Uttar Pradesh

Barabanki

CC/119/2021

Manoj Kumar Rajput - Complainant(s)

Versus

Prop Asjad Enterprises - Opp.Party(s)

S.K. Gupta etc.

09 Jun 2023

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बाराबंकी।

परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि       22.10.2021

अंतिम सुनवाई की तिथि            30.05.2023

निर्णय उद्घोषित किये जाने के तिथि  09.06.2023

परिवाद संख्याः 119/2021

मनोज कुमार राजपूत (अधिवक्ता) पुत्र श्री रामखेलावन राजपूत निवासी मोहल्ला चित्रगुप्त नगर निकट-डी0 ए0 डी0 स्कूल तहसील नवाबगंज जनपद-बाराबंकी। चैम्बर पता-निकट ए0 डी0 आर0 भवन, सिविल कोर्ट कैम्पस जनपद-बाराबंकी।

द्वारा-श्री संजय कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

श्री संजीव सरन सिंह, अधिवक्ता

 

बनाम

प्रा0 असजद इण्टर प्राइजेज अधिकृत सैमसंग सर्विस सेन्टर शॉप नं0-14, 15 प्रथम तल सांई प्लाजा ओबरी फैजाबाद रोड तहसील नवाबगंज जनपद-बाराबंकी।

 

समक्षः-

माननीय श्री संजय खरे, अध्यक्ष

माननीय श्रीमती मीना सिंह, सदस्य

माननीय श्री एस0 के0 त्रिपाठी, सदस्य

उपस्थितः परिवादी की ओर से -श्री संजय कुमार गुप्ता, अधिवक्ता

              विपक्षी की ओर से-कोई नहीं

 

द्वारा-डॉ0 शिव कुमार त्रिपाठी, सदस्य

निर्णय

          परिवादी ने यह परिवाद, विपक्षी के विरूद्व अंतगर्त धारा-35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 प्रस्तुत कर विपक्षी से क्षतिपूर्ति रू0 13,525/-नोटिस व्यय रू0 550/-मानसिक क्षतिपूर्ति रू0 15,000/-तथा खर्चा मुदमा रू0 10,000/-मय ब्याज सहित व मोबाइल सैमसंग ए-50 एस0 मॉडल नेम SM-A507FZLVINS दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है।

            परिवादी ने परिवाद में यह अभिकथन किया है कि परिवादी ने एक मोबाइल सैमसंग मॉडल नेम SM-A507FZLVINS में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण विपक्षी के सर्विस सेन्टर में रिपेयर हेतु दिया था जिसको विपक्षी द्वारा रिपेयर के उपरान्त दिनांक 25.03.2021 को परिवादी को वापस कर दिया और एवज में रू0 4,448/-का भुगतान प्राप्त किया। विपक्षी द्वारा मोबाइल मॉडल की रिपेयर करने के तुरन्त बाद से परिवादी के मोबाइल में अन्य तकनीकी खराबी जैसे स्पीकर काम न करना व अचानक हैंग हो जाना आ गई। जिसके सम्बन्ध में परिवादी ने कई बार विपक्षी से शिकायत की। उसके बाद कोविड लॉकडाउन के कारण विपक्षी द्वारा परिवादी को सुविधा न देने का हवाला दिया गया। परिवादी के कई प्रयासों के बाद विपक्षी द्वारा दिनांक 01.09.2021 को मोबाइल माॅडल उपरोक्त फिर से रिपेयर हेतु जमा करा लिया जब परिवादी कुछ दिन बाद सम्पर्क किया तो विपक्षी ने मोबाइल के रिपेयर का खच्र रू0 8,900/-बताया गया। दिनांक 10.09.2021 को जब परिवादी विपक्षी के सर्विस सेन्टर पर गया तो उसने मोबाइल दिखाया परन्तु जानबूझकर वह भी फंक्शन बन्द कर दिया जो पहले काम कर रहा था। यह भी कहा कि परिवादी जब तक रू0 177/-अदा नहीं करेगा किसी भी सूरत में मोबाइल नहीं दिया जायेगा। मोबाइल न दिये जाने से परिवादी को काफी नुकसान हो रहा है। अतः परिवादी ने उक्त अनुतोष हेतु प्रस्तुत परिवाद योजित किया है। परिवाद के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है।

