RAVINDRA KUMAR YADAV filed a consumer case on 11 Aug 2021 against PROP. MADHAV ELEC. in the Azamgarh Consumer Court. The case no is CC/15/2020 and the judgment uploaded on 25 Aug 2021.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।
परिवाद संख्या 15 सन् 2020
प्रस्तुति दिनांक 20.10.2020
निर्णय दिनांक 11.08.2021
रवीन्द्र कुमार यादव पुत्र स्वo अवध नरायन यादव ग्राम व पोस्ट जमालपुर, थाना- सिधारी, जिला- आजमगढ़।
.........................................................................................परिवादी।
बनाम
उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”
कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष”
परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने दिनांक 10.06.2019 को विपक्षी संख्या 01 से एक कूलर सिम्फनी जम्बे51 मय स्टैण्ड खरीदा था, जिस पर 12 माह की वारण्टी थी। परिवादी द्वारा उक्त दिनांक 10.06.2019 से लगाता मौसम के अनुसार उक्त कूलर का उपयोग किया जाता रहा। जाड़े में उसे सुरक्षित रखने के पश्चात् पुनः अगली गर्मी अर्थात् मई 2020 में पुनः इस्तेमाल करने हेतु कूलर लगाया तो उसका मोटर जाम होकर चलने लगा और स्विच आन करने पर लगभग 5 से 10 मिनट पहले मोटर गरम होता है और फिर चलना प्रारम्भ करता है। कूलर के इस अनियमित चलने के बारे में मई माह में ही परिवादी द्वारा सिम्फनी कम्पनी के टोल फ्री नं. पर सूचना दी गयी तो विपक्षी ने आश्वासन दिया कि कोरोना महामारी के चलते लाक डाउन चल रहा है, लाक डाउन समाप्त होने पर ही कुछ किया जा सकता है। घबराइए नहीं आप का कूलर अण्डर वारण्टी ही ट्रीट किया जाएगा। परिवादी द्वारा पुनः लाक डाउन समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 29.07.2020 को कम्पनी के टोल फ्री नं. 07930130111 पर सम्पर्क किया गया तो अगले दिन 30.07.2020 को कम्पनी के सर्विस सेन्टर आनन्द (इण्डिया) सर्विस सिधारी आजमगढ़ द्वारा अण्डर वारण्टी मानते हुए परिवादी के कूलर का मोटर बदल दिया गया तथा दिनांक 05.08.2020 को सुबह कम्पनी द्वारा सर्विस के बाबत पूछा गया कि आप कम्पनी की सर्विस से सन्तुष्ट हैं कि नहीं, तो परिवादी ने सन्तुष्टि स्वीकार की। दिनांक 05.08.2020 को सिम्फनी कम्पनी के सर्विस सेन्टर आनन्द इण्डिया सर्विस सिधारी आजमगढ़ द्वारा अपने टेक्नीसियन कन्हैया को उसी दिन दोपहर 2 बजे परिवादी के घर भेजा, जिसके ए.एस.पी. द्वारा काल स्लीप पर रिमार्क किया गया कि सर्विस टेक्नीसियन के गलती की वजह से आपके कूलर का काम अण्डर वारण्टी हुआ है। जबकि दिनांक 10.06.2020 को कूलर आउट ऑफ वारण्टी हो गया था। जिसे कस्टमर को अवगत कराकर मोटर वापस मंगवाया जा रहा है, त्रुटि के लिए खेद है उक्त लेटर के साथ टेक्नीसियन कन्हैया ने परिवादी को उपरोक्त तथ्य से अवगत कराते हुए उससे उसके कूलर में लगाए गए नए मोटर को निकालने की बात करने लगा तब परिवादी ने जब एक बार वारण्टी में कार्य हो गया तो फिर दुबारा कैसे आए हो तो उसने कहा के सर्विस सेन्टर द्वारा उसे भेजा गया है, कृपा करके मोटर वापस दे दीजिए नहीं तो कम्पनी मोटर का दाम उससे वसूल लेगी। उसके आग्रह पर परिवादी ने मोटर वापस कर दिया। दिनांक 29.07.2020 को परिवादी जब माधव इलेक्ट्रिकल्स हाइडिल चौक सिधारी आजमगढ़ पर वारण्टी रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर गया और मौखिक शिकायत करने लगा तो वारण्टी कार्ड जिस पर कुछ लिखा नहीं गया था और न ही डीलर्स की दस्तखत हुई थी, को लेकर आनन फानन में तुरन्त भर कर दस्तखत कर दिया गया और कहा गया कि अब आपको जो कार्यवाही करनी हो करिए। परिवादी विपक्षी के व्यवहार से काफी परेशान हुआ। अतः विपक्षीगण से कूलर का दाम 9,000/- रुपया मय ब्याज तथा मानसिक एवं शारीरिक कष्ट हेतु 50,000/- रुपया दिलाया जाए।
परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 6ग माधव इलेक्ट्रिकल्स के रसीद की छायाप्रति, कागज संख्या 6/2 वारण्टी रजिस्ट्रेशन कार्ड की छायाप्रति तथा कागज संख्या 6/3 अथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर के कॉल स्लिप की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।
कागज संख्या 7क विपक्षी संख्या 01 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने परिवाद पत्र के कथनों से इन्कार किया है। अतिरिक्त कथन में उसने यह कहा है कि परिवादी दिनांक 10.06.2019 को विपक्षी संख्या 01 के उक्त दुकान पर आया और कूलर का डिमाण्ड किया। विपक्षी ने परिवादी को विभिन्न कम्पनी के कूलर दिखाए। परिवादी ने उसमें से सिम्फनी जम्बो कूलर क्रय करने की इच्छा जताई। विपक्षी संख्या 01 ने उक्त कूलर को परिवादी की पूर्ण सन्तुष्टि के पश्चात् परिवादी को विक्रय किया। विपक्षी संख्या 01 ने परिवादी को कूलर विक्रय करने के समय ही कम्पनी के नियम व शर्तों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान कर दी थी और साथ ही साथ यह भी हिदायत दिया था कि उक्त उत्पाद में कोई खराबी होने पर कम्पनी उपरोक्त सर्विस सेन्टर से ही उसे सम्पूर्ण सुविधा प्रदान की जाएगी। हरगिज उपरोक्त से कोई वास्ता सरोकार विपक्षी संख्या 01 का नहीं है। परिवादी ने परिवाद पत्र में विपक्षी संख्या 02 के टोल फ्री नं. पर शिकायत करने का गलत कथन किया है। क्योंकि जब भी किसी ग्राहक द्वारा कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो कस्टमर केयर द्वारा ग्राहक की शिकायत दर्ज कर तुरन्त कम्पलेन्ट नंबर दी जाती है परन्तु चूंकि परिवादी ने कस्टमर केयर पर अन्दर वारंटी कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। विपक्षी संख्या 01 परिवादी के परिवाद में अनावश्यक पक्षकार है। अतः परिवाद खारिज किया जाए।
विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
उभय पक्षों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विपक्षी संख्या 02 द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि कूलर वारण्टी पीरियड में खराब हुआ था। अतः उसे बदलने की जिम्मेदारी कम्पनी विपक्षी संख्या 02 को है। अतः ऐसी स्थिति में हमारे विचार से परिवाद स्वीकार होने योग्य है।
आदेश
परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 02 को आदेशित किया जाता है कि वह अन्दर 30 दिन परिवादी को नया कूलर प्रदान करे।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
दिनांक 11.08.2021
यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।
गगन कुमार गुप्ता कृष्ण कुमार सिंह
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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