Chhattisgarh

Bilaspur

CC/14/109

SMT. SHANTI DEVI - Complainant(s)

Versus

PRO. KOHLI TRADERCE - Opp.Party(s)

SHRI R.K. SHRIWASTAV

08 Jun 2015

ORDER

District Consumer Dispute Redressal Forum
Bilaspur (C.G.)
Judgement
 
Complaint Case No. CC/14/109
 
1. SMT. SHANTI DEVI
KIRARI TH. MASTURI
BILASPUR
CHHATTISGARH
...........Complainant(s)
Versus
1. PRO. KOHLI TRADERCE
GOL BAZAR TH. CITY KOTWALI
BILASPUR
CHHATTISGARH
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. ASHOK KUMAR PATHAK PRESIDENT
 HON'BLE MR. PRAMOD KUMAR VARMA MEMBER
 
For the Complainant:
SHRI R.K. SHRIWASTAV
 
For the Opp. Party:
SHRI ASHOK PRADHAN
 
ORDER

//जिला उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोषण फोरम, बिलासपुर छ.ग.//

 

                                                                                      प्रकरण क्रमांक  cc/109/2014                 

                                                                                       प्रस्‍तुति दिनांक  28/06/2014

 

श्रीमती शांति देवी श्रीवास्‍तव

पति स्‍व. कन्‍हैया लाल श्रीवास्‍तव,

उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासिनी ग्राम किरारी, थाना मस्‍तूरी,

तह0 मस्‍तूरी, जिला बिलासपुर छ0ग0                       ......आवेदिका/परिवादी

 

                   विरूद्ध

 

                प्रोपराईटर कोहली ट्रेडर्स,

             डीलर्स इलेक्‍ट्रानिक्‍स एण्‍ड होम एम्‍प्‍लायेंसेस

            गोलबाजार बिलासपुर, थाना सिटी कोतवाली,

           तह. व जिला बिलासपुर (छ.ग.)                     .........अनावेदक/विरोधीपक्षकार

 

 

                                   आदेश

            (आज दिनांक 08/06/2015 को पारित)

 

१. आवेदिका  श्रीमती शांति देवी ने उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के अंतर्गत यह परिवाद अनावेदक के विरूद्ध अनुचित व्‍यापार व्‍यवहार कर सेवा में कमी के लिए पेश किया है और अनावेदक से क्रय किए गए कूलर की कीमत 9,200/-रू. को दोषपूर्ण होने के आधार पर  ब्‍याज एवं क्षतिपूर्ति के साथ दिलाए जाने का निवेदन किया है।

2. परिवाद के तथ्‍य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका दिनांक 19.05.2014 को अनावेदक की दुकान से बजाज कंपनी का कूलर डी.सी.2004  कीमती 9,200/-रू. में क्रय किया, जिसे आवेदक अपने घर पर चालू किया, तब कूलर चालू नहीं हुआ, जिसकी शिकायत अनावेदक से किया, किंतु अनावेदक, आवेदिका के शिकायत पर कोई ध्‍यान नहीं दिया । आवेदिका के घर शादी होने से उसे तत्‍काल कूलर की आवश्‍यकता थी, जिसे अनावेदक को अवगत कराकर शीघ्र सुधार किए जाने हेतु बार-बार निवेदन किए जाने पर भी आवेदिका के शिकायत का निराकरण नहीं किया गया और गोल मोल जवाब दिया जाता रहा, अंत में आवेदिका द्वारा दिनांक 27.05.2014 को अपने अधिवक्‍ता के माध्‍यम से पंजीकृत सूचना भी भेजा गया, जिसका भी अनावेदक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, न ही त्रुटिपूर्ण कूलर को सुधार किया गया और न ही उसे बदलकर प्रदान किया गया । फलस्‍वरूप उसने यह परिवाद पेश करते हुए अनावेदक से वांछित अनुतोष दिलाये जाने का निवेदन किया है ।

3. अनावेदक की ओर से जवाब पेश कर परिवाद का विरोध इस आधार पर किया गया कि आवेदिका द्वारा क्रय किए गए कूलर की शिकायत पर दिनांक 20.05.2014 एवं 22.05.2014 को उनके संस्‍थान के सर्विस इंजीनियर को सुधार हेतु भेजा गया, किंतु आवेदिका के परिवार एवं पुत्र द्वारा असहयोग एवं दुर्व्‍यवहार के कारण बगैर सुधार किये वापस आना पडा । आगे उसने खराब कूलर के बदले नये कूलर ले जाने एस.एस.एस. के जरिये आवेदिका को सूचित किया जाना भी बताया है और इस प्रकार किसी प्रकार सेवा में कमी नहीं किए जाने के आधार पर परिवादिनी द्वारा प्रस्‍तुत परिवाद निरस्‍त किये जाने का निवेदन किया है ।

