MO. ARIF filed a consumer case on 04 Sep 2019 against PURVANCHAL ELEC. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/157/2017 and the judgment uploaded on 19 Sep 2019.
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 157 सन् 2017
प्रस्तुति दिनांक 03.10.2017
निर्णय दिनांक 04.09.2019
मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री मुस्ताक अहमद मोहल्ला- पूरारानी (गल्लामण्डी। मुबारकपुर, पोस्ट- मुबारकपुर, जिला- आजगमढ़, उoप्रo।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा राम चन्द्र यादव “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने परिवाद पत्र प्रस्तुत कर यह कहा है कि उसने स्वरोजगार योजना हेतु आटा चक्की चलाने हेतु ऋण प्राप्त किया तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए विपक्षी से विद्युत कनेक्शन लिया। दिनांक 29.03.2011 को मीटर लगाया उसके लिए विपक्षी के यहाँ 15,225/- रुपये दिनांक 17.03.2011 को ही जमा कराया गया था। विपक्षी द्वारा इस दौरान कभी भी मीटर रीडिंग नहीं की गयी और न ही कोई बिल दी गयी तो शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 30.11.2014 को रुपये 40,000/- पूर्व में, दिनांक 09.03.2012 को 10,000/- रुपये तथा दिनांक 31.08.2012 को 2,000/- रुपया जमा कराए जाने के बाद विपक्षी के यहाँ से 31.08.2012 की बिल 20,110/- रुपये की भेजी गयी। इसके बाद विपक्षी के यहाँ दिनांक 10.12.2015 को रुपया 30,000/- दिनांक 05.06.2016 को 20,000/- रुपया तथा दिनांक 11.11.2016 को 20,000/- रुपया तथा एक बिल 15,000/- रुपये की जमा करायी गयी। विपक्षी द्वारा माह सितम्बर 2016 में परिवादी का कनेक्शन काटकर उसे स्लिप दे दी गयी और 2,03,389/- रुपया बकाया दिखाया गया। विपक्षी के इस अवैधानिक कृत्य से परिवादी को काफी दुःख पहुंचा। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह कनेक्शन विच्छेदित की तिथि दिनांक 29.03.2011 से 05.11.2016 तक के उपयोग की गणना के अनुसार विद्युत बिल गणना करें तथा उसमें जमा की गयी रकम का समायोजित करें और विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह 2,03,389/- रुपये को भी निरस्त करते हुए याची के कनेक्शन को जोड़ दें और 2,00,000/- रुपये आर्थिक व मानसिक क्षति के लिए प्रदान करें।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
परिवादी द्वारा प्रलेखीय साक्ष्य में कागज संख्या 6/1 मीटर शीलिंग P.T.O.
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प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शब्द औद्योगिक लिखा गया है, कागज संख्या 6/2 भिन्न-भिन्न समय पर जमा विद्युत की बिलें, कागज संख्या 6/3 बिल, कागज संख्या 6/4 ता 6/6 बकाया बिल, कागज संख्या 6/7 विच्छेदित स्लिप प्रस्तुत किया गया है।
विपक्षी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया गया है और अतिरिक्त कथन में यह कहा गया है कि याची का कथन निराधार है। परिवादी का कनेक्शन व्यावसायिक है और परिवादी व्यस्तता के कारण विद्युत बिल जमा नहीं कर पाया तो उसके ऊपर विद्युत बिल बकाया हो गया है। अतः परिवाद खारिज किया जाए।
सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत कागज संख्या 6/1 के अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि परिवादी का कनेक्शन औद्योगिक था और जबकि अपने परिवाद पत्र में उसने यह कहा है कि उसने स्वरोजगार योजना हेतु विद्युत कनेक्शन लिया था।
चूंकि परिवादी द्वारा दाखिल कागज के अनुसार ही परिवादी का कनेक्शन औद्योगिक था, जिसके निस्तारण का क्षेत्राधिकार इस फोरम को नहीं है। अतः परिवाद निरस्त किए जाने योग्य है।
आदेश
परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 04.09.2019
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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