Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/143/2012

GOPAL SINGH - Complainant(s)

Versus

PROP.MOTER FUB SALES - Opp.Party(s)

PRADEEP KUMAR SINGH

28 Feb 2022

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 143 सन् 2012

प्रस्तुति दिनांक 22.12.2012

                                                                                                निर्णय दिनांक 28.02.2022 

गोपाल सिंह पुत्र प्रेमशंकर सिंह उम्र तखo 39 साल ग्राम व पोस्ट- अमुआरी नरायनपुर, परगना व तहसील- सगड़ी, जिला- आजमगढ़।       

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. प्रोपराइटर मोटर फब सेल्स प्राइवेट लिमिटेड फैजाबाद रोड चिन्हट लखनऊ जनपद- लखनऊ।
  2. प्रोपराइटर टाटा मोटर्स फाइनेन्स लिo पांचवा तल रतन टाटा स्क्वायर विधान सभा मार्ग, लखनऊ (उoप्रo)    
  3. विपक्षीगण।

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि वह अपना व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए एक ट्रक लिया था। परिवादी को विपक्षी ने कुछ रुपया जमा करने के उपरान्त टाटा मोटर से फाइनेन्स करा करके ट्रक दिलाया था। परिवादी अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन आजमगढ़ जनपद से काराया जिसका नम्बर यू.पी.50एफ.4211 था। परिवादी समय समय पर ट्रक से कमाकर किस्त अदा करता रहा और अपने परिवार का भरण पोषण भी करता रहा। परिवादी को ट्रक दो हजार रुपया लगभग आमदनी रोज हो जाती था। परिवादी को विपक्षी से एक सूचना दिनांकित 23.06.2011 प्राप्त हुई जिसको प्राप्त कर परिवादी ने दूसरे से पढ़वाया तो पता चला कि विपक्षी का परिवादी के ऊपर मुo 1,44,200/- रुपया बकाया है और उसे 48 घण्टे के अन्दर जमा करने को कहा गया। परिवादी ने नोटिस प्राप्ति के उपरान्त बार बार विपक्षी से हिसाब किताब मांगा, लेकिन वह हीलाहवाली करते रहे। इसके पश्चात् परिवादी ने दिनांक 22.10.2012 को एक कानूनी नोटिस जरिए अधिवक्ता विपक्षी को दिया, जिसका जवाब विपक्षीगण ने नहीं दिया और न ही अपनी सूचना दिनांकित 23.06.2011 में दिए गए अनुबन्ध को दिखाया। जिसकी वजह से परिवादी ने यह परिवाद दाखिल किया है। अतः परिवादी को विपक्षीगण से 10,00,355/- रुपया एवं दो हजार रूपया प्रतिदिन के हिसाब से अवरुद्ध आमदनी मय ब्याज दिलाया जाए और विपक्षी 1,44,000/- रुपए भी लेकर वाहन लौटाने के लिए कहा जाए।     

  परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 7/1व2 नोटिस की छायाप्रति, कागज संख्या 8/1व2 एग्रीमेन्ट की छायाप्रति तथा कागज संख्या 8/5ता8/20 टाटा मोटर्स द्वारा जारी प्रपत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

विपक्षी संख्या 01 की ओर से कागज संख्या 20/1ता20/14 लिखित बयान प्रस्तुत किया गया है।

विपक्षी की ओर से कागज संख्या 23 सेल इनवायस की छायाप्रति, कागज संख्या 24 लेजर की छायाप्रति, कागज संख्या 25/1ता25/3 कान्ट्रैक्ट डिटेल की छायाप्रति तथा कागज संख्या 26/1ता26/7 स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है।

बहस के दौरान पुकार कराए जाने पर उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए तथा उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपना-अपना बहस सुनाया। बहस सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी संख्या 02 द्वारा कोई भी जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा किया गया कथन व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं प्रलेखीय साक्ष्य अखण्डित हैं तथा विपक्षी संख्या 01 महज एक प्रश्नगत वाहन का विक्रेता है। अतः ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद विपक्षी संख्या 02 के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार होने योग्य है। 

 

आदेश

      परिवाद विपक्षी संख्या 02 के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी 02 को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी से 1,44,200/- रुपए (रु.एक लाख चौवालीस हजार दो सौ मात्र) अन्दर 30 दिन प्राप्त कर परिवादी को उसका ट्रक वापस करे।

 

 

 

 

                                                                          गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह  

                                                         (सदस्य)                           (अध्यक्ष)

 

                दिनांक 28.02.2022

                                                 यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

                                                 गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह

                                                                   (सदस्य)                             (अध्यक्ष)

 

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