(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-711/2013
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, हाथरस द्वारा परिवाद संख्या-64/2010 में पारित निणय/आदेश दिनांक 08.03.2013 के विरूद्ध)
मेसर्स कमल किशन कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री, इगलास रोड, जोगिया, हाथरस, महामायानगर द्वारा मालिक राम प्रकाश।
अपीलार्थी/विपक्षी
बनाम
पुरूषोत्तम पुत्र स्व0 लक्ष्मी नारायण शर्मा, निवासी ग्राम परताप, तहसील हाथरस, जिला महामायानगर।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित - श्री ओ0पी0 दुबेल, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित - श्री सुशील कुमार शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 01.12.2021
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-64/2010, लक्ष्मी नारायण (मृतक) वारिसान पुरूषोत्तम बनाम मालिक/मैनेजर, कमल किशोर किशन कोल्ड स्टोरेज एण्ड आइस फैक्ट्री में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, हाथरस द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 08.03.2013 के विरूद्ध यह अपील केवल तत्समय आलू के भाव के बिन्दु पर केन्द्रित की गई है।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री ओ0पी0 दुबेल तथा प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा की मौखिक बहस सुनी गई तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
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3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि तत्समय आलू का बाजार भाव 180/- रूपये प्रति कुण्टल था। इसी आधार से आलू की कीमत अदा करने का आदेश दिया जाना चाहिए था। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में ज्येष्ठ कृषि विपणन निरीक्षक, मेरठ द्वारा विधायक, श्री चन्द्रवीर सिंह को लिखे गए पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। इस पत्र में तत्समय आलू के भाव का उल्लेख किया गया है। इस पत्र के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2003 के आलू का भाव दर्शित किया गया है, जबकि प्रश्नगत मामले में परिवादी द्वारा अपने आलू दिनांकित 09.03.2010 को अपीलार्थी के कोल्ड स्टोरेज में रखे गए थे, इसलिए वर्ष 2003 में दर्शित आलू के भाव को वर्ष 2010 का भाव सुनिश्चित करने के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा तत्समय 500/- रूपये प्रति कुण्टल की दर से आलू का भाव सुनिश्चित किया गया है, परन्तु इस भाव को सुनिश्चित करने का कोई आधार दर्शित नहीं किया गया है, केवल अपनी राय व्यक्त की गई है।
4. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वर्ष 2010 में आलू का भाव उत्तर प्रदेश में 500/- रूपये प्रति कुण्टल से कम नहीं था। उनके द्वारा अपने तर्क के समर्थन में वर्ष 2010 के कृषि उत्पाद मूल्यों की सूची जिसका प्रकाशन भारत सरकार के कृषि एवं कारपोरेशन मंत्रालय द्वारा किया गया है, में आलू के भाव उत्तर प्रदेश की कानपुर मण्डी में 430/- रूपये प्रति कुण्टल दर्शाए गए हैं। चूंकि ये भाव प्रमाणिक हैं। अत: तत्समय 430/- रूपये प्रति कुण्टल की दर से आलू का भाव सुनिश्चित करना विधिसम्मत है। अपील तदनुसार आंशिक रूप से स्वीकार
होने योग्य है।
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आदेश
5. प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांक 08.03.2013 इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि परिवादी को विपक्षी द्वारा 500/- रूपये के स्थान पर 430/- रूपये प्रति कुण्टल की दर से धनराशि अदा की जाएगी न कि 500/- रूपये की दर से। शेष आदेश पुष्ट किया जाता है।
पक्षकार अपना-अपना अपीलीय व्यय स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2