KAMAL CHANDRA filed a consumer case on 10 Feb 2022 against PURVANCHAL ELEC. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/4/2016 and the judgment uploaded on 25 Feb 2022.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 04 सन् 2016
प्रस्तुति दिनांक 14.01.2016
निर्णय दिनांक 10.02.2022
कमलचन्द उम्र तखo 57 वर्ष पुत्र स्वo वल्ली साकिन ग्राम- अगेहता, परगना- देवगांव, तहसील- लालगंज, जिला- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
विद्युत वितरण खण्ड तृतीय आजमगढ़ द्वारा अधिशासी अभियन्ता आजमगढ़।
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसके पिता ने 03 हॉर्स पॉवर का विद्युत कनेक्शन मोटर चलाने हेतु लिया था परन्तु उसका उपभोग एक दिन भी नहीं किया। परिवादी के पिता की मृत्यु सन् 1997 में हो गयी और विद्युत कनेक्शन की अन्तिम सम्बन्ध विच्छेदन भी सन् 1996 में हो गया था। याची के पिता के नाम से विद्युत कनेक्शन संख्या 7703/9110 रहा। याची के पिता की मृत्यु के बाद याची ने अपने नाम से विद्युत कनेक्शन 05 हॉर्स पॉवर का लिया, जिसका विद्युत कनेक्शन संख्या 7626/000172 है। जिसके बिल का भुगतान याची बराबर करता रहा। याची के पिता के नाम से विद्युत बिल आ गई और विभागीय अधिकारी याची से स्थायी विच्छेदन विद्युत के बाद भी बिल के भुगतान करने की धमकी दे रहे हैं और कागजात दुरुस्त करके बिल न भेजने के बाबत याची के कहने पर उल्टे याची के नाम से लिए कनेक्शन को काटने की धमकी देते हैं तथा कागजात सही कर बिल वापस नहीं ले रहे हैं और न तो बिल रोक रहे हैं। याची के पिता के नाम से गलत बिल के आने पर याची को मानसिक व शारीरिक तथा आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह याची के पिता के नाम से त्रुटिपूर्ण बिल जिसका कनेक्शन संख्या 009190 है को निरस्त करके सम्पूर्ण बकाया रकम समाप्त करे और याची को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति हेतु मुo 1,00,000/- रुपया अदा करे।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 5/3 उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड द्वारा इस आशय का आदेश कि- ‘उपभोक्ता का कनेक्शन चालू ही नहीं हुआ और उपभोक्ता विद्युत का उपभोग विल्कुल नहीं किया।’ की छायाप्रति, कागज संख्या 5/4 होरीलाल की तरफ से इस आशय का लिखित प्रमाण पत्र दिया गया है कि परिवादी ने विद्युत कनेक्शन का उपभोग विल्कुल नहीं किया है, की छायाप्रति तथा कागज संख्या 5/5व5/6 विद्युत बिल की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
दिनांक 30.01.2021 को विपक्षी के अनुपस्थित होने पर परिवाद विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय अग्रसारित किया गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। कागज संख्या 5/3 जो उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड द्वारा जारी लाईन चार्ट प्रस्तुत किया गया है उसमें खुद विद्युत विभाग ने यह लिखा है कि याची का कनेक्शन चालू ही नहीं किया गया और उसने विल्कुल ही विद्युत का उपभोग नहीं किया। इसके बाद कागज संख्या 5/5व5/6 विद्युत बिल याची के पिता के नाम से भेजी गयी, जो हमारे विचार से गलत है। अतः ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी द्वारा भेजा गया विद्युत बिल कागज संख्या 5/5 व 5/6 निरस्त किया जाता है।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 10.02.2022
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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