Rajasthan

Kota

CC/300/2011

Pramod kumar sindhav - Complainant(s)

Versus

Prop. Madanlal & Brothers - Opp.Party(s)

Ajay mahawar

06 Oct 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
परिवाद संख्या:- 300 /11
प्रमोद कुमार सिंधव पुत्र नंद किशोर सिंधव आयु 50 साल जाति कलाल निवासी जैन मंदिर की गली बाल मंदिर स्कूल रोड़ भीमगंज मंडी, कोटा जंक्शन जरिये मुख्तार आम श्री अरूण कुमार सिंधव पुत्र प्रमोद कुमार निवासी जैन मंदिर की गली बाल मंदिर स्कूल रोड़ भीमगंज मंडी, कोटा जंक्शन।                                  -परिवादी

                    बनाम
01.    प्रोपराईटर मदनलाल एण्ड ब्रदर्स, 13-सी बल्लभ नगर, कोटा     राजस्थान।
02.  एल.जी. इलेक्ट्रोनिक्स, जी-71, सहकार मार्ग, लाल कोठी स्कीम,     जयपुर -302015 राजस्थान।                     -विपक्षीगण

समक्ष:-
भगवान दास     ः    अध्यक्ष
हेमलता भार्गव    ः    सदस्य
    परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-
01.    परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 
02.    श्री सुरेश माथुर, अधिवक्ता, विपक्षी सं. 1 की ओर से। 
03.    विपक्षी सं. 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही। 
 

            निर्णय             दिनांक 06.10.2015
         
         परिवादी ने जरिये मुख्तार आम श्री अरूण कुमार सिंधव विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर संक्षेप में उनका यह सेवा दोष बताया है कि विपक्षी सं. 1 से एल0जी0 कंपनी का फ्रिज माडल सं. 285 एफ ई जी 5 सीरियल नम्बर एच ओ 52269  15,700/- रूपये अदा करके खरीदा था, कुछ समय पश्चात ही  उसमें खराबी निर्माण-दोष सामने आई, पानी की ट्रे में से फ्रिज के स्टेण्ड में पानी भरने लगा तथा पानी बाहर आकर कमरे में फैलने लगा, इसकी शिकायत 29.08.11 व 06.09.11 को विपक्षी सं. 1 को दी गई, लेकिन शिकायत का निवारण नहीं किया गया, अपितु कंपनी के इंजीनियर द्वारा बताया गया कि निर्माण-दोष  है तथा यह आश्वासन दिया गया कि वह बाद में आकर दुकानदार से फ्रिज को बदलवा देगा, लेकिन बार-बार सम्पर्क करने पर न तो फ्रिज को ठीक किया गया और न बदला गया, जिससे परिवादी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक पीडा हुई है। 
    विपक्षी सं. 1 के जवाब का सार है कि परिवादी ने पूर्ण संतुष्ट होकर ही फ्रिज खरीदा, वह फ्रिज का निर्माता नहीं है, अपितु निर्माता द्वारा निर्मित फ्रिज बेचता है। निर्माता को पक्षकार ही नहीं बनाया गया है, फ्रिज में खराबी के बाबत् विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं की गई है, उसका कोई सेवा-दोष नहीं है। 
    विपक्षी-2 को परिवाद का नोटिस मंच की ओर से रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया जिसकी विधिवत तामील निश्चित हो जाने के बाद भी उसकी ओर से उपस्थिति नहीं दी गई, इसलिये उसके विरूद्ध एक-तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।    
    परिवादी ने साक्ष्य में अपने मुख्तार आम अरूण कुमार सिंधव के शपथ-पत्र के अलावा फ्रिज खरीद बिल, विपक्षीगण को प्रेषित कानूनी नोटिस, पोस्टल रसीद  आदि दस्तावेजात की प्रति प्रस्तुत की। 
    विपक्षी सं. 1 ने साक्ष्य में युगल माहेश्वरी का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया ।
    प्रकरण में अंतिम बहस की स्टेज पर दिनांक 08.09.15 एवं 28.09.15 को परिवादी, उसका मुख्तार आम, उसके वकील उपस्थित नहीं आये। विपक्षी सं. 1 के उपस्थित अधिवक्ता की बहस सुनी। विपक्षी सं. 2 के विरूद्ध एक-पक्षीय कार्यवाही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।   
    परिवादी ने परिवाद में विपक्षी सं. 2 को पक्षकार अवश्य बनाया है, लेकिन उसके किसी दोष का लेश-मात्र भी कोई विवरण परिवाद में वर्णित नहीं किया है इसलिये विपक्षी सं. 2 के विरूद्ध परिवाद सारहीन होने से खारिज होने योग्य है। 

    विपक्षी सं. 1 फ्रिज का निर्माता नहीं है, मात्र विक्रेता है। परिवादी ने फ्रिज खरीद का बिल पेश किया है, उसमें स्पष्ट शर्त अंकित है कि कंपनी के नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई वारंटी ही शामिल है, अर्थात् विक्रेता की कोई वारंटी इस बिल के जरिये बेचे गये फ्रिज के संबंध में नहीं है, अपितु यदि फ्रिज में कोई यांत्रिक खराबी या निर्माण-दोष है भी तो उसके लिये केवल निर्माता ही दोषी हो सकता है, जिसे परिवादी ने पक्षकार ही नहीं बनाया है। 
    इस प्रकार हम पाते है कि विपक्षी सं. 1 का कोई सेवा-दोष सिद्ध नहीं है। 
    अतः परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।      
     
                          आदेश 
    परिवादी का परिवाद विपक्षीगण के खिलाफ खारिज किया जाता है। खर्चा परिवादी पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।        


   (हेमलता भार्गव)                                       (भगवान दास)  
      सदस्य                                              अध्यक्ष
 

     निर्णय आज दिनंाक 06.10.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 
                                     
  सदस्य                                                  अध्यक्ष           

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.