(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1430/2023
रोहित कुमार वर्मा पुत्र स्व0 राजेश कुमार
बनाम
पंजाब नेशनल बैंक
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री योगेश यादव, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 06.10.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश यादव को अंगीकरण के बिन्दु पर ही विस्तार से सुना गया।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख विद्वान जिला आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-340/2020, रोहित कुमार वर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक में पारित आदेश दिनांक 10.8.2022 के विरूद्ध दिनांक 25.8.2023 को विलम्ब से योजित की गयी है।
विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु आवेदन पत्र मय शपथ पत्र अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसमें विलम्ब का समुचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया, जिसे पीठ के मत में समुचित पाते हुए क्षमा किया जाता है।
विद्वान जिला आयोग द्वारा परिवाद को परिवादी की अनुपस्थिति एवं अदम पैरवी के कारण निरस्त किया गया है।
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हमारे विचार से प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.8.2022 के द्वारा विद्वान जिला आयोग ने उपरोक्त परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति के कारण एवं अदम पैरवी में निरस्त किया है, अतएव पीठ इस मत की है कि अपील स्वीकार करते हुए विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.8.2022 अपास्त किया जाए तथा यह प्रकरण विद्वान जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि विद्वान जिला आयोग उपरोक्त परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 01 साल में करना, सुनिश्चित करे।
तदनुसार प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान जिला आयोग, प्रथम लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-340/2020 रोहित कुमार वर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक में पारित आदेश दिनांक 10.8.2022 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण विद्वान जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला आयोग उपरोक्त परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित किए हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 01 साल में करना सुनिश्चित करे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुधा उपाध्याय)
अध्यक्ष सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-1