( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :44/2022
(जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा परिवाद संख्या-92/2018 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 07-04-2021 के विरूद्ध)
रामप्रघट पाण्डेय पुत्र स्व0 अम्बिका प्रसादपाण्डेय आयु लगभग 51 वर्ष साकिन भीलम पट्टी पोस्ट भीलम पट्टी तहसील निजामाबाद जिला आजमगढ़, उ0प्र0।
बनाम्
पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शाखा प्रबन्धक फूलपुर तहसील फूलपुर जिला आजमगढ़।
प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष :-
1-मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
उपस्थिति :
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित- श्री पारस नाथ तिवारी।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित- कोई नहीं।
दिनांक : 19-10-2022
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
परिवाद संख्या-92/2018 रामप्रघट बनाम पंजाब नेशनल बैंक में जिला उपभोक्ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 07-04-2021 के विरूद्ध यह अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986 के अन्तर्गत इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है।
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‘’आक्षेपित निर्णय के द्वारा जिला आयोग ने परिवाद अपीलार्थी/परिवादी की अनुपस्थिति में खारिज कर दिया है।
जिला आयोग के आक्षेपित निर्णय व आदेश से क्षुब्ध होकर परिवाद के परिवादी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की है।
अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री पारस नाथ तिवारी उपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का तर्क है कि जिला आयोग द्वारा अपीलार्थी/परिवादी की अनुपस्थिति में परिवाद खारिज कर दिया है जिससे परिवादी अपना पक्ष जिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका अत: अपीलार्थी/परिवादी के विद्धान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना की गयी कि उसे न्यायहित में उसे एक अवसर साक्ष्य एवं सुनवाई का प्रदान किया जावे।
मेरे द्वारा अपीलार्थी/परिवादी के विद्धान अधिवक्ता के तर्क को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का अवलोकन किया गया।
पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विद्धान जिला आयोग द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति में परिवाद को निरस्त किया गया है जिस कारण परिवादी जिला आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। अत: न्यायहित में अपीलार्थी/परिवादी को एक अवसर साक्ष्य और सुनवाई का प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
तदनुसार अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील स्वीकार की जाती है। विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली जिला आयोग को इस निर्देश
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के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि जिला आयोग परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुर्नस्थापित करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर 06 माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।
उभयपक्ष जिला आयोग के समक्ष दिनांक 24-11-2022 को उपस्थित हों। प्रत्यर्थी/विपक्षी को नियत तिथि की सूचना नियमानुसार प्रेषित की जावे।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा , आशु0 कोर्ट नं0-1