( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
पुनरीक्षण वाद संख्या :81/2022
विजय प्रकाश पुत्र स्व0 शोभनाथ
बनाम्
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
दिनांक : 14-12-2022
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
पुनरीक्षणकर्ता के विद्धान अधिवक्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा जिला आयोग, आजमगढ़ द्वारा परिवाद संख्या-139/2022 में पारित आदेश दिनांक 11-10-2022 के विरूद्ध इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है। ‘’आक्षेपित आदेश के द्वारा विद्धान जिला आयोग ने निम्न आदेश पारित किया है :-
पत्रावली प्रस्तुत।
परिवादी की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अन्तरिम राहत संलग्न शपथ पत्र का पत्रावली के संदर्भ में अवलोकन किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य-5/2 में उपभोक्ता बृजनाथ यादव है जब कि कागज संख्या-5/6 में उपभोक्ता बैजनाथ यादव है।
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उपरोक्त तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में बिना विपक्षी की तरफ से लिखित कथन एवं आपत्ति प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र पर सुनवाई तर्कसंगत नहीं है।
अत: पत्रावली नियत तिथि को वास्ते सुनवाई प्रस्तुत की जावे।‘’ मेरे द्वारा आदेश दिनांक 11-10-2022 का सम्यक परिशीलन एवं परीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि जिला आयोग द्वारा दिनांक 11-10-2022 को पारित उपरोक्त आदेश विधि सम्मत है जिसमें हस्तक्षेप हेतु उचित आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1