Uttar Pradesh

StateCommission

A/65/2021

Rajkapi Nirman Uddyog - Complainant(s)

Versus

Punjab National Bank - Opp.Party(s)

Paras Nath Tiwari

04 Feb 2021

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/65/2021
( Date of Filing : 02 Feb 2021 )
(Arisen out of Order Dated 31/12/2021 in Case No. Complaint Case No. C/2012/128 of District Azamgarh)
 
1. Rajkapi Nirman Uddyog
Azamgarh
...........Appellant(s)
Versus
1. Punjab National Bank
Azamgarh
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Gobardhan Yadav PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Rajendra Singh JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 04 Feb 2021
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखन

अपील संख्‍या-65/2021

(मौखिक)

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, आजमगढ़ द्वारा परिवाद संख्‍या 128/2012 में पारित आदेश दिनांक 31.12.2020 के विरूद्ध)

1. राजकापी निर्माण उद्योग ग्राम-कनौना पोस्‍ट- ठेकमा तहसील – लालगंज जिला – आजमगढ़ द्वारा प्रोपराइटर राज यादव पुत्र श्री केदार नाथ यादव।

2. राज यादव पुत्र श्री केदार नाथ यादव निवासी ग्राम – पसिका पोस्‍ट – कम्‍मरपुर तहसील – लालगंज जिला – आजमगढ़।             

                            ...................अपीलार्थीगण/परिवादीगण

बनाम

1. पंजाब नेशनल बैंक प्रधान कार्यालय भीखा जी कामा प्‍लेस नई दिल्‍ली – 110066 ब‍जरिये चेयरमैन/एम.डी. पंजाब नेशनल बैंक।

2. शाखा प्रबन्‍धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा – ठेकमा तहसील – लालगंज जिला आजमगढ़।

3. महा प्रबन्‍धक, पंजाब नेशनल बैंक मण्‍डलीय कार्यालय वाराणसी। (उ0प्र0)

4. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड आजमगढ़ बजरिये जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी आजमगढ़।              

                                 ................प्रत्‍यर्थीगण/विपक्षीगण

समक्ष:-

1. माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

2. माननीय श्री गोवर्धन यादव, सदस्‍य।

3. माननीय श्री राजेन्‍द्र सिंह, सदस्‍य।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री पारस नाथ तिवारी,                                    

                              विद्वान अधिवक्‍ता।

 

 

-2-

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 04.02.2021

माननीय श्री गोवर्धन यादव, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

परिवाद संख्‍या-128/2012 राज कापी निर्माण उद्योग व एक अन्‍य बनाम पंजाब नेशनल बैंक व तीन अन्‍य में जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, आजमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.12.2020 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्‍त परिवाद के परिवादीगण राज कापी निर्माण उद्योग व एक अन्‍य की ओर से धारा-41 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्‍तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत की गयी है।

अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्‍ता श्री पारस नाथ तिवारी उपस्थित आये हैं। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्क को सुना                    है और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया                       है।

आक्षेपित आदेश दिनांक 31.12.2020 के द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग ने उपरोक्‍त परिवाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में निरस्‍त कर दिया है। अत: हम इस मत के हैं कि अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 31.12.2020 को               2000/-रू0 हर्जे पर अपास्‍त किया जाये और प्रस्‍तुत प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाये कि जिला उपभोक्‍ता आयोग उभय पक्षों को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर निर्णय करना सुनिश्चित करें।

आदेश

प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है और जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 31.12.2020 को               2000/-रू0 हर्जे पर अपास्‍त किया जाता है और प्रस्‍तुत प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्‍ता आयोग उभय पक्षों को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणदोष के आधार पर निर्णय  करना  सुनिश्चित

 

-3-

करें।

अपीलार्थीगण उपरोक्‍त हर्जे की धनराशि जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष 45 दिन में जमा करेंगे।

     यदि उपरोक्‍त अवधि में हर्जे की धनराशि अपीलार्थीगण द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष जमा नहीं की जाती है तो वर्तमान आदेश निष्‍प्रभावी हो जायेगा।

 

 

 

  (राजेन्‍द्र सिंह)       (गोवर्धन यादव)      (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)       

     सदस्‍य             सदस्‍य                 अध्‍यक्ष          

 

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 
 
[HON'BLE MR. Gobardhan Yadav]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Rajendra Singh]
JUDICIAL MEMBER
 

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