राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-06/2022
कमला देवी पत्नी श्री होतेलाल निवासी ग्राम सौधन मोहम्मदपुर
पीएस-हयातनगर सम्भल। .......अपीलार्थी/परिवादिनी
बनाम
पंजाब नेशनल बैंक, ब्रांच आर्य समाज रोड, सम्भल द्वारा दि ब्रांच
मैनेजर व दो अन्य। .......प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आलोक कुमार सिंह, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 28.07.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 142/18 कमला देवी बनाम पंजाब नेशनल बैंक व दो अन्य के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिला उपभोक्ता मंच ने सेवा में कमी न पाने के आधार पर परिवाद खारिज कर दिया गया है।
2. इस निर्णय व आदेश के विरूद्ध अपील इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि जिला उपभोक्ता मंच ने साक्ष्य की समुचित व्याख्या किए बिना निर्णय पारित किया है, जो स्थिर रहने योग्य नहीं है। परिवादी द्वारा कभी भी ऋण नहीं लिया गया। बैंक ने स्वयं स्वीकार किया था कि .048 हेक्टेयर भूमि पर ऋण नहीं दिया जा सकता, जबकि इस राशि की वसूली जारी कर दी गई है।
3. ग्राह्यता के अवसर पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादिया द्वारा ऋण प्राप्त नहीं किया गया है और बैंक द्वारा ऋण स्वयं निकालकर धनराशि हड़प ली
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गई है और इस ऋण की वसूली जारी कर दी गई है। जिला उपभोक्ता मंच ने साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष दिया है कि परिवादिनी इस तथ्य को साबित करने में असफल रही कि उसके साथ बैंक द्वारा धोखाधड़ी की गई है, तदनुसार परिवाद खारिज कर दिया गया है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य की पूर्ण व्याख्या पर आधारित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई अवसर जाहिर नहीं होता है। अत: अपील ग्राह्यता के अवसर पर ही अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए निरस्त की जाती है।
4. अपीलार्थी द्वारा धारा-15 के अंतर्गत जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार) अध्यक्ष सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-1