेशक विद्युत वितरण खण्ड पूर्वाचल वाराणसी।
                                            .............................विपक्षीगण
उपस्थितिः-
माननीय श्री जगदीश्वर सिंह, अध्यक्ष
माननीया श्रीमती मुन्नी देवी मौर्या सदस्या
माननीय श्री मारकण्डेय सिंह, सदस्य
                               निर्णय
द्वारा श्री जगदीश्वर सिंह,अध्यक्ष
1-    परिवादी द्वारा यह परिवाद  विपक्षीगण से तत्काल खम्भा,तार एवं ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत कनेक्शन जोडवाये जाने तथा क्षतिपूर्ति ब्याज  सहित दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2-    परिवाद पत्र में संक्षेप में कथन किया गया है कि परिवादी ने वर्ष 1998 में अपने निजी नलकूप में विद्युत कनेक्शन हेतु विपक्षीगण के यहाॅं मु0 6392/-जमा करके विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया।जिसका लेजर कोड 2035 व सर्विस कनेक्शन संख्या 633040 है। परिवादी 5 वर्ष तक विद्युत का उपभोग करता रहा और समय-समय पर विद्युत बिल की अदायगी करता रहा। दिनांक 6-10-2003 को आंधी में बिजली का खम्भा और तार टूट कर जमीन पर गिर गया जिसे विपक्षी द्वारा हटा लिया गया। विपक्षीगण के द्वारा परिवादी के मौजे के अन्य लोगों को बत्ती के लिए 25 के0वी0 का ट्रांसफार्मर अलग से बैठाकर विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है, जिसका उपयोग मौजे के लोग कर रहे है। परिवादी वर्ष 2003 से अबतक भिन्न-भिन्न तिथियों पर खम्भा,तार और ट्रांसफार्मर लगाने हेतु विपक्षी को प्रार्थना पत्र देता रहा किन्तु विपक्षीगण कोई कार्यवाही नहीं किये। तब परिवादी ने दिनांक 3-4-2012 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विपक्षीगण को नोटिस दिया परन्तु विपक्षीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस आधार पर परिवादी ने विपक्षीगण से खम्भा,तार, ट्रांसफार्मर लगवाकर विद्युत कनेक्शन चालू कराने एवं क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु परिवाद प्रस्तुत किया है।
3-    इस फोरम द्वारा विपक्षीगण को नोटिस भेजी गयी जो उन पर तामिल भी हुई। विपक्षीगण के अधिवक्ता जरिये वकालतनामा हाजिर आये, किन्तु उनके ओर से जबाबदावा दाखिल नहीं किया गया। मात्र विपक्षीगण के पैरोकार जबाबदावा हेतु प्रार्थना पत्र देते रहे। अतः यह परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय सुना गया।
4-    परिवादी की ओर से साक्ष्य के रूप में प्रार्थना पत्र कागज संख्या 4/1ता 4/4 विद्युत रसीद की छायाप्रति 4/5,विद्युत पासबुक की छायाप्रति 4/6
                                                                                   2
 ता4/7,तहसील दिवस की पर्ची 4/8 ता 4/9,प्रार्थना पत्र 4/10,विधिक नोटिस 4/11,रजिस्ट्री रसीद की प्रति 4/12 दाखिल किया गया है।
5-    हम लोगों ने परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के एक पक्षीय तर्को को सुना है तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का भलीभांति परिशीलन किया है। 
6-    परिवादी ने शपथ पत्र कागज संख्या 10/1 ता 10/2 प्रस्तुत करके 5 हार्सपावर नलकूप के लिए सन् 1998 में मु0 6392/- जमा करके विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के बारे में परिवाद पत्र में अपने कथनों को साबित किया है। परिवादी के विद्युत कनेक्शन का लेजर कोड 2035 तथा सर्विस कनेक्शन संख्या 633040 है। इस तथ्य को भी परिवादी ने साबित किया है कि लगभग 5 वर्षो तक वह विद्युत कनेक्शन का उपभोग करता रहा तथा इसका बिल भी नियमित जमा करता रहा। इस कथन को भी साबित किया है कि दिनांक 6-10-03 को आंधी में बिजली का तार व खम्भा टूट कर गिर गया जिसे विपक्षी विद्युत विभाग द्वारा हटा कर रख दिया गया तब से अबतक परिवादी बराबर खम्भा लगाकर तथा तार जोड़कर के विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों को बार-बार पत्र प्रस्तुत करके निवेदन करता रहा है। परिवादी ने सूची सबूत कागज संख्या 11/1 से 5 हार्सपावर का विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु मु0 125/-शुल्क जमा करने की रसीद की छायाप्रति कागज संख्या 11/2 तथा नीजि नलकूप के लिए किये गये आवेदन पत्र दिनांकित 25-3-98 की छायाप्रति कागज संख्या 11/4 दाखिल किया गया है जिसके परिशीलन से प्रमाणित होता है कि परिवादी ने 5 हार्सपावर के विद्युत कनेक्शन को प्राप्त करने हेतु मु0 6392/- विपक्षी विद्युत विभाग में जमा किया था। उपरोक्त के अतिरिक्त परिवादी ने विद्युत विभाग चन्दौली(बबुरी फीडर) के एस0डी0ओ0 को दिनांक 2-8-04 को प्रेषित अपने आवेदन पत्र की छायाप्रति कागज संख्या 11/5 दाखिल किया है जिसमे इस बात का उल्लेख अंकित किया है कि उसके कनेक्शन 2085/633040 का तार खम्भा आंधी में लटकर 8 माह पहले गिर गया जो विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा हटा दिया गया है। आवेदन पत्र में यह भी निवेदन किया गया है कि ग्राम चकिया के निवासी श्री दूधनाथ मौर्य के मशीन का जिस ट्रांसफार्मर से कनेक्शन है वहाॅं से तार जोड़कर उसका कनेक्शन चालू किया जाय। इस आवेदन पर दिनांक 6-10-04 को विद्युत विभाग के एस0डी0ओ0 ने अवर अभियन्ता श्री जी0पी0 सिंह को जांच करके आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। अवर अभियन्ता ने विद्युत विभाग के कर्मचारी श्री सुरेश सिंह तथा श्री इद्रीस को निर्देश दिया था कि परिवादी का कनेक्शन पहले से जहाॅं से था वहाॅं से लाइन बनाकर चालू कर दिया जाय लेकिन परिवादी का कनेक्शन आजतक चालू नहीं किया गया है। उपरोक्त के  अलावा अन्य कई आवेदन कनेक्शन चालू कराये जाने के बारे में परिवादी द्वारा विद्युत विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों को दिया है लेकिन परिवादी का कथन है कि आजतक उसका विद्युत कनेक्शन चालू नहीं किया गया है।

