राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या:-1848/2023
विजय कुमार पुत्र स्व0 उमाशंकर, निवासी वार्ड नं0-2, राजीव नगर, पुखरायां, थाना भोगनीपुर, कानपुर देहात।
........... अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1- पंजाब नेशनल बैंक, शाखा पुखरायां, कानपुर देहात।
2- उप आयुक्त उद्योग केन्द्र, कानपुर देहात।
3- श्री कृष्ण कुमार कुरील, द्वारा शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा पुखरायां, कानपुर देहात।
……..प्रत्यर्थी/विपक्षीगण
समक्ष :-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : सुश्री सताक्षी शुक्ला
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :- 13.12.2023
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील जिला उपभोक्ता आयोग, कानपुर देहात द्वारा परिवाद सं0-106/2021 विजय कुमार बनाम पंजाब नेशनल बैंक व दो अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.9.2023 के विरूद्ध योजित की गई है।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद इस आधार पर खारिज किया गया है कि निरीक्षण के समय मौके पर कोई व्यवसायिक इकाई नहीं पाई गई, जो ऋण जारी किया गया था उससे क्रय किया गया सामान मौके पर नहीं पाया गया।
पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि
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अपीलार्थी/परिवादी द्वारा प्रत्यर्थी/विपक्षी बैंक से जो ऋण प्राप्त किया गया था उस ऋण की अदायगी नहीं की गई, इसलिए ऋण की वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी हुआ और इस वसूली प्रमाण पत्र के विरूद्ध जिला उपभोक्ता आयोग या इस आयोग (राज्य उपभोक्ता आयोग) के समक्ष उपभोक्ता परिवाद संधारणीय नहीं है अत: इस अपील में कोई बल नहीं है, तद्नुसार ग्राह्यता के अवसर पर ही यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
हरीश सिंह
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2.,
कोर्ट नं0-1