            परिवादी ने सूची से मोबाइल बिल भुगतान रू0 4,448/-दिनांक 25.03.2021, मोबाइल जमा रसीद दिनांक 01.09.2021, विधिक नोटिस दिनांक 15.09.2021, नोटिस डिलीवरी रिपोर्ट तथा आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल किया है।

            नोटिस तामीला के बावजूद भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः विपक्षी के विरूद्व दिनांक 03.04.2023 को परिवाद एकपक्षीय रूप से अग्रसर हुआ।

            परिवादी ने शपथपत्र बतौर एकपक्षीय साक्ष्य तथा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की है।

            परिवादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

           अभिलेखीय साक्ष्यों से परिवादी द्वारा सैमसंग सर्विस सेन्टर शाप नं0-14, 15 सैमसंग मोबाइल मॉडल नं0 SM-A507FZLVINS रिपेयर हेतु दिया जाना तथा मोबाइल सेट के मरम्मत के एवज में विपक्षी को रू0 4,448/-का दिनांक 25.03.2021 को भुगतान किया जाना कैश मेमो से सिद्व है। परिवादी द्वारा उक्त मोबाइल क्रय करने की रसीद इत्यादि नहीं प्रस्तुत की है जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्नगत मोबाइल वारण्टी अवधि में था अथवा नहीं सर्विस जॉबशीट दिनांक 01.09.2021 से यह भी सिद्व है कि उक्त सैमसंग मोबाइल मॉडल नं0 SM-A507FZLVINS  खराब होने के कारण पुनः मरम्मत हेतु सर्विस सेन्टर में दिया गया था किन्तु उक्त मोबाइल को सही करके परिवादी को नहीं दिया गया। परिवादी का यह कथन है कि प्रश्नगत मोबाइल खराब होने के बावजूद विपक्षी द्वारा मरम्मत करके वापस दे दिया गया । ऐसे में विपक्षी को परिवादी को उसका मोबाइल मरम्मत करके दिया जाना चाहिये। सर्विस जॉबशीट से यह सिद्व होता है कि परिवादी का प्रश्नगत मोबाइल दिनांक 25.03.2021 को खराब होने पर विपक्षी द्वारा मरम्मत की गई लेकिन पुनः दिनांक 01.09.2021 को खराब हो गया। परिवादी ने शपथपत्र साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि भी की है। ऐसे में खराब मोबाइल को मरम्मत कर न दिया जाना या मोबाइल का मरम्मत मूल्य वापस न किया जाना विपक्षी की सेवा में कमी है।

               अतः परिवाद उपरोक्त विवेचन के आलोक में विपक्षी के विरूद्व एकपक्षीय रूप से अंशतः स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

       परिवाद संख्या-119/2021 अंशतः स्वीकार किया जाता है। विपक्षी, परिवादी को मोबाइल सेट मॉडल नं0- SM-A507FZLVINS मरम्मत करके तीस दिन में उपलब्ध कराये।

       यदि मोबाइल सेट सही करा पाना संभव न हो तो विपक्षी, परिवादी का मोबाइल एवं उसका मरम्मत मूल्य रू0 4,448/-(रूपये चार हजार चार सौ अड़तालीस) पर परिवाद दाखिल करने की तिथि 22.10.2021 से अदायगी की तिथि तक छः प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ परिवादी को पैंतालिस दिन में भुगतान करे। पैंतालिस दिन के अंदर भुगतान न करने की दशा में मोबाइल रिपेयरिंग का मूल्य रू0 4448/-पर नौ प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। इसके अतिरिक्त विपक्षी रू0 2,000/-मानसिक क्षतिपूर्ति तथा रू0 1,000/-वाद व्यय भी पैंतालिस दिन के अंदर परिवादी को अदा करेंगें।

 (डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी)       (मीना सिंह)         (संजय खरे)

         सदस्य                      सदस्य                अध्यक्ष

यह निर्णय आज दिनांक को  आयोग  के  अध्यक्ष  एंव  सदस्य द्वारा  खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(डॉ0 एस0 के0 त्रिपाठी)       (मीना सिंह)         (संजय खरे)

         सदस्य                      सदस्य                अध्यक्ष

दिनांक 09.06.2023

 

 

 

 

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