Rajasthan

Kota

CC/300/2006

Naresh Kumar Malkani - Complainant(s)

Versus

Propriter, Aanand Marketing Company - Opp.Party(s)

Vijay kachwaha

13 May 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )

पीठासीनः- अध्यक्ष, श्री नंदलाल शर्मा, मेम्बर श्री महावीर तंवर

परिवाद संख्या:-300/06

नरेश कुमार मलकानी पुत्र बालचंद निवासी सिंधी कोलोनी, कोटा, जिला कोटा हाल म.न. 4-बी-3 महावीर नगर विस्तार कोटा।                        परिवादी

                    बनाम

01.    आनन्द मार्केटिंग कंपनी जरिये प्रोपराईटर- तंवर मल, प्रकाश दीप बिल्डिंग     410-शोपिंग सेन्टर, कोटा। 
02.    मै0 विडियो कोन गृुप आॅफ इन्डस्ट्रीज (एलवीन कंपनी नं.1)विडियों कोन टाॅवर,     झण्डेवाला, नई दिल्ली।                                अप्रार्थीगण

    प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

उपस्थिति:-

01.    श्री विजय कछावाहा, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से ।
02.    श्री एम पी सक्सेना, अधिवक्ता, अप्रार्थीसं. 1 की ओर से।
03.    अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
 

 

            निर्णय             दिनांक 13.05.2015

    परिवादी का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि उसने   दिनांक 25.05.02 को एक फ्रीज आलविन 175 लीटर बिल नं. 15867 तदादी 10,000/- रूपये  अप्रार्थी की दुकान से खरीद की, जिसके कम्प्रेशर की 5 साल की वारंटी दी थी। उक्त फ्रीज जून 05 ने काम करना बंद कर दिया, जिसकी शिकायत अप्रार्थी से की जिसने कहा कि कंपनी से कम्प्रेशर आने पर ही लगाया जा सकता। अप्रार्थी ने दिनांक 09.07.05 को 6,00/- रूपये लेकर कम्प्रेशर बदल दिया। उक्त फ्रीज को चालू करते ही गर्म होने लग गया, जिसकी शिकायत अप्रार्थी को की उनके मेकेनिक ने चैक कर फ्रीज का कम्प्रेशर खराब होना बताया। परिवादी ने कम्प्रेशर बदलने के लिये कहा तो उसने कहा कि कंपनी से कम्प्रेशर आते ही लगा देगा। परिवादी का फ्रीज खराबशुदा हालत में अप्रार्थी के पास पडा हुआ। अप्रार्थी ने परिवादी का फ्रीज ठीक न कर उसकी सेवा में कमी की है। इसलिये परिवादी को अप्रार्थीगण से फ्रीज को ठीक करे या बदल कर नया देवे, मानसिक संताप व परिवाद खर्च दिलवाया जावे। 

    अप्रार्थी सं.1 ने परिवादी के परिवाद का विरोध करते हुये जवाब पेश किया उसमें अंकित किया कि परिवादी को फ्रीज की गारन्टी नही वारंटी है। परिवादी का फ्रीज 3 साल तक सही चला। मकान बदला तब ट्रान्सपोर्ट करने में कम्प्रेशर खराब हुअ, जिसकी शिकायत परिवादी ने की अप्रार्थी सं. 1 ने कम्प्रेशर ठीक कर दिया। परिवादी फ्रीज को वापस नहीं लेना चाहता है बल्कि नया फ्रीज लेना चाहता है, जो नहीं दिया जा सकता। अप्रार्थी सं. 1 ने परिवादी को दिनांक 15.12.06 को फ्रीज ले जाने के लिये पत्र लिखा किन्तु परिवादी उक्त ठीकशुदा फ्रीज को लेने के लिये नहीं आया। परिवादी के फ्रीज में कोई निर्माणाकालीन दोष होतो परिवादी ने निर्माता कंपनी को पक्षकारा नहीं बनाया है। परिवादी की सेवा में अप्रार्थी सं. 1 ने कोई कमी नहीं की । परिवादी का परिवाद सव्यय खारिज किया जावे। 


     अप्रार्थी सं.2 के विरूद्ध दिनांक 30.03.15 को एक पक्षीय कार्यवाही जिला मंच में उपस्थित नहीं होने के कारण अमल में लाई गई।     

    उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01.    आया परिवादी अप्रार्थी का उपभोक्ता है ?

    परिवादी के परिवाद, शपथ-पत्र, टी.वी केश मेमो की फोटो कापी परिवादी, अप्रार्थीगण का उपभोक्ता है। 
02.    आया अप्रार्थी ने सेवा दोष किया है ?

    उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि परिवादी ने दिनांक 02.06.98 को एक विडियोकोन बजूका रंगीन टी वी 53 सेमी. केश मेमो चालान नं. 15877 तदादी 19,990/- रूपये का मनीबेग स्कीम के तहत खरीद किया था, उक्त राशि में से 5,000/- रूपये कंपनी द्वारा प्राप्त की गई और 14,990/- रूपये मनीबेड डिपोजिट स्कीम के तहत जमा की गई जो 6 साल बाद अप्रार्थीगण द्वारा परिवादी को वापस देने का वायदा किया गया था। उक्त 6 साल दिनांक 02.06.04 को पूरे हो चुके है, इसलिये परिवादी 14,990/- रूपये अप्रार्थी सं.1 से मय ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। परिवादी के उक्त कथनों की पुष्टि परिवादी के परिवाद, परिवादी के शपथ-पत्र, दस्तावेजी रेकार्ड से होती है।  अप्रार्थीगण ने मंच में उपस्थित होकर उक्त कथनों का मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से खंडन नहीं किया है। अप्रार्थीगण के खंडन के अभाव में परिवादी के उक्त कथनों को मिथ्या माने जाने का कोई कारण हमारे समक्ष नहीं है। उपरोक्त विवेचन, विशलेषण के आधार पर अप्रार्थीगण का सेवादोष पाया जाता है।  
03.    अनुतोष ?

    परिवादी का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकततः स्वीकार   किये जाने योग्य है। 
 
                     आदेश 

     परिवादी नरेश कुमार का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकततः स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि :-

01.    परिवादी का फ्रीज अप्रार्थी सं. 1 के पास है, इसलिये अप्रार्थीगण संयुक्ततः अथवा     पृथकततः परिवादी के फ्रीज के कम्प्रेशर को ठीक करके 15 दिन में परिवादी को     संभलावे। 
02.    अप्रार्थीगण संयुक्ततः अथवा पृथकततः परिवादी को मानसिक क्षति 1,000/-            रूपये अक्षरे एक हजार रूपये, परिवाद खर्च 1,000/- रूपये,अक्षरे एक हजार     रूपये अदा करे।
03.    अप्रार्थीगण उक्त आदेश की पालना निर्णय के दिनांक से एक माह के अदर करे। 


     (महावीर तंवर)                (नंदलाल शर्मा)
        सदस्य                       अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा           मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

    निर्णय आज दिनांक 13.05.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।

   सदस्य                              अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष      जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा            मंच, झालावाड, केम्प कोटा।

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