                                                                                            3
7-    विद्युत विभाग के अधिकारियों पर नोटिस का पर्याप्त तामिला हुआ उनकी ओर से अधिवक्ता तथा पैरोकार इस फोरम में उपस्थित आये लेकिन कोई जबाबदावा प्र्रस्तुत नहीं किये। कोई कारण व्यकत नही किया गया कि आजतक परिवादी का विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं चालू किया गया। अतः हम लोग पाते है कि परिवादी का विद्युत कनेक्शन चालू न करके विपक्षीगण द्वारा सेवा में घोर कमी किया गया है। यह उचित है कि विपक्षीगण को आदेश दिया जाय कि वह परिवादी का विद्युत कनेक्शन पूर्व की भांति तार,खम्भा ट्रांसफार्मर से जोड़कर तुरन्त चालू करें। परिवादी के बार-बार निवेदन करने पर आंधी में टूटा खम्भा व तार ठीक करके उसका विद्युत कनेक्शन चालू नहीं किया गया जिससे मजबूर होकर परिवादी को फोरम में यह परिवाद दाखिल करना पड़ा है जिसमे उसे परेशानी एवं आर्थिक क्षति हुई है इस संदर्भ में उचित हर्जा एवं वाद व्यय दिलाया जाना भी न्यायसंगत होगा।
आदेश
    प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि उपलब्ध ट्रांसफार्मर से तार व खम्भा लगाकर परिवादी का विद्युत कनेक्शन पूर्व की भांति इस निर्णय की तिथि से एक माह के अन्दर चालू करें, एवं परिवादी को मु0 5,000/-(पांच हजार) हर्जा एवं मु0 2,000/-(दो हजार) वाद व्यय का भुगतान भी उपरोक्त अवधि में करें।

(मारकण्डेय सिंह)                                               (मुन्नी देवी मौर्या)               (जगदीश्वर सिंह)
   सदस्य                                                                       सदस्या                        अध्यक्ष
                                                                                                               दिनांक 30-5-15
                                                                  

 
 
[HON'BLE MR. jagdishwar Singh]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Markandey singh]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Munni Devi Maurya]
MEMBER

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