1
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 95 सन् 2010
प्रस्तुति दिनांक 30.03.2010
निर्णय दिनांक 05.03.2019
विपिन वर्नवाल पुत्र विनोद वर्नवाल साकिन- कस्बा, थाना पोस्ट- कप्तानगंज, परगना- गोपालपुर, तहसील- सगड़ी, जनपद- आजमगढ़।
बनाम
प्रोपराइटर कन्हैया मोबाइल वर्ल्ड 6, मेन रोड कुर्मी टोला (शंकर जी की मूर्ति), जनपद- आजमगढ़।
उपस्थितिः- अध्यक्ष- कृष्ण कुमार सिंह, सदस्य- राम चन्द्र यादव
अध्यक्ष- “कृष्ण कुमार सिंह”-
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने दिनांक 26.08.2009 को एक नोकिया सेट एन.73/ म्यूजिक लैटे कम्पनी निर्मित 11,450/- रुपये में खरीदा, जिसका आई.एम.ई.आई. नं. 355718026003655 विपक्षी ने बैट्री नं. तथा चार्जर नं. की रसीद दिया। विपक्षी ने उस मोबाइल में आइडिया का सिम लगाया। दिनांक 20.10.2009 को कप्तानगंज के थाना पुलिस ने परिवादी को पकड़ लिया और उन्होंने मोबाइल खरीदने के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दिया तो परिवादी को पता लगा कि खरीदा गया मोबाइल चोरी का है और रसीद में उसने गलत आई.एम.ई.आई. नं. लिखकर दिया है। वास्तविकता की जानकारी होने पर परिवादी दिनांक 20.10.2009 को थाना कोतवाली पर विपक्षी के नाम प्रथम सूचना दर्ज करवाया। पुलिस ने मोबाइल सेट को अपनी अभिरक्षा में रख लिया। परिवादी विपक्षी के यहाँ दूसरा मोबाइल लेने गया तो उसने कहा कि पूरा पैसा जमा कराएं तभी मिलेगी। कई बार आने-जाने के बावजूद भी उसने दूसरा मोबाइल नहीं दिया। जिससे परिवादी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाए कि वह परिवादी को दूसरा नोकिया
2
एन.73/ म्यूजिक लैटे सेट और मानसिक व आर्थिक क्षति हेतु 54,000/- रुपये दें।
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 6/1 कन्हैया मोबाइल वर्ल्ड की रसीद की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2 एफ.आई.आर. की छायाप्रति, कागज संख्या 7 रसीद रजिस्ट्री प्रस्तुत किया है।
विपक्षी द्वारा कागज संख्या 19/1 बयानहल्फी की छायाप्रति, कागज संख्या 19/2 मोबाइल बेचे जाने के सन्दर्भ में सूचना, कागज संख्या 19/3 शपथ पत्र, कागज संख्या 19/4 वी.जी.एस. मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की रसीद की छायाप्रति, कागज संख्या 19/5 इनवायस रसीद की छायाप्रति, कागज संख्या 19/6 इन्टरनेशनल नम्बरिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।
पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि विपक्षी द्वारा आज तक कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा कागज संख्या 6/1 कन्हैया मोबाइल वर्ल्ड द्वारा मोबाइल बेचे जाने के सन्दर्भ में रसीद की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है। इस रसीद के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि कन्हैया मोबाइल वर्ल्ड एक मोबाइल 11,450/- रुपये में बेचा था, लेकिन वह मोबाइल किसको बेचा गया था उसका नाम इस रसीद पर अंकित नहीं है। यहाँ इस बाद का भी उल्लेख कर देना आवश्यक है कि परिवादी द्वारा जो शपथ पत्र कागज संख्या 4 प्रस्तुत किया गया है उसमें भी कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि विपक्षी ने उसी को अपना मोबाइल बेचा था। ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद निरस्त होने योग्य है।
3
आदेश
परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 05.03.2019
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
राम चन्द्र यादव कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)