Rajasthan

Churu

CC 22/2014

RAM NIWAS - Complainant(s)

Versus

PRO. SHIV ELECTRONICS - Opp.Party(s)

SHIV SINGH

17 Dec 2014

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC 22/2014
 
1. RAM NIWAS
VPO BEWAD TEH RAJGARH CHURU
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Shiv Shankar PRESIDENT
  Subash Chandra MEMBER
  Nasim Bano MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

प्रार्थी की ओर से श्री शिवसिंह राठौड़ अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री अशोक सैनी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में परिवाद के तथ्यों केा दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी ने अप्रार्थी से दिनांक 17.02.2012 को नकद 800 रूपये अदा कर एक मथानी खरीद की थी। अप्रार्थी ने उक्त मथानी विक्रय करते समय यह आश्वासन दिया था कि उक्त मथानी उच्च क्वालिटी की है व मथानी पर एक वर्ष की वारण्टी भी अप्रार्थी द्वारा दी गयी। प्रार्थी ने घर जाकर जब मथानी का उपयोग किया तो थोड़े समय में ही मथानी खराब हो गयी जिस पर प्रार्थी अप्रार्थी के यहां मथानी के सम्बंध में शिकायत की तो अप्रार्थी ने प्रार्थी की बातों पर विश्वास न करते हुए प्रार्थी से अभद्र व्यवहार किया व मथानी बदलकर देने या राशि लौटाने से इन्कार कर दिया। जिस पर प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक विधिक नोटिस भी अप्रार्थी को दिया उसके बावजूद भी अप्रार्थी ने मथानी ठीक व बदलकर देने से इन्कार कर दिया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को दोष पूर्ण मथानी विक्रय कर सेवादेाष किया है। इसलिए प्रार्थी अधिवक्ता ने परिवाद स्वीकार करने का तर्क दिया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अप्रार्थी प्रार्थी को नयी मथानी देने हेतु बार-बार सूचना भिजवायी थी परन्तु प्रार्थी स्वंय ही मथानी लेने अप्रार्थी के पास नहीं आया। अप्रार्थी आज भी नयी मथानी देने हेतु तैयार है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वास्तव में मथानी में कोई दोष नहीं था फिर भी अप्रार्थी प्रार्थी को नयी मथानी देने हेतु तैयार है। अप्रार्थी का कोई दोष नहीं है। उक्त आधार पर परिवाद खारिज करने का तर्क दिया।

           प्रार्थी की ओर से परिवाद के समर्थन में स्वंय का शपथ-पत्र, बिल की प्रति, विधिक नोटिस, असल रसीद, ए.डी. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। मंच का निष्कर्ष निम्न प्रकार है।

           हमने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। वर्तमान प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को परिवाद में वर्णित प्रश्नगत मथानी विक्रय किया जाना व मथानी पर 1 साल की गारण्टी दिया जाना स्वीकृत तथ्य है। विवादक बिन्दु केवल यह है कि अप्रार्थी प्रार्थी को पुरानी मथानी के बदले नयी मथानी देने को तैयार है। परन्तु प्रार्थी स्वंय ही मथानी लेने अप्रार्थी के यहां नहीं गया। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह तर्क दिया है कि वह आज भी प्रार्थी को नयी मथानी देने हेतु तैयार है जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वह आज भी नयी मथानी लेने हेतु तैयार है परन्तु अप्रार्थी नयी मथानी देना नहीं चाहता इस पर मंच ने अप्रार्थी अधिवक्ता को नयी मथानी मंच के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आज दिनांक 04.03.2015 तक का समय दिया गया था। परन्तु अप्रार्थी ने मंच के समक्ष नयी मथानी पेश नहीं की और ना ही अप्रार्थी मंच के समक्ष उपस्थित हुआ इसलिए अप्रार्थी अधिवक्ता के तर्कों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ अपना शपथ-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया इसलिए अप्रार्थी के अभिवचन भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ-पत्र से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी को दोषपूर्ण मथानी का विक्रय कर सेवादोष किया है इसलिए प्रार्थी का परिवाद अप्रार्थी के विरूद्ध स्वीकार किये जाने योग्य है।

           अतः प्रार्थी का परिवाद अप्रार्थी के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी को उसकी पूरानी मथानी के बदले नयी मथानी या मथानी की राशि 800 रूपये अदा करेगा। अप्रार्थी को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी को 2,000 रूपये परिवाद व्यय के रूप में भी अदा करेगा। अप्रार्थी उक्त आदेश की पालना आदेश की दिनांक से 2 माह के अन्दर-अन्दर करेगा। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

 

 

 
 
[HON'BLE MR. Shiv Shankar]
PRESIDENT
 
[ Subash Chandra]
MEMBER
 
[ Nasim Bano]
MEMBER

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