( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :657/2021
संदीप कुमार द्धिवेदीव अन्य
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 व अन्य
दिनांक : 04-11-2022
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
परिवाद संख्या-573/2013 संदीप कुमार द्धिवेदी व दो अन्य बनाम पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 व अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, प्रतापगढ़ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 25-07-2016 के विरूद्ध यह अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है।
वाद पुकारा गया।
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपील त्रुटिपूर्ण है। प्रस्तुत अपील में पूर्व में अनेकों तिथियों पर अपीलार्थी को त्रुटि निवारण हेतु अनेकों अवसर प्रदान किये जा चुके हैं परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी द्वारा इंगित त्रुटियों का निवारण नहीं किया गया है।
आज अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी न तो उपस्थित आया, न ही इंगित त्रुटियों का निवारण ही अपीलार्थी द्वारा किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को प्रस्तुत अपील को चलाने में कोई रूचि नहीं रह गयी है। अत: प्रस्तुत अपील अपीलार्थी की अनुस्थिति एवं त्रुटि निवारण न किये जाने के कारण खारिज की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1