Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/121/2014

JAI NATH YADAV - Complainant(s)

Versus

PROP.RAVI MOTER SALES - Opp.Party(s)

MAHENDRA PRATAP MISHRA

21 Sep 2021

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 121 सन् 2014

प्रस्तुति दिनांक 07.07.2014

                                                                                                 निर्णय दिनांक 21.09.2021

जगन्नाथ यादव उम्र तखo 64 साल पुत्र स्वo हिरामन यादव निवासी ग्राम देवपार पोस्ट- भंवरनाथ परगना- निजामाबाद, तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़।

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

    प्रोo रवि मोटर सेल्स कारपोरेशन म्यूनिस्पल मार्केट बड़ादेव तहसील- सदर, जिला- आजमगढ़।      

  •  

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह दिनांक 08.07.2013 को विपक्षी मोटर सेल्स कार्पोरेशन म्यूनिस्पल मार्केट बड़ादेव आजमगढ़ से तीन हॉर्स पॉवर का सबमर्सिबल पम्प मुo 23,000/- रुपए में विपक्षी के इस आश्वासन पर कि क्राम्पटन कम्पनी का मोटर है बहुत अच्छा पानी देता है और गारण्टी पीरियड के अन्दर कोई भी शिकायत मिलने पर तुरन्त मोटर बदलने व नया मोटर देने की बात पर खरीदा। विपक्षी द्वारा मोटर प्रार्थी के घर पर बोरिंग होने के पश्चात् लगा दिया गया। परिवादी द्वारा टेस्ट किए जाने की मांग पर विपक्षी द्वारा चलाकर पानी निकाला गया तो पानी कम निकला तो परिवादी द्वारा विपक्षी से कहा गया कि पानी कम दे रहा है तो विपक्षी द्वारा यह कहा गया कि अभी मोटर नया है इसलिए पानी कम देगा, बाद में सही ढंग से पानी देने लगेगा। यदि कोई शिकायत होगी तो वह बदलने के लिए तैयार रहेगा। बोरिंग होने व मोटर लगाने के पश्चात् करीब 6 माह तक पानी कम आता रहा। परिवादी द्वारा बोरिंग मैकेनिक से शिकायत की गयी तो उसने बताया कि पम्प खराब है दूसरा मोटर पम्प ले आकर चलाइए तो ठीक रहेगा तो परिवादी ने विपक्षी से मोटर बदलने व नया मोटर पम्प लगाने के लिए कहा। विपक्षी द्वारा बार-बार यह कहा गया कि कम्पनी से दूसरा मोटर मंगाकर बदलेंगे, किन्तु आजतक विपक्षी द्वारा कोई मोटर पम्प बार-बार दौड़ाने व आग्रह करने के बावजूद नहीं दिया गया। याची विपक्षी के दुकान पर लगभग साल भर होने को जा रहा है। पचासों बार दौड़ा किन्तु विपक्षी द्वारा उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जानबूझकर खराब मोटर दिया गया और अब न तो विपक्षी मोटर पम्प बदल रहा है और न उसे मरम्मत की बात कह रहा है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह परिवादी को उपरोक्त मोटर पम्प की कीमत 23,000/- रुपए मय 12% ब्याज के साथ अदा करे साथ ही विपक्षी परिवादी को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति हेतु रु. 60,000/- अदा करे।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी द्वारा कागज संख्या 6/1 सेल इनवायस की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।  

कागज संख्या 17क विपक्षी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने यह कहा है कि परिवादी ने परिवाद गलत आधार पर दाखिल किया है। परिवादी को विपक्षी के फर्म से सबमर्सिबल पम्प 3एच.पी.×7एस.टी. जी.-1पी.एच.टैरो (टैक्समो मॉडल) टैक्समों कम्पनी का मुo 23,000/- रुपया में दिनांक 08.07.2013 को विक्रय किया था। विपक्षी ने परिवादी को क्राम्पटन कम्पनी का कोई मोटर ही नहीं बेचा, न ही शिकायत मिलने पर गारण्टी पीरियड के अन्दर मोटल बदलने की कोई बात ही किया, परिवादी का यह कथन असत्य है। टैक्समों कम्पनी अपने उत्पादित किसी मोटर या कल पुर्जों की कोई गारण्टी पीरियड का निर्धारण नहीं करती, बल्कि कम्पनी द्वारा मैनुफैक्चरिंग डिफेक्ट होने की स्थिति में मोटर या पम्प या कल पुर्जों की मरम्मत वारण्टी पीरियड के अन्दर प्रदान किया जाता है। गारण्टी पीरियड प्रदान करने का कोई प्रावधान या नियम कम्पनी द्वारा प्रदत्त नहीं हैं बल्कि वारण्टी पीरियड का प्रावधान है। तीन हॉर्स पॉवर मोटर का अमूमन उपयोग घरेलू कार्यों के लिए किया जाता है न कि खेतीबाड़ी के लिए उसका उपयोग किया जाता है। मोटर सही ढंग से चल रहा है तथा पानी दे रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। सन् 2007 से वैट टैक्ट लागू हो गया। तब से सामान की बिक्री करते समय ग्राहक को (सेल इनवायस) वस्तु का नकद दाम लेकर सामान के साथ प्रदान किया जाता है। ग्राहक को कैश मेमो प्रदान करना कानूनी रूप से बर्जित है तथा मुकदमा हाजा में भी परिवादी को उपरोक्त तीन हॉर्स पॉवर पम्प के साथ सेल इनवायस प्रदान की गयी। परिवाद झूठा है। अतः खारिज किया जाए।

विपक्षी द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने विपक्षी के कहने पर क्रॉम्पटन कम्पनी का मोटर क्रय किया था, जबकि विपक्षी ने यह कहा है कि उसने परिवादी को क्रॉम्पटन कम्पनी का मोटर विक्रय नहीं किया था। सेल इनवायस कागज संख्या 6/1 में जो डिक्लेयरेशन दिया गया है वह क्रॉम्पटन कम्पनी ग्रीव्स मोटर का ही दिया है। इस प्रकार विपक्षी का यह कहना गलत है कि उसने परिवादी को क्रॉम्पटन ग्रीव्स इंजन नहीं बेचा था। सेल इनवायस में कहीं पर भी गारण्टी नहीं दी गयी है, बल्कि उसमें वारण्टी एज फॉर कम्पनी रूल लिखा है। अतः मोटर पानी कम दे रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्षी का यह कर्तव्य है कि वह परिवादी का मोटर बदलकर के दूसरा नया मोटर परिवादी को प्रदान करे। परिवाद स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

    परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी का मोटर बदलकर के अन्दर 30 दिन दूसरा नया मोटर परिवादी को अदा करे।  

 

 

 

 

                                                                         गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह 

                                                       (सदस्य)                           (अध्यक्ष)

     दिनांक 21.09.2021

 

                                               यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

 

                                            गगन कुमार गुप्ता                  कृष्ण कुमार सिंह

                                                              (सदस्य)                             (अध्यक्ष)

 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.