      4. उभय पक्ष अधिवक्‍ता का तर्क सुन लिया गया है । प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

5. देखना यह है कि क्‍या आवेदिका, अनावेदक से वांछित अनुतोष प्राप्‍त करने की अधिकारिणी है \

                      सकारण निष्‍कर्ष

6.  आवेदिका द्वारा अनावेदक के संस्‍थान से प्रश्‍नाधीन कूलर क्रय किए जाने का तथ्‍य मामले में विवादित नहीं है ।

7. आवेदिका के अनुसार, वह दिनांक 19.05.2014 को अनावेदक कोहली ट्रेडर्स, डीलर्स इलेक्‍ट्रानिक्‍स एण्‍ड होम एम्‍प्‍लायेंसेस से एक कूलर बजाज कंपनी का डी.सी.2004 कीमत 9,200/-रू. में क्रय किया था । आवेदिका अपने इस कथन के समर्थन में कूलर खरीदी रसीद भी पेश किया है, जिससे भी उसके कथन की पुष्टि होती है ।  

8. अनावेदक की ओर से यद्यपि यह कथन किया गया है कि आवेदिका दिनांक 19.05.2014 को उनके संस्‍थान से 9,200/-रू.  में कूलर क्रय किया था, किंतु आवेदिका द्वारा कूलर खराब होने की शिकायत पर उनके संस्‍थान के इंजीनियर द्वारा शिकायत दूर करने का प्रयास किया गया, किंतु दिनांक 20.05.2014 एवं 22.05.2014 को आवेदिका के परिवार एवं पुत्र द्वारा सुधार कार्य हेतु असहयोग कर दुर्व्‍यवहार किये जाने से सुधार नहीं हो सका, तथापि अनावेदक अपने इस कथन के समर्थन में अपने संस्‍थान के संबंधित इंजीनियर को कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है ।

9. आगे अनावेदक ने आवेदिका को एस.एम.एस.के जरिए त्रुटिपूर्ण कूलर के बदले नई कूलर ले जाने का प्रस्‍ताव देना भी कहा है और इस संबंध में किए गए एस.एम.एस. का फोटोग्राफ्स भी प्रकरण में प्रस्‍तुत किया है, जिसे आवेदिका इंकार करते हुए उक्‍त मोबाईल नंबर को अपना नहीं होना और न ही किसी प्रकार मैसेज मिलने का कथन किया है, फिर भी यदि अनावेदक के इस संबंध में कथन को सही मान भी लिया जावे तो उक्‍त मैसेज डिलवरी रिपोर्ट का नहीं है, अत: यह नहीं कहा जा सकता कि अनावेदक द्वारा आवेदिका की शिकायत का समुचित निराकरण का प्रयास किया गया  ।  

      10. उपरोक्‍त कारणों से हम इस  निष्‍कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनावेदक द्वारा अपने जवाब में गलत कथन का आश्रय लिया गया है तथा प्रश्‍नाधीन कूलर की शिकायत के संबंध में आवेदिका को झूठलाने का प्रयास किया है, जो स्‍पष्‍ट रूप से अनावेदक द्वारा आवेदिका के साथ कदाचरण युक्‍त व्‍यवसाय करते हुए सेवा में कमी किये जाने के तथ्‍य को प्रकट करता है ।   

      11. अत:  हम आवेदिका के पक्ष में अनावेदक के विरूद्ध निम्‍न आदेश पारित करते है :-

. अनावेदक, आवेदिका को आदेश दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर प्रश्‍नाधीन कूलर वापस लेकर उसकी कीमत  9,200/-रू. (नौ हजार दो सौ रू.) अदा करेगा । 

. अनावेदक, आवेदिका को क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000/- रू.( पाच हजार रू.) की राशि भी अदा करेगा।

. अनावेदक, आवेदिका को वादव्‍यय के रूप में 1,000/- रू.(एक हजार रू.) की राशि भी अदा करेगा।

 

 

 

                            (अशोक कुमार पाठक)                                 (प्रमोद वर्मा)

                                 अध्‍यक्ष                                                     सदस्‍य

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 
 
[HON'BLE MR. ASHOK KUMAR PATHAK]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. PRAMOD KUMAR VARMA]
MEMBER

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