Uttar Pradesh

StateCommission

A/2013/1353

Ram Pati Yadav - Complainant(s)

Versus

Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd - Opp.Party(s)

Brijkumar Upadhyaya

06 May 2016

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2013/1353
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District State Commission)
 
1. Ram Pati Yadav
-
...........Appellant(s)
Versus
1. Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd
=
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Ram Charan Chaudhary PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Raj Kamal Gupta MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
Dated : 06 May 2016
Final Order / Judgement

मौखिक

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

अपील संख्‍या-1353/2013

(जिला उपभोक्‍ता फोरम, देवरिया  द्वारा परिवाद संख्‍या-493/1999 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2008 के विरूद्ध)

 

 

रामपति यादव पुत्र रामजस यादव, साकिन- बढ़या बुजुरूग, तप्‍पा धतुरा, परगना- सिलहट, तहसील रूद्रपुर,जिला देवरिया ।                     ..अपीलार्थी/विपक्षी

 

बनाम्

 

अधिशासी अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, विद्युत वितरण खण्‍ड देवरिया, पो एवं जनपद देवरिया एवं अन्‍य ।                  .             .......प्रत्‍यर्थी/परिवादी

 

समक्ष:-

1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्‍य।

2. मा0 श्री राज कमल गुप्‍ता, सदस्‍य।

 

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित     : श्री बी0के0उपाध्‍याय, विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित       :श्री इसार हुसैन, विद्वान अधिवक्‍ता

 

दिनांक 21.07.2016

 

मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

 

      यह अपील, जिला उपभोक्‍ता फोरम, देवरिया  द्वारा परिवाद संख्‍या-493/1999 में पारित प्रश्‍नगत निर्णय दिनांक 22.09.2008 के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई है, जिसके अन्‍तर्गत परिवादी का परिवाद जिला मंच द्वारा उसकी अनुपस्थिति में खारिज किया गया है।

      संक्षेप में, प्रकरण के आवश्‍यक तथ्‍य इस प्रकार हैं कि परिवादी ने कृषि कार्य हेतु विपक्षी से विद्युत कनेक्‍शन लिया था । विद्युत कनेक्‍शन हेतु लगाए गए मीटर की रीडिंग गलत होने के कारण अधिक बिल आने की शिकायत परिवादी द्वारा की गयी लेकिन कोई सुनवाई न होने पर जिला मंच में परिवाद दाखिल किया गया लेकिन दिनांक 22.9.2008 को जिला मंच ने परिवाद का निस्‍तारण गुण-दोष पर न करके अदम पैरवी में खारिज कर दिया ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्‍तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्‍ध अभिलेखों का भलीभांति परिशीलन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता का तर्क है कि जिला मंच ने उसे सुनने का कोई मौका नहीं दिया जिससे उसे अपूर्णनीय क्षति हुयी है।

      यह निर्विवाद है कि जिला मंच ने अपीलार्थी की अनुपस्थिति में परिवाद को खारिज किया है।  हमारी राय में केस के तथ्‍य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्‍तुत करने का एक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

      अत: प्रस्‍तुत प्रकरण जिला मंच को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किए जाने योग्‍य है कि वे दोनो पक्षों को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर निर्णय करना सुनिश्चित करें। तदनुसार अपील स्‍वीकार किए जाने योग्‍य है।    

आदेश

      प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है तथा प्रस्‍तुत प्रकरण जिला मंच को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनो पक्षों को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर निर्णय करना यथाशीघ्र सुनिश्चित करें।

 

       

        (राम चरन चौधरी)                       (राज कमल गुप्‍ता)

        पीठासीन सदस्‍य                                                     सदस्‍य

            कोर्ट-3

        (S.K.Srivastav,PA)

 

 
 
[HON'BLE MR. Ram Charan Chaudhary]
PRESIDING MEMBER
 
[HON'BLE MR. Raj Kamal Gupta]
MEMBER

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