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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 28 सन् 2015
प्रस्तुति दिनांक 10.02.2015
निर्णय दिनांक 08.03.2019
कमला प्रसाद उपाध्याय एडवोकेट मड़या जयराम रोडवेज से पश्चिम मन्दिर से उत्तर तहसील- सदर, जिला व शहर- आजमगढ़ उoप्रo।
बनाम
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम आजमगढ़ हाइडिल कालोनी सिधारी आजमगढ़।
उपस्थितिः- अध्यक्ष- कृष्ण कुमार सिंह, सदस्य- राम चन्द्र यादव
अध्यक्ष- “कृष्ण कुमार सिंह”-
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने विपक्षी से विद्युत कनेक्शन संख्या 1240/581629 लिया था जो कि घरेलू उपयोग के लिए था। विपक्षी बेतहासा बिल भेजता रहा और उससे कई बार शिकायत की गयी। विपक्षी द्वारा दिनांक 13.11.2013 को शिकायतकर्ता के दवारा उपयोग की गयी बिजली की रीडिंग हेतु मीडर लगाया गया। विपक्षी द्वारा नियमित रूप से मीटर रीडिंग नहीं की गयी और मनमाने ढंग से 17,547/- रुपये की बकाया की बिल प्राप्त हुई। उसके बाद मई 2014, जून 2014, जुलाई 2014, अगस्त 2014, में मीटर रीडिंग 160 यूनिट दिखाई गयी तथा नवम्बर 2014 में 480 यूनिट तथा दिसम्बर 2014 में 160 यूनिट दर्शायी गयी। मीटर रीडिंग विपक्षी द्वारा सही ढंग से नहीं ली गयी। विपक्षी सही मीटर रीडिंग लेने व बील भेजने के लिए बाध्य है। दौरान मुकदमा विपक्षी द्वारा परिवादी का कनेक्शन भी काट दिया गया। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह अनुमान के आधार पर प्रेषित को निरस्त करते हुए उपभोग के हिसाब से वास्तविक बिल के अनुसार शिकायत कर्ता को बिल भेजे तथा 17,547/- रुपये की बिल को निरस्त करें और
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उसका कनेक्शन जोड़ें तथा मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 20,000/- रुपया अदा करें।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी द्वारा कागज संख्या 5/1 व 5/2 तथा 5/3 प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 16.01.2016 को परिवाद विपक्षी के खिलाफ एक पक्षीय योजित किया गया। परिवादी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में प्रस्तुत कथन तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र व प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डित हैं। अतः परिवाद स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है।
आदेश
परिवाद स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी के मीटर की सही रीडिंग ले करके उससे बिल का भुगतान प्राप्त करें और अन्दर 30 दिन परिवादी का कनेक्शन जोड़ दें।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 08.03.2019
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)