MUNNI RAI filed a consumer case on 28 Jan 2021 against PURVANCHAL ELEC. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/82/2016 and the judgment uploaded on 29 Jan 2021.
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 82 सन् 2016
प्रस्तुति दिनांक 03.05.2016
निर्णय दिनांक 28.01.2021
मुन्नी राय उम्र तखo 55 साल विधवा स्वo विनोद राय साकिन मौजा- श्रीकान्तपुर, पोस्ट- कसड़े, तहसील- लालगंज, जिला- आजमगढ़।
......................................................................................परिवादिनी।
बनाम
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम बजरिए अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड- तृतीय सिधारी- आजमगढ़।
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कथन किया है कि उसके पति की मृत्यु माह अगस्त 1997 में हो गयी थी। वह अपने खेती की सिंचाई के लिए विपक्षी से नलकूप चलाने के लिए एग्रीमेन्ट किया और दिनांक 16.09.1991 को विद्युत कनेक्शन प्राप्त किया। उसके पति नलकूप के विद्युत बिल का भुगतान नियमित रूप से अपने जीवनकाल में करते रहे और अपने जीवनकाल मार्च 1995 में ही विद्युत कनेक्शन नलकूप न चला पाने की स्थिति में पी.डी. करा दिए और विद्युत विभाग ने कहा कि अब आपके पास कोई बिल नहीं जाएगी। याचिनी अपने पति के मृत्यु के बाद अपने लड़के के साथ बम्बई रहती है। जब वह अपने गांव आयी तो उसे पता चला कि उसके ऊपर विद्युत बिल कुल 2,65,939/- रुपया बकाया है। जिसे देखकर के वह बहुत हैरान व परेशान हुई कि उसका नलकूप करीब 20-21 साल पूर्व ही बन्द हो गया है। उसने विद्युत विभाग से सम्पर्क किया और सारी स्थितियों व पी.डी. आदि की कार्यवाही से अवगत करायी तो विभाग के लोग अपनी गलती स्वीकार किए और फर्जी बिल को समाप्त करने का आश्वासन दिए, लेकिन उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में परिवाद प्रस्तुत किया गया। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह कनेक्शन संख्या 7613/008912 एवं जारी विद्युत बिल मुo 2,65,939/- रुपए को निरस्त करें और उसकी वसूली परिवादिनी से न करें। परिवादिनी को मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षति हेतु 30,000/- रुपए भी दिलवाया जाए।
परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत
P.T.O.
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किया गया है।
परिवादिनी ने प्रलेखीय साक्ष्य में कागज संख्या 6/1 उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड द्वारा स्थाई विद्युत सम्बन्ध विच्छेदन रिपोर्ट की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2 बकाया धनराशि के सम्बन्ध में विद्युत बिल की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।
विपक्षी द्वारा कोई भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 31.12.2020 को परिवाद उनके विरूद्ध एक पक्षीय अग्रसारित किया गया।
बहस के समय परिवादिनी उपस्थित। कागज संख्या 6/1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि बिजली विभाग ने परिवादिनी के कथनानुसार उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित कर दिया था। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद एक पक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादिनी से मुo 2,65,939/- रुपया (रु. दो लाख पैंसठ हजार नौ सौ उन्तालीस मात्र) की वसूली न करें और परिवादिनी को मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए मुo 10,000/- रुपया (रु. दस हजार मात्र) विपक्षी अदा करे।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 28.01.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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