Rajasthan

Kota

CC/81/2012

Ram prasad vijayvargiy - Complainant(s)

Versus

Prop. Vinita Agro Agency - Opp.Party(s)

Prahlad Meena

18 Jan 2016

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
प्रकरण संख्या-  81 /12
रामप्रसाद विजयवर्गीय पुत्र घांसी लाल विजयवर्गीय उम्र 50 वर्ष जाति महाजन निवासी खेडी तहसील नैनवा जिला बूंदी, राजस्थान।    -परिवादी।
                     बनाम
01.    विनिता एग्रो एजेन्सीज, खाईरोड, नयापुरा, कोटा, जिला कोटा, राजस्थान द्वारा प्रोपराईटर।  
02.    फैक्ट्री ए-1/ए, बी अजन्ता इण्डस्ट्रीयल एस्ट्रेट सानदपी रमगाम रोड सांव बासना (आईवा) गुजरात तहसील साननद जिला अहमदाबाद (गुजरात) 382170 भारत-                                                 -विपक्षीगण
            समक्ष    
              भगवान दास     -    अध्यक्ष    
                     महावीर तंवर     -    सदस्य
               हेमलता भार्गव    -    सदस्य
       परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
1  श्री प्रहलाद मीणा, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2  विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।  
 
    निर्णय                   दिनांक 18.01.16 

    परिवादी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर उनका संक्षेप में यह दोष बताया है कि विपक्षी सं. 2 द्वारा निर्मित खरपतवार नाशक दवा (टरगा सुपर )विपक्षी सं. 1 से दिनांक 20.07.11 को जरिये बिल सं. 999 कुल 4 सेट 7,120/- रूपये अदा करके खरीदे थे। उस दवा का उपयोग उसने अपने खेत की 25 बीघा कृषि भूमि में बोई गई उडद की फसल में किया था जिसके कारण फसल पूरी तरह नष्ट हो गई क्योंकि दवा खराब व बेमियादी थी। फसल नष्ट होने से  परिवादी को लगभग दो लाख रूपये का नुकसान हुआ । गलत दवा देने की शिकायत विपक्षी सं. 1 से की गई लेकिन उसने सुनवाई नहीं की । 
परिवादी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप हुआ ।    

    विपक्षीगण की ओर से संयुक्त रूप से प्रस्तुत जवाब का सार है कि परिवादी ने टरगा सुपर  नामक जो दवा खरीदी वह सोयाबीन की फसल में खरपतवार को नष्ट करने के लिये थी जो खरीदते समय परिवादी को पूरी तरह बताया गया था तथा इसका साहित्य भी दिया गया था। दवा उच्च कोटि की गुणवत्ता की है तथा  वैज्ञानिक तौर से पूरी तरह परीक्षण करके निर्मित की गई है जिसमें किसी प्रकार का कोई उत्पाद दोष नहीं है। परिवादी ने उस दवा का अपनी उडद की फसल में उपयोग किया जिसके लिये वह उपयोग में नहीं आ सकती थी तो किसी नुकसान के लिये परिवादी ही उत्तरदायी है क्योंकि वह दवा केवल सोयाबीन की फसल की खरपतवार को नष्ट करने के लिये ही थी। दवा में खराबी के बाबत् कोई विशेषज्ञ/वैज्ञानिक की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की है। परिवाद झूंठा पेश किया गया है, उनका कोई दोष या सेवादोष सिद्ध नहीं किया गया है। 

    परिवादी ने साक्ष्य में  अपने शपथ-पत्र के अलावा दवा खरीद बिल, समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की प्रति प्रस्तुत की है। अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।  
    विपक्षीगण ने साक्ष्य में दवा का साहित्य प्रस्तुत किया है। 
     
    परिवादी के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी। विपक्षीगण की ओर से अंतिम बहस की स्टेज पर अवसर मिलने पर भी कोई उपस्थिति नहीं हुआ।  पत्रावली का अवलोकन किया। 
    इस बारे में विवाद की स्थिति नहीं है कि परिवादी ने जो दवा खरीदी है वह विपक्षी सं. 2 द्वारा निर्मित है तथा अधिकृत विक्रेता विपक्षी सं. 1 द्वारा बेची गई थी। परिवादी के अनुसार उसने उस दवा का उपयोग अपनी उडद की फसल में किया था जबकि दवा के साहित्य से स्पष्ट है कि वह केवल सोयाबीन की फसल की खरपतवार के नष्ट करने के लिये ही है। यदि परिवादी ने उसका उपयोग उडद की फसल में किया है तब इसके लिये विपक्षीगण किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नही हो सकते, क्योंकि वह दवा उडद की फसल की खरपतवार को नष्ट करने के लिये थी ही नहीं। परिवादी ने अपनी कृषि भूमि में तथाकथित फसल बोने एवं उसके नष्ट होने से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। फसल नष्ट हुई हो इसका निरीक्षण किसी राजस्व अधिकारी/कर्मचारी या संबंधित कृषि अधिकारी से कराने का प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया है। दवा में कोई निर्माणदोष था, इसकी भी किसी विशेषज्ञ की कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।
उपरोक्त सभी कारणों से हम पाते है कि परिवादी यह सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है कि विपक्षीगण का कोई दोष/ सेवादोष हो। परिणामतः परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है। 

       आदेश 

    अतः परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगें।

(महावीर तंवर)              (हेमलता भार्गव)            ( भगवान दास)  
  सदस्य                    सदस्य                   अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद   जिला उपभोक्ता विवाद      जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।     प्रतितोष  मंच, कोटा।        प्रतितोष मंच, कोटा।
     निर्णय  आज दिनंाक 18.01.16 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 


  सदस्य                    सदस्य                   अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद   जिला उपभोक्ता विवाद      जिला उपभोक्ता विवाद 
प्रतितोष  मंच, कोटा।     प्रतितोष  मंच, कोटा।        प्रतितोष मंच, कोटा।

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