Uttar Pradesh

Chanduali

MA/18/2015

Rajendra Prasad - Complainant(s)

Versus

Purvanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited - Opp.Party(s)

14 Aug 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Miscellaneous Application No. MA/18/2015
In
0
 
1. Rajendra Prasad
h.o-141 Mainatali Galmandi mughalsarai Chandauli
Chandauli
UP
...........Appellant(s)
Versus
1. Purvanchal Vidyut Vitaran Nigam Limited
Mughalsarai
Chandauli
UP
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE Ramjeet Singh Yadav PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Shashi Yadav MEMBER
 
For the Appellant:
For the Respondent:
ORDER

14-8-2015                          
    पत्रावली प्रस्तुत हुई।
 परिवादी उपस्थित आये। परिवादी को सुना गया, तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत मामले में परिवादी का मुख्य रूप से अभिकथन है कि उसे पारिवारीक बंटवारा में मकान जिसका वर्तमान नम्बर 141 है और जो मैनाताली गल्लामण्डी मुगलसराय परगना मवई तहसील सदर जिला चन्दौली में स्थित, तनहाॅं रूप से प्राप्त हुआ। जिस पर सरकारी रिकार्ड में परिवादी का नाम दर्ज है और वह काबिज है। इस मकान में परिवादी ने दो विद्युत कनेक्शन लिया है जिसका बिल अदा कर रहा है। इसी प्रकार परिवादी के भाई शिवप्रसाद को भी एक मकान जिसका वर्तमान नम्बर 327 है  और जो मैनाताली जी0टी0रोड पटरी मुगलसराय में स्थित है,प्राप्त हुआ। शिवप्रसाद के जिम्मे विद्युत बिल रू0 4,58,693/- बाकी है लेकिन विपक्षीगण ने उससे दूरभि संधि करके परिवादी के मकान में एक नया विद्युत कनेक्शन दे दिया है और शिवप्रसाद परिवादी के उपरोक्त मकान के एक दूकान/कमरा में दिनांक 5-1-2015 को जबरदस्ती गुण्डई के बल पर मारपीट ,लड़ाई झगडा करके घुस गया  लेकिन पुलिस के भय से फिर भाग गया और पुनः दिनांक 10-3-2015 को कब्जे का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर दिनांक 23-3-2015 को पुनः लड़ाई झगड़ा मारपीट करके स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से परिवादी का सामान बाहर फेककर उक्त दूकान/कमरे में घुस गया। उक्त सारी घटनाओं की सूचना परिवादी ने स्थानीय पुलिस तथा पुलिस अधीक्षक चन्दौली को दिया है और पंजीकृत डाक से विपक्षी संख्या 1 को भी सूचित किया लेकिन विपक्षीगण ने परिवादी के मना करने के बावजूद उसके उपरोक्त मकान में शिवप्रसाद को नया विद्युत कनेक्शन दे दिया जिससे परिवादी को अपूर्णीय क्षति हुई है। परिवादी ने विपक्षीगण से रू0 500/-प्रतिदिन का मुआवजा दिलाने, नये विद्युत कनेक्शन का विच्छेदन कराने तथा परिवादी के विद्युत कनेक्शन से छेडछाड़ करने की दशा में रू0 1,00000/- हर्जा दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।
    पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में परिवादी तथा उसके भाई के बीच सम्बन्धित मकान जिसमे नया विद्युत कनेक्शन दिया जाना कहा जाता है के सम्बन्ध में स्वामित्व का विवाद है जिसका निस्तारण दीवानी न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। अतः इस फोरम में प्रस्तुत परिवाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः यह परिवाद परिवादी को सक्षम न्यायालय में दाखिल करने हेतु नियमानुसार वापस किया जाता है। 


(शशी यादव)                                                          (रामजीत सिंह यादव)
   सदस्या                                                                  अध्यक्ष

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE Ramjeet Singh Yadav]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Shashi Yadav]
MEMBER

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